Pre Matric Scholarships Scheme for Scheduled Castes & Others : अनुसूचित जाति और अन्य वंचित समूहों के बच्चों की शिक्षा में आर्थिक मदद। प्री-मैट्रिक स्तर पर आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना के बारे में जानें। इस योजना का लक्ष्य स्कूल ड्रॉपआउट दर को कम करना और शिक्षा में भागीदारी बढ़ाना है।
अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति और दूसरे वंचित समाज के बच्चों के माता-पिता को आर्थिक मदद देता है. इससे उन्हें अपने बच्चों की स्कूली पढ़ाई (pre-matric level तक) का खर्च उठाने में आसानी होती है. इस कार्यक्रम का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चे स्कूल जाएं और बीच में पढ़ाई ना छोड़ें. खासकर के प्राथमिक से माध्यमिक स्कूल में जाने के वक्त बच्चों को पढ़ाई छोड़ने से रोकना है. साथ ही उनकी पढ़ाई में भी सुधार लाना है ताकि वो आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकें |
अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2024-25
छात्रवृत्ति का नाम | अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना |
छात्रवृत्ति का उद्देश्य | इस छात्रवृत्ति का लक्ष्य अनुसूचित जाति व वंचित वर्ग के बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक मदद देना है, जिससे प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में उनका त्याग कम हो, पढ़ाई में सुधार हो और आगे की शिक्षा जारी रखने में सहायता मिले। |
पात्रता | ये छात्रवृत्ति सिर्फ भारत के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए है जो 9वीं-10वीं में पढ़ रहे हैं और जिनके माता-पिता की आय ₹2.5 लाख से कम है। |
लाभ | छात्रवृत्ति राशि: डे स्कॉलर – ₹3500 प्रति वर्ष। होस्टेलर – कक्षा 3-10 के लिए ₹7000 + ₹8000 = ₹15000 प्रति वर्ष। दिव्यांग छात्रों को 10% अतिरिक्त राशि मिलेगी। |
आवश्यक दस्तावेज | पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड, अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
ऑफिसियल लिंक | Click here |
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Pre Matric Scholarships Scheme for Scheduled Castes & Others in hindi
पात्रता
ये छात्रवृत्तियां सिर्फ भारत के रहने वालों के लिए ही हैं.
पहला भाग: अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक के पहले की छात्रवृत्ति
- यह छात्रवृत्ति नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है.
- छात्र अनुसूचित जाति से होना चाहिए.
- छात्र के माता-पिता या गार्जियन की सालाना आमदनी ढाई लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
दूसरा भाग: गंदा और खतरनाक काम करने वाले माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए मैट्रिक के पहले की छात्रवृत्ति
- यह छात्रवृत्ति पहली से दसवीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए है.
- जिनके माता-पिता या गार्जियन मैनुअल स्कैवेंजर, चमड़ा कमाने या निकालने का काम करते हैं, कूड़ा बीनते हैं, या खतरनाक सफाई का काम करते हैं, उनके बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें जाति या धर्म का कोई बंधन नहीं है.
- इस छात्रवृत्ति के लिए परिवार की आमदनी की कोई सीमा नहीं है.
- पहली से दसवीं कक्षा तक एक बार में सिर्फ एक छात्रवृत्ति ली जा सकती है. अगर कोई और छात्रवृत्ति मिलती है तो देने वाली संस्था को सूचित करना ज़रूरी है |
लाभ
छात्रों को सालाना मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि इस प्रकार है:
- डे स्कॉलर (दिन में पढ़ने वाले छात्र) – रु. 3500 प्रति वर्ष
- होस्टल में रहने वाले छात्र –
- कंपोनेंट 1 – रु. 7,000 प्रति वर्ष
- कंपोनेंट 2 – रु. 8,000 प्रति वर्ष (कक्षा 3 से 10 के लिए)
दिव्यांग (विकलांग) छात्रों को 10% अतिरिक्त छात्रवृत्ति दी जाएगी |
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर हर साल अप्रैल महीने में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं (वेबसाइट: https://scholarships.gov.in/).
नए आवेदक के लिए पंजीकरण
- आधिकारिक एनएसपी वेबसाइट खोलें और “आवेदक कॉर्नर” के अंतर्गत “नया पंजीकरण” पर क्लिक करें।
- निर्देश/गाइडलाइन पढ़ें, बॉक्स को चेक करके सहमति जताएं और “जारी रखें” पर क्लिक करें।
- मोबाइल ओटीपी के जरिए पंजीकरण शुरू करें।
- जरूरी दस्तावेज (आधार विवरण और बैंक खाता विवरण) जमा करें।
पंजीकृत आवेदक
- आधिकारिक एनएसपी वेबसाइट खोलें और “आवेदक कॉर्नर” के अंतर्गत “नया आवेदन” पर क्लिक करें।
- आवेदन आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।
- छात्रवृत्ति का चयन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- जमा करें।
जरूरी दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो (Photograph)
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र (Academic Certificate)
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate), अगर लागू हो (if applicable)
- आय प्रमाण पत्र (Income proof)
- निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate), अगर जरूरी हो (if required)
- बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
नियम और शर्तें
छात्रवृत्ति में गलत जानकारी देने पर परिणाम
- अगर यह पता चलता है कि किसी छात्र ने धोखाधड़ी या झूठे बयान देकर छात्रवृत्ति हासिल की है, तो छात्रवृत्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
- संबंधित राज्य सरकार छात्रवृत्ति की दी गई राशि वापस भी ले सकती है।
- साथ ही, उस छात्र को भविष्य में छात्रवृत्ति के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
छात्रवृत्ति छोड़ने पर राशि वापसी
- अगर कोई छात्र उस कोर्स को बीच में छोड़ देता है जिसके लिए छात्रवृत्ति मिली थी, तो उसे राज्य सरकार के फैसले के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि वापस करनी होगी।
योजना में बदलाव का सरकारी अधिकार
- भारत सरकार को इस योजना के प्रावधानों में अपने विवेक के आधार पर किसी भी समय बदलाव करने का अधिकार है।
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
संपर्क सूत्र
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1. यह योजना क्या है?
उत्तर: प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति और अन्य वंचित वर्गों के छात्रों के माता-पिता को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा (दसवीं कक्षा तक) में मदद कर सकें। यह योजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है।
प्रश्न 2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अन्य वंचित वर्गों के छात्रों को आर्थिक मदद देना है ताकि वे बिना किसी परेशानी के पढ़ाई कर सकें।
प्रश्न 3. इस योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
उत्तर: छात्रवृत्ति की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि छात्र डे-स्कॉलर है या होस्टेल में रहता है।
डे-स्कॉलर छात्रों को – रु. 3,500/- प्रति वर्ष
होस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए (कक्षा 3 से 10 तक): कंपोनेंट 1 के अंतर्गत – रु. 7,000/- प्रति वर्ष
कंपोनेंट 2 के अंतर्गत – रु. 8,000/- प्रति वर्ष
प्रश्न 4. दिव्यांग छात्रों को क्या लाभ मिलते हैं?
उत्तर: दिव्यांग छात्रों को सामान्य छात्रवृत्ति राशि के अलावा 10% अतिरिक्त राशि दी जाती है।
प्रश्न 5. कंपोनेंट 1 के तहत कौन लाभ उठा सकता है?
उत्तर:
केवल भारत के नागरिक ही इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
छात्र 9वीं और 10वीं कक्षा में पूर्णकालिक रूप से पढ़ाई कर रहा हो।
छात्र अनुसूचित जाति से संबंधित हो।
छात्र के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु. 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रश्न 6. कंपोनेंट 2 के अंतर्गत कौन सी श्रेणियां आती हैं?
उत्तर:
मैला ढोने वाले
चमड़े का काम करने वाले (चरवा और फाड़ने वाले)
कचरा बीनने वाले
खतरनाक सफाई करने वाले
प्रश्न 7. क्या कंपोनेंट 2 के लिए कोई आय सीमा में छूट है?
उत्तर: हां, कंपोनेंट 2 के तहत परिवार की आय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है।
प्रश्न 8. आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
उत्तर:
आधार कार्ड
आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
आधार से जुड़ा सीड बैंक खाता
शैक्षणिक दस्तावेज
प्रश्न 9. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) की URL क्या है?
URL :https://scholarships.gov.in/
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन से अनुसूचित जाति और अन्य वंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा में नामांकन बढ़ेगा और विशेष रूप से प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर में कमी आएगी। यह कार्यक्रम न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करता है बल्कि शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाकर सामाजिक बदलाव लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!