Details (योजना का विवरण)
उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2026-27 प्रदान की जा रही है। यह छात्रवृत्ति कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है।
इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से वंचित समुदाय के छात्रों को सशक्त बनाना और उनकी आर्थिक बाधाओं को दूर करना है। यह योजना छात्रों को अपनी मैट्रिक (10वीं) तक की पढ़ाई पूरी करने में मदद करती है, जिससे उनके भविष्य के शैक्षणिक अवसरों के द्वार खुलते हैं।
Benefits (योजना के लाभ)
योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए वित्तीय सहायता सीधे छात्रों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है:
- डे स्कॉलर (दिन के छात्रों) के लिए: ₹3,500/- प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता।
- हॉस्टलर (आवासीय छात्रों) के लिए: ₹7,000/- से ₹8,000/- प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता।
- शिक्षण शुल्क और अन्य अनिवार्य शुल्क से राहत।
Eligibility (पात्रता मानदंड)
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- छात्र शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 या 10 का नियमित (Regular) छात्र होना चाहिए।
- छात्र के परिवार/माता-पिता की कुल वार्षिक आय ₹2,50,000/- (ढाई लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 1 जुलाई तक 12 से 20 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
Application Process (आवेदन प्रक्रिया)
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। छात्र इन चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
- स्टेप 1 (रजिस्ट्रेशन): यूपी छात्रवृत्ति की आधिकारिक वेबसाइट (scholarship.up.gov.in) पर जाएं। “Student” विकल्प के तहत “Registration” पर क्लिक करें और अपनी श्रेणी चुनकर “Pre-matric (Fresh)” विकल्प चुनें।
- स्टेप 2 (फॉर्म भरना): अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें। अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंक की जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- स्टेप 3 (दस्तावेज अपलोड): मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करें।
- स्टेप 4 (फाइनल सबमिट): भरे गए आवेदन पत्र की एक बार जांच (Preview) करें और उसके बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप 5 (हार्ड कॉपी जमा करना): फाइनल सबमिट किए गए आवेदन का प्रिंटआउट लें और सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी के साथ अपने स्कूल/संस्थान में जमा करें।
Documents Required (आवश्यक दस्तावेज)
- पिछली परीक्षा की मार्कशीट (कक्षा 8वीं या 9वीं)
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- आधार कार्ड (जो बैंक खाते और NPCI से लिंक होना अनिवार्य है)
- सक्रिय बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी
- स्कूल/संस्थान की चालू वर्ष की फीस रसीद और नामांकन संख्या
- पासपोर्ट साइज फोटो
Frequently Asked Questions (FAQ)
उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी, जो अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के हैं और कक्षा 9वीं या 10वीं में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
छात्र के माता-पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये (₹2,50,000/-) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
हाँ, स्कॉलरशिप की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है, इसलिए आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना (NPCI मैपिंग) अनिवार्य है।
आवेदन केवल उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति की आधिकारिक वेबसाइट (scholarship.up.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाते हैं।
