उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2025 | Uttar Pradesh National Family Benefit Scheme in hindi

सारांश (Summary):- उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के तहत, परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है।

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Table of Contents

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना परिचय

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS), जिसे राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2016 में शुरू की गई थी। यह योजना उन गरीब परिवारों के लिए है जिनके घर का कमाने वाला व्यक्ति गुजर गया है।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2025

योजना का नामउत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
योजना का उद्देश्यगरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना।
लाभपरिवार के मुखिया की मृत्यु पर ₹30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
पात्रता आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो।
आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,450 से अधिक न हो।
आवश्यक दस्तावेजमृत्यु प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, अन्य |
आवेदन कैसे करें ऑनलाइन & ऑफलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक सहायता

विवरण

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, जिसे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, जिन परिवारों ने अपने मुख्य कमाने वाले को खो दिया है, उन्हें मुआवजे के रूप में एकमुश्त राशि मिलेगी। मुआवजे का दावा करने के लिए व्यक्ति को योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। पूरी आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है।

मुख्य विशेषताएं:

  • यह योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए है।
  • यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के अगले मुखिया को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • मुआवजे की राशि 30,000 रुपये निर्धारित है, जो पहले के 20,000 रुपये के मुआवजे से बढ़ गई है।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए, परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में 56,450 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार के मुखिया या परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद ही परिवारों को मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी।

लाभ

इस योजना के तहत सरकार मुआवजे के तौर पर प्रति परिवार 30,000 रुपये का भुगतान करेगी। मुआवजे की राशि पहले 20,000 रुपये थी। 2013 के बाद, राशि को संशोधित किया गया और यह 30,000 रुपये हो गई। इस योजना के तहत कमाने वाले की मृत्यु के बाद परिवार का मुखिया बनने के योग्य कोई भी व्यक्ति योजना के लिए आवेदन कर सकता है और सरकार से मुआवजे के रूप में उल्लिखित राशि का दावा कर सकता है।

पात्रता

योजना के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की पारिवारिक आय 56,450 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए यदि परिवार शहरी क्षेत्र से है और 46,080 रुपये यदि परिवार ग्रामीण क्षेत्र से है। परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के बाद ही परिवार को सहायता प्रदान की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन पत्र डाउनलोड करें। आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए भरे हुए फॉर्म को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा करें।

Online आवेदन कैसे करें:

  1. वेबसाइट पर जाएँ: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ या यहाँ क्लिक करें।
  2. नया पंजीकरण करें: “नया पंजीकरण” विकल्प चुनें।
  3. फ़ॉर्म भरें: ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरें।
  4. दस्तावेज़ अपलोड करें: मांगे गए ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
  5. आवेदन जमा करें: सब कुछ जाँचने के बाद, “सबमिट” बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज़

  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड
  • गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड (नीला कार्ड)
  • निवास प्रमाण
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Uttar Pradesh National Family Benefit Scheme in hindi

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
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संपर्क सूत्र

उत्तर प्रदेश सरकार

महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइन & ऑफलाइन आवेदनक्लिक करें
दिशा-निर्देशक्लिक करें

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

क्या यह योजना सभी के लिए है?

नहीं, यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है।

क्या मैं इस लाभ को पाने के लिए पात्र हूँ, अगर मैं जीवित हूँ?

नहीं, यह एक मृत्यु राहत लाभ है, और केवल परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर उनके आश्रित ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्या यह केवल ऑनलाइन है?

नहीं, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन कौन कर सकता है?

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र या प्रमाण है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

आयु सीमा क्या है?

18 वर्ष से 60 वर्ष तक।

मैं ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकता हूँ?

आधिकारिक वेबसाइट लिंक पर जाएँ: http://nfbs.upsdc.gov.in/ और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और जमा करें।

ऑफलाइन कैसे आवेदन करें?

http://samajkalyan.up.gov.in/pdf/scheme_form/4.pdf से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
इसे भरें और जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करें।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

मृत्यु प्रमाण पत्र
गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड
गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड (नीला कार्ड)
निवास प्रमाण पत्र

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना उन परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच है जिन्होंने अपने मुख्य कमाने वाले को खो दिया है।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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