Centrally Sponsored Scheme Of Pre-Matric Scholarship For Scheduled Caste Students Studying In Classes 9th & 10th : क्या आप अनुसूचित जाति के छात्र हैं और 9वीं या 10वीं कक्षा में सरकारी/मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ते हैं? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना आपके लिए! ₹2.5 लाख से कम की पारिवारिक आय वालों के लिए. पूरी जानकारी हिंदी में पाएं!
कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। यह उन अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए है जो सरकारी स्कूल / सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल / सीबीएसई / राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित, पूर्णकालिक रूप से 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं।
छात्रवृत्ति पाने के लिए जरूरी है कि आवेदक के माता-पिता या अभिभावकों की कुल वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) ₹2.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक न हो। यह छात्रवृत्ति किसी भी एक कक्षा में अध्ययन के लिए केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध है। छात्रवृत्ति उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा दी जाएगी जहां आवेदक का निवास (डोमिसाइल) है। इस योजना के तहत सभी पात्र अनुसूचित जाति के छात्रों को निर्धारित अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी।
कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना 2024-25
छात्रवृत्ति का नाम | कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना |
छात्रवृत्ति का उद्देश्य | यह छात्रवृत्ति गरीब परिवारों, खासकर अनुसूचित जाति के छात्रों की पढ़ाई में मदद करती है। इसका लक्ष्य स्कूल छोड़ने की दर घटाना और बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए तैयार करना है। |
पात्रता | छात्रवृत्ति के लिए छात्र होना चाहिए, 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा हो, अनुसूचित जाति से संबंधित हो, और माता-पिता/अभिभावक की कुल आय ₹2.5 लाख प्रति वर्ष से कम या बराबर हो। |
लाभ | छात्रवृत्ति राशि: ₹225 महीना (डे स्कॉलर) / ₹525 महीना (हॉस्टलर), किताब व अन्य सहायता: ₹750/₹1000 सालाना। दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाता है। |
आवश्यक दस्तावेज | आपके लिए आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, आवेदन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो, पिछली परीक्षाओं के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update soon |
ऑफिसियल लिंक | Click here |
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Centrally Sponsored Scheme Of Pre-Matric Scholarship For Scheduled Caste Students Studying In Classes 9th & 10th in hindi
पात्रता
क्रमांक | पात्रता मापदंड |
---|---|
1 | आवेदक एक छात्र होना चाहिए। |
2 | आवेदक 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हो। |
3 | आवेदक अनुसूचित जाति का होना चाहिए। |
4 | आवेदक के माता-पिता/अभिभावक की कुल आय ₹2.5 लाख प्रति वर्ष से कम या बराबर होनी चाहिए। |
लाभ
छात्रवृत्ति राशि (प्रति माह) (एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए):
- डे स्कॉलर छात्रों के लिए: ₹ 225
- होस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए: ₹ 525
पुस्तकें और विशेष अनुदान (प्रति वर्ष):
- डे स्कॉलर छात्रों के लिए: ₹ 750
- होस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए: ₹ 1000
निजी गैर-सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त मासिक भत्ता:
- रीडर भत्ता (नेत्रहीन छात्रों के लिए) – ₹ 160
- परिवहन भत्ता (यदि छात्र शैक्षणिक संस्थान के परिसर में स्थित छात्रावास में नहीं रहते हैं) – ₹ 160
- एस्कॉर्ट भत्ता (केवल गंभीर रूप से विकलांग डे स्कॉलर छात्रों/निचले अंगों में विकलांग छात्रों के लिए) – ₹ 160
- हेल्पर भत्ता (शैक्षणिक संस्थान के छात्रावास में रहने वाले गंभीर रूप से विकलांग छात्रों की सहायता के लिए इच्छुक किसी भी छात्रावास को दिया जाता है) – ₹ 160
- मानसिक रूप से मंद और मानसिक रूप से बीमार छात्रों के लिए कोचिंग भत्ता – ₹ 240
छूट
छात्रवृत्ति मिलने के कुछ अपवाद:
- कक्षा दोहराने पर: यदि किसी छात्र को कोई कक्षा दोबारा पढ़नी पड़ती है, तो उसे उस कक्षा के लिए दूसरी (या बाद की) बार छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
- गलत जानकारी देने पर: अगर किसी छात्र को गलत जानकारी देकर छात्रवृत्ति लेते हुए पाया जाता है, तो उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन प्रक्रिया
चरण 1:
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र (जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है और राज्य सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है) को सभी आवश्यक जानकारी के साथ 30 नवंबर तक स्कूल के प्रधानाध्यापक को जमा करना होगा।
चरण 2:
- प्रधानाध्यापक छात्रों से प्राप्त भरे हुए आवेदन पत्रों की जांच करेंगे और अपनी सिफारिश के साथ उन्हें ब्लॉक / जिला स्तर के अधिकारियों को भेज देंगे।
चरण 3:
- राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन छात्रवृत्ति मंजूरी देने का अधिकार उपयुक्त जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों/स्कूल प्रधानाध्यापकों को सौंपेंगे।
आवश्यक दस्तावेज
छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- निर्धारित प्रारूप में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र की एक प्रति (पहली बार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वालों के लिए)
- छात्र के हस्ताक्षर सहित पासपोर्ट साइज फोटो की एक प्रति (पहली बार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वालों के लिए)
- पास किए गए सभी परीक्षाओं के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री आदि की स्व-सत्यापित प्रतियां
- तहसीलदार से नीचे के रैंक के अधिकृत राजस्व अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र
- स्व-रोजगार करने वाले माता-पिता/अभिभावक की आय घोषणा, जो तहसीलदार से नीचे के रैंक के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के रूप में हो।
- नौकरीपेशा माता-पिता/अभिभावक का उनके नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
- यदि आय का कोई अन्य स्रोत हो, तो राजस्व अधिकारी द्वारा जारी नौकरीपेशा माता-पिता/अभिभावक की समेकित आय प्रमाण पत्र।
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update soon
संपर्क सूत्र
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MSJE), भारत सरकार
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. क्या दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए कोई भत्ता है?
जी हां, दिव्यांगता के प्रकार और गंभीरता के आधार पर मासिक भत्ता दिया जाता है। इसमें रीडर भत्ता, परिवहन भत्ता, एस्कॉर्ट भत्ता, हेल्पर भत्ता और कोचिंग भत्ता शामिल हैं।
2. छात्रवृत्ति का भुगतान कब तक हो जाएगा?
छात्रवृत्ति का भुगतान 1 अप्रैल से या दाखिले के महीने से, जो भी बाद में हो, से शुरू होगा और शैक्षणिक वर्ष के 10 महीनों के लिए दिया जाएगा।
3. क्या छात्रवृत्ति की संख्या की कोई सीमा है?
नहीं। इस योजना में निर्धारित अनुसार अनुसूचित जाति के सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।
4. क्या योजना के लाभों की कोई वैधता है?
छात्रवृत्ति शैक्षणिक वर्ष के दस महीनों के लिए प्रदान की जाएगी।
5. अगर मुझे कक्षा दोबारा करनी पड़े तो क्या मैं छात्रवृत्ति के लिए पात्र रहूंगा?
नहीं। ऐसी स्थिति में छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी।
6. मैं पहले से ही केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा रहा हूं। क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं?
राष्ट्रीय माध्यम-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (शिक्षा मंत्रालय) का लाभ उठाने वाला आवेदक भी इस योजना का लाभ उठा सकता है।
7. क्या कोई आवेदन शुल्क है?
नहीं। पूरी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।
8. क्या मुझे आवेदन जमा करते समय संस्थान/विद्यालय के प्रमुख को आधार कार्ड की एक प्रति संलग्न करनी होगी?
हां, आपको अपने आवेदन के साथ इसे जमा करना होगा।
9. मुझे कैसे पता चलेगा कि आवेदन पत्र में कोई क्षेत्र अनिवार्य है?
अनिवार्य क्षेत्रों के अंत में एक लाल तारांकन चिह्न (*) होता है।
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के छात्रों को 9वीं और 10वीं कक्षा की शिक्षा में आर्थिक मदद प्रदान करती है. यदि आप इस श्रेणी से सम्बन्ध रखते हैं और सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित, पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने का अवसर ना चूकें. पात्रता मापदंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आवेदन प्रक्रिया को समय पर पूरा करें. यह छात्रवृत्ति आपके शिक्षा प्राप्त करने के सपने को साकार करने में सहायक हो सकती है.
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!