Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana in hindi : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए ₹1,000 प्रति माह पेंशन योजना। पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, और आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी यहाँ प्राप्त करें।
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उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना परिचय
राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, दिव्यांगजनों को हर महीने कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे उन्हें अपना जीवन चलाने में बहुत मदद मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली पेंशन राशि समय-समय पर बढ़ाई भी जाती है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना 2025
योजना का नाम | दिव्यांग पेंशन योजना |
योजना का उद्देश्य | यह योजना दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना चाहती है ताकि वे समाज में सम्मान से जीवन जी सकें। |
लाभ | इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। |
पात्रता | इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसे कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए। |
आवश्यक दस्तावेज | पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
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उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना: ₹1,000 प्रति माह पेंशन
विवरण
उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों को ₹1,000 प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है।
लाभ
- इस योजना के तहत, पात्र दिव्यांगजनों को प्रति माह ₹1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- यह पेंशन दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है।
पात्रता
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता होनी चाहिए।
- जो व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन या इसी तरह की किसी अन्य योजना के तहत पेंशन/अनुदान/सहायता प्राप्त कर रहा है और सरकारी संस्थानों/घरों में मुफ्त रखरखाव प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- आवेदक या उसके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा की परिभाषा के अंतर्गत होनी चाहिए (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080/- और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460/- प्रति परिवार प्रति वर्ष निर्धारित है)।
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन:
- सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- यहाँ से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
- आवेदन पत्र में, आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरने होंगे: – व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण, और विकलांगता का विवरण।
- आवश्यक दस्तावेज (फोटोग्राफ, आयु प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ।
- जन्म तिथि / आयु प्रमाण पत्र।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
नोट: अधिक जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana in hindi
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
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संपर्क सूत्र
उत्तर प्रदेश सरकार |
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिव्यांग पेंशन योजना शुरू की है।
इस योजना के क्या लाभ हैं?
इस योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी को 1,000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है।
इस योजना के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है?
आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
क्या दूसरे राज्य के दिव्यांग व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
दिव्यांगता का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए?
आवेदक को कम से कम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए।
क्या अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
नहीं, आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
शहरी निवासी व्यक्ति के लिए अधिकतम वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?
शहरी निवासी व्यक्ति की वार्षिक आय 56,460 रुपये से कम होनी चाहिए।
ग्रामीण निवासी व्यक्ति के लिए अधिकतम वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?
ग्रामीण निवासी व्यक्ति की वार्षिक आय 46,080 रुपये से कम होनी चाहिए।
इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
यहां से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
आवेदन पत्र में, आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरने होंगे: – व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण, और दिव्यांगता का विवरण।
आवश्यक दस्तावेज (फोटोग्राफ, आयु प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है?
निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें: https://sspy-up.gov.in/oap/public_new/UserRegistrationForm.aspx?Scheme=HandicapPension
इस योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ।
जन्म तिथि / आयु प्रमाण पत्र।
दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना, राज्य के दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करती है।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!