Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश सरकार की “मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना” के बारे में जानें, जो अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को नए उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण विवरण यहां हिंदी में सरल भाषा में समझें।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग द्वारा 1 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लोगों को कम लागत वाले उपकरण और/या कार्यशील पूंजी प्रदान करना है। इस योजना का लाभ नए उद्योग/व्यवसाय आदि स्थापित करने के लिए दिया जाएगा।
योजना का क्रियान्वयन:
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, भोपाल होगी, और योजना का क्रियान्वयन जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समितियों के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। योजना के लिए उचित वित्तीय प्रावधान अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में किया जाएगा, और तदनुसार भौतिक और वित्तीय लक्ष्य जिला-वार प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, भोपाल द्वारा तय किए जाएंगे।
वित्तीय प्रवाह:
ऋण के वितरण और इकाई की स्थापना के बाद, मार्जिन मनी सहायता और ब्याज सब्सिडी की राशि बैंक शाखा द्वारा परियोजना लागत पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति लिमिटेड, संबंधित जिले से दावा की जाएगी।
विविध:
- बैंक का अर्थ सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक हैं।
- गलत/भ्रामक जानकारी देने या गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर लाभार्थी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।
- लाभार्थी द्वारा ऋण/ब्याज के पुनर्भुगतान/भुगतान में चूक होने पर योजना के तहत पहले दी गई सहायता भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूली योग्य होगी और उक्त स्थिति में भविष्य में दी जाने वाली सहायता भी देय नहीं होगी।
- योजना की व्याख्या/संशोधन के लिए प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, भोपाल सक्षम होंगे।
परिभाषाएँ:
- पूंजीगत लागत और कार्यशील पूंजी का योग परियोजना लागत है।
- परियोजना की स्थापना में लाभार्थी के योगदान के रूप में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा को मार्जिन मनी सहायता कहा जाता है।
- उद्यम शुरू करने के 6 महीने बाद, ऋण वसूली कार्यवाही का प्रारंभिक निलंबन (जिसे मोरेटोरियम कहा जाता है)।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2024-25
योजना का नाम | मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना |
योजना का उद्देश्य | इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को नए उद्योग/व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। |
पात्रता | मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए यह स्वरोजगार योजना है। आवेदक की आयु 18-55 के बीच हो, पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ न ले रहा हो तथा किसी बैंक का डिफ़ॉल्टर न हो। |
लाभ | ₹50,000 तक खर्च, सरकार ₹15,000 तक मदद करेगी, 6 महीने की छूट, 5 साल में कर्ज़ चुकाएँ। |
आवश्यक दस्तावेज | मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड (कोई एक), राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), एससी प्रमाण पत्र और बैंक खाते का विवरण, अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
ऑफिसियल लिंक | Click here |
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Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana Madhya Pradesh in hindi
पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए।
- आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि के अनुसार 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान/सहकारी बैंक का चूककर्ता/दिवालिया चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।
- आवेदक इस योजना के अंतर्गत केवल एक बार ही सहायता के लिए पात्र होगा।
नोट 01: योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ केवल उन्हीं उद्यमों को दिया जाएगा जो मध्यप्रदेश की सीमा के भीतर स्थापित हों)।
नोट 02: यह योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।
लाभ
इस योजना की खास बातें: –
- ज्यादा से ज्यादा खर्च: आप इस योजना में ₹50,000 तक खर्च कर सकते हैं।
- सरकार से मदद: सरकार आपको आपके खर्च का आधा पैसा देगी, लेकिन यह ₹15,000 से ज्यादा नहीं होगा।
- शुरुआत में छूट: आपको कर्ज़ लेने के बाद 6 महीने तक कोई किश्त नहीं देनी होगी।
- कर्ज़ चुकाने का समय: 6 महीने की छूट के बाद, आपको 5 साल के अंदर कर्ज़ चुकाना होगा।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
नया खाता बनाने के लिए:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- आवेदन विकल्प पर क्लिक करें: वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर आपको “मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना” के लिए आवेदन करने का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
- विभाग चुनें: अब आपको योजना से जुड़े अलग-अलग विभागों की सूची दिखेगी।
- सही विभाग चुनें: जिस विभाग से जुड़ी योजना में आप आवेदन करना चाहते हैं, उसे ध्यान से चुनें और क्लिक करें।
- खाता बनाएं: एक नया पृष्ठ खुलेगा। यहां “साइन अप” (खाता बनाएं) विकल्प पर क्लिक करें। मांगी गई सारी जानकारी भरें और “अभी साइन अप करें” पर क्लिक करें।
पहले से बने खाते से आवेदन करने के लिए:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: फिर से आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना” पर क्लिक करें।
- विभाग चुनें: उस विभाग की योजना चुनें जिसके तहत आप आवेदन करना चाहते हैं।
- लॉग इन करें: एक नया पृष्ठ खुलेगा। यहां अपना बनाया हुआ खाता (यूजर आईडी और पासवर्ड) डालकर “लॉग इन” करें और “सबमिट” बटन दबाएं।
- आवेदन भरें: अब आपके सामने आवेदन पत्र आएगा। पूरी जानकारी ध्यान से भरें और अच्छी तरह जाँचने के बाद फॉर्म जमा कर दें।
जरूरी दस्तावेज
- वोटर आईडी
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- अगर हो तो, विकलांगता प्रमाण पत्र (अधिकारी द्वारा जारी)
- अगर हो तो, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (अधिकारी द्वारा जारी)
- बैंक खाते की जानकारी (खाता संख्या, IFSC कोड)
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
संपर्क सूत्र
मध्य प्रदेश, शासन
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मकसद अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के लोगों को कम कीमत पर उपकरण और/या कामकाजी पूंजी देना है। इससे उन्हें नया उद्योग/व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी।
2. किस विभाग ने यह योजना शुरू की है?
मध्य प्रदेश सरकार का औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग।
3. यह योजना कब शुरू की गई थी?
1 अगस्त 2014 को।
4. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
अनुसूचित जाति के वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आते हैं।
5. क्या यह योजना सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है?
जी हाँ, आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
6. इस योजना का लाभ क्या है?
इस योजना के तहत सरकार लाभार्थी को परियोजना की कुल लागत के 50% तक (ज्यादा से ज्यादा ₹15,000/-) मार्जिन मनी देगी।
7. इस योजना के तहत परियोजना की अधिकतम लागत कितनी हो सकती है?
₹50,000/-
8. आवेदक इस योजना का लाभ कितनी बार ले सकता है?
केवल एक बार।
9. इस योजना से किन्हें बाहर रखा गया है?
अगर कोई व्यक्ति किसी और सरकारी उद्यमी/स्वरोजगार योजना का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना के तहत पात्र नहीं होगा।
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि नए उद्यमों की स्थापना और संचालन में भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
यदि आप मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, आप अपने नजदीकी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से संपर्क कर सकते हैं।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!