Dr. APJ Abdul Kalam Shramik Pravidhik Shiksha Sahaayata Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना (DAKSPSSY) के बारे में जानें। यह योजना पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
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डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना परिचय
उत्तर प्रदेश सरकार ने “डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना” (DAKSPSSY) शुरू की है। यह योजना उन बच्चों को आर्थिक मदद देती है जिनके माता-पिता पंजीकृत श्रमिक हैं और वो बच्चे तकनीकी शिक्षा (जैसे इंजीनियरिंग, डिप्लोमा) लेना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि श्रमिकों के बच्चे भी अच्छी तकनीकी शिक्षा हासिल करें और अपना भविष्य बेहतर बनाएँ।
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना 2025
योजना का नाम | डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना |
योजना का उद्देश्य | यह योजना उत्तर प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि वे बेहतर भविष्य बना सकें। |
लाभ | डिग्री कोर्स के लिए ₹25,000, डिप्लोमा कोर्स के लिए ₹15,000 और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए ₹10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। |
पात्रता | श्रमिक उत्तर प्रदेश में पंजीकृत प्रतिष्ठान में कार्यरत होना चाहिए और उसका मासिक वेतन ₹15,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। |
आवश्यक दस्तावेज | योजना का सत्यापित आवेदन पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, प्रवेश प्रमाण पत्र या तकनीकी शिक्षा में अध्ययन का प्रमाण पत्र (शुल्क रसीद या अन्य), अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
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डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना (DAKSPSSY)
विवरण
उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना (DAKSPSSY) शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों के बीच तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें बेहतर भविष्य बनाने में मदद करना है।
लाभ
इस योजना के तहत निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:
- डिग्री कोर्स: ₹25,000/-
- डिप्लोमा कोर्स: ₹15,000/-
- सर्टिफिकेट कोर्स: ₹10,000/-
पात्रता
- श्रमिक को उत्तर प्रदेश में दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1962 या कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठान में काम करना चाहिए।
- श्रमिक का मासिक वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) ₹15,000/- से अधिक नहीं होना चाहिए।
- लाभ निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान किए जाएंगे:
- डिग्री कोर्स: बी.टेक, एम.टेक, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए, एमबीबीएस, अन्य तकनीकी डिग्री कोर्स।
- डिप्लोमा कोर्स: पॉलिटेक्निक, पीजी डिप्लोमा (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा), अन्य डिप्लोमा कोर्स।
- सर्टिफिकेट कोर्स: पॉलिटेक्निक, पीजी डिप्लोमा (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा), अन्य डिप्लोमा कोर्स।
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन:
- उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://skpuplabour.in/ पर जाएं।
- होमपेज से “श्रमिक आवेदन” विकल्प चुनें।
- नए उपयोगकर्ताओं के लिए, “नया उपयोगकर्ता पंजीकृत करें” विकल्प के साथ आगे बढ़ें। पंजीकरण फॉर्म को सही-सही भरें और जमा करें। सिस्टम एक अद्वितीय उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएगा, जो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
- पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए दिए गए क्रेडेंशियल्स का उपयोग करें।
- उपलब्ध विकल्पों में से संबंधित छात्रवृत्ति योजना चुनें। आवेदन पत्र को ध्यान से भरें, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी विवरण सटीक और पूर्ण हैं। आवेदक की हाल ही की तस्वीर अपलोड करें। अंत में, आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदन पत्र जमा करें।
- भविष्य के संदर्भ के लिए विधिवत जमा किए गए आवेदन पत्र की एक मुद्रित प्रति प्राप्त करें।
- सत्यापन और समर्थन के लिए संबंधित शिक्षण संस्थान और कारखाने/प्रतिष्ठान में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
- पंजीकृत उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉग इन करें। “योजना आवेदन विवरण” अनुभाग तक पहुंचें और आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ सत्यापित आवेदन पत्र की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करें। सफल जमा करने के लिए जानकारी सहेजें।
- आवेदन के सफल सत्यापन और मान्यकरण पर, छात्रवृत्ति राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। लाभार्थी को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- आवेदक पोर्टल पर “आवेदन स्थिति” विकल्प का चयन करके अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- योजना से संबंधित ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की सत्यापित प्रति।
- बेटे/बेटी या कार्यकर्ता की पासबुक की फोटोकॉपी (बैंक के IFSC कोड के साथ)।
- तकनीकी शिक्षा में प्रवेश या अध्ययन के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी (शुल्क रसीद या अन्य)।
नोट: यह लेख केवल जानकारी के लिए है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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Dr. APJ Abdul Kalam Shramik Pravidhik Shiksha Sahaayata Yojana in hindi
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
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संपर्क सूत्र
उत्तर प्रदेश सरकार |
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
यह योजना किस बारे में है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए “डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना” शुरू की है।
इस योजना के तहत क्या लाभ दिए जाते हैं?
इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:
डिग्री कोर्स – ₹25,000/-
डिप्लोमा कोर्स – ₹15,000/-
सर्टिफिकेट कोर्स – ₹10,000/-
किन पाठ्यक्रमों या कक्षाओं के लिए यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है?
यह छात्रवृत्ति निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान की जाती है:
डिग्री कोर्स: बी.टेक, एम.टेक, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए, एमबीबीएस, अन्य तकनीकी डिग्री कोर्स।
डिप्लोमा कोर्स: पॉलिटेक्निक, पीजी डिप्लोमा (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा), अन्य डिप्लोमा कोर्स।
सर्टिफिकेट कोर्स: पॉलिटेक्निक, पीजी डिप्लोमा (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा), अन्य डिप्लोमा कोर्स।
आर्थिक पात्रता मानदंड क्या है?
श्रमिक का मासिक वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) ₹15,000/- से अधिक नहीं होना चाहिए।
योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
आवेदक को पंजीकरण कराना होगा।
आवेदन पत्र भरकर आवेदन करना होगा।
पंजीकरण और आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
निम्नलिखित URL पर जाएं: https://skpuplabour.in/
कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
योजना से संबंधित ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी।
बेटे/बेटी या श्रमिक की बैंक पासबुक की रीड फोटोकॉपी (बैंक के IFSC कोड के साथ)।
हाई स्कूल / इंटरमीडिएट / स्नातक / परास्नातक (कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि) की मार्कशीट (स्नातक / परास्नातक में अंतिम वर्ष)।
योजना का लाभ कौन प्राप्त कर सकता है?
वे सभी पात्र छात्र जिनके माता-पिता उत्तर प्रदेश में किसी पंजीकृत कारखाने, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या दुकान में कार्यरत हैं।
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना (DAKSPSSY) उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो श्रमिकों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर प्रदान करती है।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!