मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024-25 | Mukhyamantri Kanya Vivaah Yojana Madhya Pradesh in hindi

Mukhyamantri Kanya Vivaah Yojana Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश सरकार की “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” गरीब बेटियों, विधवाओं और परित्यक्ता बहनों को शादी के समय आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया यहाँ जानें।

Table of Contents

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब बेटियों/ विधवाओं (कल्याणी)/परित्यक्ता बहनों की शादी में आर्थिक मदद करने के लिए “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” शुरू की है।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024-25

योजना का नाममध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
योजना का उद्देश्यमुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी शादी को सुलभ बनाना है।
पात्रता योजना का लाभ लेने के लिए, वधु/वर के अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, वधु की विवाह योग्य आयु हो, परित्यक्ता/विधवा महिलाएं पात्र हों, और विवाह सामूहिक कार्यक्रम में ही संपन्न हो।
लाभमुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत वधु को ₹49,000 की आर्थिक सहायता और सामूहिक विवाह आयोजन समिति को प्रति कन्या ₹6,000 दिए जाते हैं।
आवश्यक दस्तावेजआवेदक का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो और मोबाइल नंबर, अन्य |
आवेदन कैसे करें ऑफलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
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Mukhyamantri Kanya Vivaah Yojana Madhya Pradesh in hindi

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024-25

पात्रता

  • दुल्हन या दूल्हे के अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
  • दुल्हन ने शादी के लिए निर्धारित उम्र पूरी कर ली हो (अभी लड़की के लिए न्यूनतम वैवाहिक आयु 18 साल और लड़के के लिए 21 साल है)।
  • परित्यक्ता महिलाएँ जिन्हें कानूनी रूप से तलाक मिल चुका है।
  • योजना का लाभ लेने के लिए कमाई की कोई सीमा नहीं है, लेकिन लाभार्थी को अपना विवाह केवल तय तारीखों पर होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर ही करना होगा।
  • अकेले विवाह करने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

लाभ

दुल्हन के लिए:

  • खाते में जमा चेक: ₹11,000
  • शादी का उपहार: ₹38,000

सामूहिक विवाह आयोजन समिति के लिए:

  • ₹6,000 प्रति कन्या

आवेदन प्रक्रिया

  • ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदकों को ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत जाना होगा और शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम/नगर पंचायत/नगर परिषद जाना होगा।
  • आवेदकों को आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और उसमें मांगी गई जानकारी भरनी होगी।
  • सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन पत्र नीचे दिए गए कार्यालयों में जमा करना होगा:-
  1. ग्रामीण क्षेत्र के लिए: ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत
  2. शहरी क्षेत्र के लिए: नगर निगम/नगर पंचायत/नगर परिषद
  • लाभार्थियों की योग्यता की जांच करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और शहरी क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम या निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा एक जांच समिति बनाई जाएगी। यह समिति लाभार्थियों की पात्रता की जाँच करेगी।
  • आवेदनों की जाँच के बाद, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना जाएगा। जांच समिति आवेदनों की जांच करेगी और रिपोर्ट जमा करेगी। जांच के बाद पाए गए सभी आवेदनों की पात्रता (पात्र और अपात्र दोनों) का विवरण विवाह पोर्टल में दर्ज किया जाएगा।
  • सामूहिक विवाह कार्यक्रम से 7 दिन पहले उक्त प्रक्रिया को पूरा करना संबंधित स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी होगी। पोर्टल से पात्र जोड़ों के स्वीकृति आदेश और अपात्र पाए गए जोड़ों के अस्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे।
  • पात्र पाए गए सभी आवेदकों को सामूहिक विवाह में उपस्थित होने के लिए सूचित करना होगा और अपात्र आवेदनों को कारण सहित सूचित करना होगा।
  • पात्र जोड़ों के स्वीकृति आदेश विवाह पोर्टल के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे।

जरूरी दस्तावेज

  1. आवेदक का आधार कार्ड।
  2. वोटर आईडी कार्ड।
  3. पासपोर्ट साइज़ फोटो।
  4. मोबाइल नंबर।

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon

संपर्क सूत्र

मध्य प्रदेश, शासन

महत्वपूर्ण लिंक

ऑफलाइन आवेदनक्लिक करें
दिशा-निर्देशक्लिक करें

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. यह योजना क्या है?

यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2006 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद लड़कियों/महिलाओं की शादी में आर्थिक मदद करना है।

2. इस योजना के क्या लाभ हैं?

इस योजना में दुल्हन को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

3. दुल्हन की योग्य आयु क्या है?

दुल्हन की शादी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु होनी चाहिए (वर्तमान में लड़कियों के लिए यह आयु 18 वर्ष है)।

4. दूल्हे की योग्य आयु क्या है?

दूल्हे की भी शादी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु होनी चाहिए (वर्तमान में लड़कों के लिए यह आयु 21 वर्ष है)।

5. क्या परित्यक्ता महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं?

हाँ, लेकिन केवल वे परित्यक्ता महिलाएं जिन्हें कानूनी रूप से तलाक मिल चुका हो।

6. क्या यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है?

नहीं, यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होती है।

7. आर्थिक पात्रता के लिए क्या मापदंड हैं?

इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की आय पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

8. क्या पुरुष भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?

नहीं, यह योजना केवल लड़कियों/महिलाओं/दुल्हनों के लिए है।

9. आवेदन पत्र जमा करते समय कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवेदक का आधार कार्ड 2. वोटर आईडी कार्ड 3. पासपोर्ट साइज फोटो 4. मोबाइल नंबर
अधिक जानकारी के लिए, आप मध्य प्रदेश विवाह पोर्टल पर जा सकते हैं: https://mpvivahportal.nic.in/App/index.html

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। मध्य प्रदेश सरकार की “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” समाज के वंचित वर्ग की बेटियों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से न सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, बल्कि बेटियों के सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की सामाजिक प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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