UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana in hindi : उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के बारे में जानें जो निर्माण श्रमिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
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उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना परिचय
उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना एक सरकारी योजना है जो उन निर्माण मजदूरों को आर्थिक मदद देती है जो “आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना” और “प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” में शामिल नहीं हैं। यह योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत आती है।
अगर किसी निर्माण मजदूर के परिवार के सदस्य को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो इस योजना के तहत उन्हें इलाज के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। यह सहायता किसी भी सरकारी अस्पताल, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के स्वायत्त अस्पताल, या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या सचिस (राज्य व्यापक स्वास्थ्य बीमा और एकीकृत सेवा एजेंसी) द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना 2025
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना |
योजना का उद्देश्य | उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना निर्माण श्रमिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। |
लाभ | यह योजना सरकारी/स्वायत्त अस्पतालों में इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के बराबर लाभ प्रदान करती है। इसमें अग्रिम भुगतान, कोई अधिकतम सीमा नहीं, और विभिन्न गंभीर बीमारियों का कवरेज शामिल है। |
पात्रता | श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक, जो आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी नहीं हैं, वे इस योजना के पात्र हैं। इसमें स्वयं, आश्रित माता-पिता, पति/पत्नी, बेटी और 21 वर्ष से कम आयु के बेटे शामिल हैं। |
आवश्यक दस्तावेज | निर्माण श्रमिक पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, रोग संबंधी विवरण, डॉक्टर प्रमाण पत्र, दवाओं का मूल बिल, अविवाहित पुत्री या 21 वर्ष से कम आयु की पुत्री होने का प्रमाण पत्र, अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन & ऑफलाइन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
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उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना: निर्माण श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता
Details (विवरण)
उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना एक सरकारी योजना है जो उन निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो “आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना” और “प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जाती है।
इस योजना के तहत, निर्माण श्रमिक के परिवार के सदस्य को बीमारी के मामले में किसी भी सरकारी अस्पताल, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के स्वायत्त अस्पताल, या ऐसे अस्पतालों में इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या राज्य स्तर पर कार्यरत सचिस (स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज) द्वारा सूचीबद्ध हैं।
Benefits (लाभ)
- सरकारी/स्वायत्त अस्पतालों या सचिस द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज पर आयुष्मान भारत योजना के तहत देय लाभ के बराबर राशि की पूर्ण प्रतिपूर्ति।
- चिकित्सा/शल्य चिकित्सा उपचार के मामले में, अस्पताल द्वारा उपचार के लिए अनुमानित राशि देने के बाद अस्पताल को अग्रिम राशि का भुगतान भी किया जा सकता है।
- कोई अधिकतम राशि निर्धारित नहीं है।
यह योजना निम्नलिखित गंभीर बीमारियों के इलाज की लागत को कवर करती है:
- हृदय शल्य चिकित्सा
- किडनी प्रत्यारोपण
- लिवर प्रत्यारोपण
- मस्तिष्क शल्य चिकित्सा
- पैरों के घुटनों को बदलना
- कैंसर का इलाज
- एचआईवी एड्स रोग
- नेत्र शल्य चिकित्सा
- पथरी की सर्जरी
- अपेंडिक्स सर्जरी
- हाइड्रोसील सर्जरी
- महिलाओं में स्तन कैंसर की सर्जरी
- गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की सर्जरी
यह योजना उन बीमारियों को भी कवर करती है जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आती हैं।
Eligibility (पात्रता)
- आवेदक श्रम विभाग के तहत पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
- लाभार्थी को इसी प्रकार की सरकारी योजना जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
केवल निम्नलिखित परिवार के सदस्य कवर किए जाते हैं:
- स्वयं
- आश्रित माता-पिता
- पति या पत्नी
- बेटी
- बेटा (केवल 21 वर्ष से कम आयु का)
Application Process (आवेदन प्रक्रिया)
ऑफ़लाइन:
आवेदक को निम्नलिखित कार्यालयों में जाना होगा:
- निकटतम श्रम कार्यालय
- संबंधित तहसील के तहसीलदार
- संबंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी
आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे पूरी तरह से भरें। आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित प्रारूप में संलग्न करें। आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करें।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
रजिस्ट्रेशन कैसे करें
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- मांगी गई जानकारी भरें:
- आधार नंबर
- सर्किल (जिला समूह)
- जिला
- मोबाइल नंबर
- रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सबमिट करें।
आवेदन कैसे जमा करें
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- मांगी गई जानकारी भरें:
- सर्किल (जिला समूह)
- योजना का नाम
- रजिस्टर्ड आधार नंबर
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- “आवेदन फॉर्म खोलें” पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें:
- आवेदक/मजदूर का विवरण
- बच्चे का विवरण
- बैंक खाते का विवरण
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन रिक्वेस्ट सबमिट करें।
ध्यान दें: यह जानकारी सामान्य है। कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सटीक और विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
Documents Required (आवश्यक दस्तावेज)
- निर्माण श्रमिक पंजीकरण कार्ड की प्रति
- आधार कार्ड की प्रति
- खाता संख्या, शाखा का नाम और IFSC कोड के लिए बैंक पासबुक की प्रति
- रोग संबंधी विवरण
- प्रारूप पर डॉक्टर का प्रमाण पत्र
- दवाओं का मूल बिल
- अविवाहित बेटी या 21 वर्ष से कम आयु की बेटी होने का प्रमाण पत्र
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UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana in hindi
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
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संपर्क सूत्र
उत्तर प्रदेश सरकार
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
यह योजना किस बारे में है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा “गंभीर बीमारी सहायता योजना” पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता।
योजना के तहत कौन सी बीमारियां शामिल हैं?
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आने वाली सभी बीमारियाँ।
योजना के तहत परिवार के कितने सदस्य शामिल हैं?
आश्रित माता-पिता
पति/पत्नी
बेटी
बेटा (21 वर्ष से कम आयु)
परिवार के सदस्यों के लिए क्या कोई आयु सीमा है?
बेटे को छोड़कर अन्य सदस्यों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। बेटे को लाभ तभी मिलेगा जब उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो।
योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?
सबसे पहले श्रम विभाग में अपना पंजीकरण कराएँ।
आवश्यक दस्तावेजों के साथ श्रम विभाग में आवेदन पत्र जमा करें।
पंजीकरण लिंक क्या है?
आवेदन लिंक क्या है?
आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं?
निर्माण श्रमिक पंजीकरण कार्ड की प्रति
आधार कार्ड की प्रति
बैंक पासबुक की प्रति (खाता संख्या, शाखा का नाम और IFSC कोड के लिए)
बीमारी से संबंधित विवरण
डॉक्टर का प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में)
दवाओं का मूल बिल
अविवाहित बेटी या 21 वर्ष से कम आयु की बेटी होने का प्रमाण पत्र
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!