बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता योजना 2024-25 | Financial Assistance For Development Of Buddhist/Tibetan Arts And Culture in hindi

Financial Assistance For Development Of Buddhist/Tibetan Arts And Culture : बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए भारत सरकार की वित्तीय सहायता योजना के बारे में जानें। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, अनुदान राशि, और महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों की पूरी जानकारी यहाँ प्राप्त करें।

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Table of Contents

बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता योजना परिचय

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने “बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता” नामक एक योजना शुरू की है। यह योजना उन स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को आर्थिक मदद देती है जो बौद्ध/तिब्बती संस्कृति, परंपरा और संबंधित क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक विकास में लगे हैं। इसमें मठ भी शामिल हैं।

योजना कैसे काम करती है?

  • आवेदन और मूल्यांकन: संगठन को आवेदन करना होगा। विशेषज्ञ सलाहकार समिति आवेदनों की जाँच करेगी और सिफारिश करेगी। संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी अंतिम मंज़ूरी देंगे।
  • अनुदान की राशि: ₹30 लाख तक की राशि संयुक्त सचिव द्वारा जारी की जाएगी।
  • किस्तों में भुगतान: अनुदान दो किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त परियोजना की मंज़ूरी के साथ जारी होगी। दूसरी किस्त तब मिलेगी जब संगठन पहली किस्त के उपयोग का लेखा-जोखा और ऑडिट रिपोर्ट देगा।
  • विरासत भवनों के लिए: बौद्ध धर्म से जुड़े पुराने भवनों की मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से प्रमाण पत्र लेना होगा।
  • भुगतान का तरीका: सभी भुगतान ऑनलाइन किए जाएँगे।

विशेष प्रावधान:

  • विशेषज्ञ सलाहकार समिति किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
  • समिति ₹1 करोड़ तक की राशि की सिफारिश कर सकती है, लेकिन इसके लिए संस्कृति मंत्री की मंज़ूरी ज़रूरी होगी।

निरीक्षण और निगरानी:

  • मंत्रालय के अधिकारी हर साल कम से कम 5% मामलों का निरीक्षण करेंगे।
  • केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, नव नालंदा महाविहार, नालंदा, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह जैसे स्वायत्त संस्थानों की सेवाओं का भी उपयोग किया जाएगा।
  • संबंधित राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, जिला कलेक्टर / उपायुक्त भी निगरानी करेंगे।

अनुदान के दुरुपयोग के मामले में दंड:

  1. सरकारी अनुदान से बनाई गई सभी अचल संपत्तियां मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिग्रहित की जाएंगी।
  2. संगठन के कार्यकारी निकाय के सदस्य दुरुपयोग किए गए अनुदान की वसूली के लिए उत्तरदायी होंगे।
  3. धन के दुरुपयोग, नकली पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि के लिए संगठन को काली सूची में डाल दिया जाएगा।

बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता योजना 2025-26

योजना का नामबौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता योजना
योजना का उद्देश्ययह योजना बौद्ध/तिब्बती कला, संस्कृति और शोध को बढ़ावा देने के लिए संगठनों को आर्थिक मदद देती है।
पात्रता योजना के तहत, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत बौद्ध/तिब्बती अध्ययन संस्थानों को, जो किसी अन्य स्रोत से अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, छात्रावास, कक्षाओं और प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
लाभयह योजना बौद्ध/तिब्बती कला, संस्कृति और शिक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए ₹30 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें शोध, छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, भवन निर्माण और मरम्मत शामिल हैं।
आवश्यक दस्तावेजयोजना के तहत आवेदन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र, संगठन के दस्तावेज़, पिछले तीन वर्षों के ऑडिटेड खाते, प्रस्तावित गतिविधियों का विवरण, और ज़मीन/भवन के स्वामित्व के कागज़ात, अन्य |
आवेदन कैसे करें ऑफलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
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Financial Assistance For Development Of Buddhist/Tibetan Arts And Culture in hindi

बौद्धतिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता योजना

पात्रता

  1. स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनों और समितियों को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) या इसी तरह के अधिनियमों के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
  2. केवल वे संगठन जो मुख्य रूप से बौद्ध/तिब्बती अध्ययन के लिए समर्पित हैं और कम से कम पिछले तीन वर्षों से कार्य कर रहे हैं, अनुदान के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
  3. संगठन क्षेत्रीय या अखिल भारतीय चरित्र का होना चाहिए।
  4. इस योजना से अनुदान केवल उन संगठनों को दिया जाएगा जो समान उद्देश्यों के लिए किसी अन्य स्रोत से अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
  5. छात्रावास भवनों, कक्षाओं, स्कूल भवनों और प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

नोट 01: अनुदान तदर्थ और गैर-आवर्ती प्रकृति का होगा।

नोट 02: उन संगठनों को वरीयता दी जाएगी जो क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और जिनके पास मिलान निधि को पूरा करने के लिए संसाधन हैं।

लाभ

निचे दी गयी चीज़ों के लिए किसी भी संस्था को हर साल ₹30 लाख तक की आर्थिक मदद दी जा सकती है:

सं.क्र चीज़ेंअधिकतम राशि (प्रति वर्ष)**
1संस्था का रखरखाव (कर्मचारियों का वेतन, ऑफिस का खर्च, अन्य खर्च)₹5,00,000/-
2बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शोध परियोजना₹2,00,000/-
3बौद्ध धर्म से जुड़ी किताबें, दस्तावेज़ खरीदना और उनका संग्रह करना₹5,00,000/-
4भिक्षु/भिक्षुणी छात्रों को छात्रवृत्ति देना₹5,00,000/-
5बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विशेष पाठ्यक्रम चलाना₹2,00,000/-
6बौद्ध कला और संस्कृति को सहेजने और फैलाने के लिए पारंपरिक सामग्री की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग/दस्तावेज़ीकरण/संग्रह₹5,00,000/-
7मठ/भिक्षुणी स्कूलों के लिए आईटी उन्नयन और आईटी-सक्षम शिक्षण/प्रशिक्षण सामग्री₹5,00,000/-
8दूर-दराज के इलाकों में स्थित मठ/भिक्षुणी स्कूलों और मठों के लिए परिवहन सुविधाएं₹5,00,000/-
9शिक्षकों का वेतन, जहाँ संस्था मठ/भिक्षुणी शिक्षा देने वाला स्कूल चला रही है₹5,00,000/-
10प्राचीन मठों और बौद्ध धर्म से जुड़ी विरासत इमारतों की मरम्मत, पुनर्स्थापना और नवीनीकरण₹30,00,000/-
11कक्षाओं, स्कूल भवनों, छात्रावासों और प्रशिक्षण केंद्रों के लिए शौचालय और पीने के पानी के साथ निर्माण/मरम्मत/विस्तार, जो बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के साथ-साथ मठ/भिक्षुणी स्कूल के लिए पारंपरिक शिल्प के कौशल विकास पर केंद्रित हैं₹30,00,000/-

ध्यान दें:

  • नोट 1: अगर कोई संस्था पूरे भारत में काम करती है और मठ शिक्षा देने वाला स्कूल चलाती है, तो विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिश पर और संस्कृति मंत्री द्वारा वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय के परामर्श से, ऊपर दी गई सीमा से ज़्यादा आर्थिक मदद दी जा सकती है.
  • नोट 2: किसी भी संस्था को दी जाने वाली अधिकतम अनुदान राशि, किसी भी मद पर किए जाने वाले कुल खर्च का 75% होगी, जो ऊपर दी गई अधिकतम सीमा के अधीन होगी. बाकी का 25% या उससे ज़्यादा खर्च राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा वहन किया जाना चाहिए. अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था अपने संसाधनों से राशि का योगदान कर सकती है.
  • नोट 3: पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के मामले में, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच क्रमशः 90:10 के अनुपात में धनराशि साझा की जाएगी. अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था अपने संसाधनों से राशि का योगदान कर सकती है.
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आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

  • चरण 1: संगठन को सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों/जानकारी के साथ पूरा आवेदन संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से जमा करना होगा। आवेदन पत्र संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट www.indiaculture.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
  • चरण 2: पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, लेह और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल जिलों में स्थित संगठनों को संबंधित जिला कलेक्टर/उपायुक्त की सिफारिश के साथ सीधे संस्कृति मंत्रालय में आवेदन जमा करने से छूट दी गई है।
  • चरण 3: निर्धारित प्रारूप में पूरा भरा हुआ आवेदन, स्पाइरल बाउंड और पृष्ठ क्रमांकित, राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुशंसित चेक-लिस्ट के साथ, अनुभाग अधिकारी, बीटीआई अनुभाग, संस्कृति मंत्रालय, ‘डी’ ब्लॉक, दूसरी मंजिल, पुरातत्व भवन, आईएनए, नई दिल्ली-110023 को भेजा जाएगा।

ध्यान दें 01: जिस संगठन का पिछला अनुदान/उपयोग प्रमाण पत्र इस योजना के तहत लंबित है, उसे नए अनुदान के लिए नहीं माना जाएगा।

ध्यान दें 02: संगठन को आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे (i) बॉन्ड (ii) संकल्प (iii) बैंक प्राधिकरण पत्र और (iv) एजेंसी पंजीकरण फॉर्म भी जमा करना होगा।

ध्यान दें 03: संगठन को, यदि पहले से पंजीकृत नहीं है, तो एक विशिष्ट आईडी प्राप्त करने के लिए नीति आयोग की वेबसाइट यानी “https://ngodarpan.gov.in/” पर अपनी सोसायटी को पंजीकृत करना चाहिए। संगठन को अपने बैंक खाते के नंबर को अपने पैन कार्ड से भी जोड़ना चाहिए। नीति आयोग की विशिष्ट आईडी और पीएफएमएस यूजर आईडी अनिवार्य है।

ध्यान दें 04: संगठन “रखरखाव” शीर्षक के तहत खर्च का विस्तृत विवरण एक अलग अनुलग्नक में प्रस्तुत करेगा जो खातों का हिस्सा होगा।

जरूरी दस्तावेज

  • रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट: रजिस्ट्रेशन की वैधता दिखाने वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो किसी गजटेड अफसर द्वारा सत्यापित हो।
  • मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन: संस्था के उद्देश्यों और नियमों का दस्तावेज़।
  • ऑडिटेड अकाउंट्स: पिछले तीन सालों के ऑडिटेड अकाउंट्स की कॉपी।
  • वार्षिक रिपोर्ट: पिछले तीन सालों की वार्षिक रिपोर्ट की कॉपी।
  • प्रत्येक गतिविधि का विवरण: प्रत्येक गतिविधि का विस्तृत ब्यौरा, जिसमें फंड का उपयोग, लाभार्थियों की संख्या, समय-सारिणी आदि शामिल हों।
  • किताबों की सूची: खरीदे जाने वाली किताबों की सूची और उनकी कीमत (यदि लागू हो)।
  • जमीन/भवन के स्वामित्व के प्रमाण: सिविल निर्माण के मामले में, जमीन/भवन के स्वामित्व के प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
  • सिविल निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट: जिसमें कुल भूमि उपलब्धता, अनुमानित लागत, व्यय का चरणबद्ध विवरण, पूर्ण होने की समय-सारिणी, राज्य PWD से प्रत्येक मद का अनुमोदित अनुमान, आर्किटेक्ट का विवरण, कक्षाओं का विवरण (प्राथमिक या माध्यमिक), कक्षाओं की संख्या, प्रति कक्षा छात्रों की संख्या, कौन से पाठ्यक्रम और किस कक्षा तक पढ़ाए जाएंगे, आदि (यदि लागू हो)।
  • शिक्षकों का विवरण: नाम, आयु, योग्यता और वेतन आदि।
  • छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रस्ताव: छात्रवृत्ति से संबंधित प्रस्ताव।
  • पैन कार्ड: पैन कार्ड का विवरण।
  • बैंक विवरण: बैंक खाते का विवरण।

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
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संपर्क सूत्र

संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार |

महत्वपूर्ण लिंक

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दिशा-निर्देशक्लिक करें

बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

योजना का उद्देश्य क्या है?

यह योजना बौद्ध/तिब्बती संस्कृति, परंपरा और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान के प्रचार और वैज्ञानिक विकास में लगे स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों, जिसमें मठ भी शामिल हैं, को वित्तीय सहायता देने के लिए है।

किस मंत्रालय ने योजना शुरू की है?

भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय

क्या यह योजना केंद्र प्रायोजित है?

हाँ, यह योजना केंद्र प्रायोजित है।

योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदान राशि कितनी होनी चाहिए?

किसी भी मद पर किए जाने वाले कुल व्यय का अधिकतम 75% अनुदान किसी संगठन को देय होगा, जो अधिकतम निर्धारित सीमा के अधीन होगा। शेष 25% या अधिक व्यय राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा वहन किया जाना चाहिए, ऐसा न होने पर अनुदान प्राप्त करने वाला संगठन अपने संसाधनों से राशि का योगदान कर सकता है।

योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को कितना वित्त पोषण दिया जाएगा?

पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के मामले में, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच क्रमशः 90:10 के अनुपात में वित्त पोषण साझा किया जाएगा, ऐसा न होने पर अनुदान प्राप्त करने वाला संगठन अपने संसाधनों से योगदान कर सकता है।

योजना के तहत किस प्रकार का संगठन आवेदन करने के लिए पात्र है?

केवल वे संगठन जो मुख्य रूप से बौद्ध/तिब्बती अध्ययन के लिए समर्पित हैं और कम से कम पिछले तीन वर्षों से कार्य कर रहे हैं, अनुदान के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?

किसी भी एकल संगठन के लिए प्रति वर्ष अधिकतम ₹30.00 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

निधियां प्रदान करने के लिए किस संगठन को वरीयता दी जाएगी?

क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे और मिलान निधि को पूरा करने के लिए संसाधन वाले संगठनों को वरीयता दी जाएगी।

अनुदान की प्रकृति क्या होगी?

अनुदान तदर्थ और गैर-आवर्ती प्रकृति का होगा।

संगठनों को अनुदान कैसे दिया जाएगा?

अनुदान विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा आवेदनों के मूल्यांकन और सिफारिशों और उसके बाद संस्कृति मंत्रालय में सक्षम अधिकारियों के प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय सहमति के आधार पर दिया जाएगा।

संगठनों को भुगतान कैसे किया जाएगा?

सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से किए जाएंगे।

योजना के तहत विशेष प्रावधान क्या है?

योजना की विशेषज्ञ सलाहकार समिति राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/स्थानीय प्रशासन की सिफारिश के बिना या उसके साथ प्राप्त किसी भी प्रस्ताव की सिफारिश करने या अस्वीकार करने और इस योजना से अधिकतम सीमा से अधिक लेकिन ₹1.00 करोड़ से अधिक की राशि की सिफारिश करने का अधिकार रखती है।

क्या संगठन सिविल कार्यों के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा?

नहीं, सिविल कार्यों के लिए अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन अगले दस वर्षों तक समान उद्देश्यों के लिए अनुदान के पात्र नहीं होंगे।

अनुदान का भुगतान कैसे किया जाएगा?

अनुदान का भुगतान दो समान किश्तों में किया जाएगा, पहली किश्त सामान्य रूप से परियोजना के अनुमोदन के साथ जारी की जाती है। दूसरी किश्त चार्टर्ड एकाउंटेंट की ओर से अनुदान की पूरी राशि के उपयोग और अनुदानकर्ता/संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के हिस्से और अन्य दस्तावेजों को दर्शाने वाले विधिवत लेखा परीक्षित विवरण की प्राप्ति पर जारी की जाएगी। अनुदान की शेष राशि जारी करने का निर्णय परियोजना पर किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन किया जाएगा।

योजना के तहत कोई संगठन कैसे आवेदन कर सकता है?

निर्धारित प्रारूप में आवेदन सभी तरह से पूर्ण, विधिवत सर्पिल बाध्य और लगातार पृष्ठ संख्या, राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुशंसित चेक-लिस्ट के साथ अनुभाग अधिकारी, बीटीआई अनुभाग, संस्कृति मंत्रालय, ‘डी’ ब्लॉक, दूसरी मंजिल, पुरातत्व भवन, आईएनए, नई दिल्ली-110023 को भेजा जाएगा।

किसी संगठन को आवेदन पत्र कहां मिल सकता है?

– आवेदन पत्र संस्कृति मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। https://indiaculture.gov.in/sites/default/files/Schemes/FormBuddhist.pdf

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। यह योजना बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल इन अमूल्य परंपराओं को जीवित रखने में मदद मिलेगी, बल्कि शोध और शिक्षा के माध्यम से इनके प्रचार-प्रसार में भी योगदान मिलेगा। यह योजना उन सभी संगठनों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो बौद्ध/तिब्बती संस्कृति को समर्पित हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया संस्कृति मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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