मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2025-26 | Mukhyamantree Baal Aasheervaad Yojana Madhya Pradesh in hindi

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Written by Tripti Singh

June 10, 2024

Mukhyamantree Baal Aasheervaad Yojana Madhya Pradesh : मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के बारे में जानें: 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को आर्थिक और शैक्षिक सहायता, साथ ही 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता। इस योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना अनाथ बच्चों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। 2025-26 के लिए, इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 4000 रुपये की आर्थिक सहायता और आफ्टर केयर में आने वाले बच्चों को 5000 रुपये से 8000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जा रही है, हालाँकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 9 महीनों से COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को पेंशन नहीं मिल रही है, जिसका कारण केंद्र से फंड न मिलना बताया जा रहा है।

मुख्य बातें:

  • योजना अनाथ बच्चों को स्पॉन्सरशिप और आफ्टर-केयर के तहत सहायता देती है।
  • स्पॉन्सरशिप में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 4000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।
  • आफ्टर-केयर में 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को 5000-8000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं।
  • पात्रता के लिए बच्चे का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना और माता-पिता दोनों का निधन होना आवश्यक है।
  • आवेदन ऑफ़लाइन जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला बाल संरक्षण अधिकारी के माध्यम से किए जा सकते हैं।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना

  • 18 साल से ऊपर के बच्चों को, जो बाल देखभाल संस्थाओं से निकल रहे हैं, उन्हें आर्थिक और शैक्षिक मदद देकर समाज में फिर से स्थापित करना।
  • 18 साल तक के अनाथ बच्चों को, जो अपने रिश्तेदारों या अभिभावकों के साथ रहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता (प्रायोजन) देना।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2025-26

योजना का नाममध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना
योजना का उद्देश्यमुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आर्थिक सहायता, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है, साथ ही 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता (प्रायोजन) देना है।
पात्रता कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों या बाल देखभाल संस्थाओं में रह रहे बच्चों के लिए आर्थिक सहायता, शिक्षा, प्रशिक्षण व स्पॉन्सरशिप की सुविधा है। 18 वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चे, जो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, वे भी स्पॉन्सरशिप के पात्र हैं।
लाभयोजना से युवाओं को इंटर्नशिप, ट्रेनिंग व पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही, 18 साल तक के बच्चों को हर महीने पैसे मिलेंगे और आयुष्मान कार्ड से इलाज होगा।
आवश्यक दस्तावेजआधार कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे की मार्कशीट, अन्य l
आवेदन कैसे करें ऑफलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
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Mukhyamantree Baal Aasheervaad Yojana Madhya Pradesh in hindi

पात्रता

देखभाल के बाद (आफ्टर केयर) के लिए:

  • जो बच्चे किसी बाल देखभाल संस्था में लगातार 5 साल या उससे ज्यादा रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें वे बच्चे भी शामिल हैं जो हाल ही में संस्था छोड़कर गए हैं।
  • अगर बच्चा अनाथ या परित्यक्त है, तो उसे संस्था में रहने की अवधि में छूट दी जाएगी।
  • अगर बच्चे को गोद लेने या पालक देखभाल (फोस्टर केयर) का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन वह बाल देखभाल संस्था में रह रहा है, तो गोद लेने और पालक देखभाल की अवधि को भी पात्रता अवधि में गिना जाएगा।
  • बच्चों को आर्थिक सहायता, इंटर्नशिप, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और शिक्षा निर्धारित समय अवधि के लिए या 24 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, दी जाएगी।

प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) के लिए:

  • बच्चों की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए।
  • बच्चे के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो।
  • बच्चा अपने रिश्तेदार या अभिभावक के साथ रह रहा हो।
  • रिश्तेदार/अभिभावक मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता के अंतर्गत नहीं आने चाहिए

लाभ

योजना के तहत दो तरह की मदद मिलेगी –

  1. आफ्टरकेयर इंटर्नशिप: आपकी पढ़ाई के हिसाब से आपको इंटर्नशिप या नौकरी दी जाएगी। इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। यह पैसा इंटर्नशिप खत्म होने तक या एक साल तक, जो भी पहले हो, मिलेगा। लेकिन यह एक साल से ज्यादा नहीं चलेगा।
  2. वोकेशनल ट्रेनिंग: सरकार आपको मुफ्त में वोकेशनल ट्रेनिंग करवाएगी। ट्रेनिंग पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म वगैरह में हो सकती है। ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। यह पैसा ट्रेनिंग खत्म होने तक या दो साल तक, जो भी पहले हो, मिलेगा। लेकिन यह दो साल से ज्यादा नहीं चलेगा।

तकनीकी, मेडिकल, आयुष और कानूनी पढ़ाई में मदद:

  • नीट, जेईई या क्लैट परीक्षा पास करके सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करने पर हर महीने 5,000 से 8,000 रुपये तक मिलेंगे।
  • पढ़ाई की फीस सरकार भरेगी।

आर्थिक मदद:

  • हर बच्चे को हर महीने 4,000 रुपये मिलेंगे। ये पैसे बच्चे और उसके रिश्तेदार या अभिभावक के जॉइंट अकाउंट में जमा होंगे।
  • यह मदद कम से कम एक साल तक मिलेगी। अगर बच्चे की आर्थिक हालत में सुधार नहीं होता, तो यह और बढ़ाई जा सकती है।
  • लेकिन यह पैसा बच्चे के 18 साल का होने के बाद नहीं मिलेगा।

मेडिकल मदद:

  • हर बच्चे का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा।
  • आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाने पर पैसे नहीं लगेंगे।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

बाल देखभाल संस्थाओं के लिए:

  • 17 साल के बच्चों की पहचान: हर बाल देखभाल संस्था के प्रमुख उन बच्चों की सूची बनाएँगे, जिनकी उम्र 17 साल हो गई है। इन बच्चों के लिए अलग-अलग देखभाल योजना तैयार की जाएगी।
  • सूची और डेटाबेस: जिन बच्चों को इंडस्ट्री में इंटर्नशिप, ट्रेनिंग या आगे की पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है, उनकी अलग से सूची और डेटाबेस बनाया जाएगा।
  • समिति द्वारा जाँच और मंजूरी: इन सभी मामलों की जाँच एक समिति करेगी और मंजूरी देगी। हर साल बच्चों को मंजूरी का आदेश दिया जाएगा। इसके लिए सारी प्रक्रिया पहले से पूरी की जाएगी। मंजूरी के आदेश पोर्टल से ही जारी होंगे।

प्रायोजन योजना के लिए:

  • परिवारों की पहचान: जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) ऐसे परिवारों की पहचान करेंगे, जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। वे इन परिवारों से संपर्क करके आवेदन भरवाएँगे। सारी सुविधाएँ पोर्टल के माध्यम से दी जाएँगी।
  • रिपोर्ट तैयार करना: पोर्टल पर पंजीकृत बच्चे की ‘होम स्टडी रिपोर्ट’ और परिवार की ‘सामाजिक जाँच रिपोर्ट’ जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा तैयार की जाएगी। यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश (प्रायोजन) दिशा-निर्देश, 2020 में दिए गए फॉर्मेट में होगी।
  • बाल कल्याण समिति को सूची: ‘होम स्टडी रिपोर्ट’, ‘सामाजिक जाँच रिपोर्ट’ और अन्य दस्तावेज़ों की जाँच के बाद, ऐसे बच्चों की सूची बनाकर बाल कल्याण समिति को भेजी जाएगी।
  • समिति द्वारा बच्चों की घोषणा: जिला बाल संरक्षण अधिकारी से मिली सूची के अनुसार, बाल कल्याण समिति बच्चों की जाँच करेगी और ‘किशोर न्याय अधिनियम एवं नियम’ की प्रक्रिया का पालन करते हुए, बच्चों को ‘देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे’ घोषित करेगी।

योजना का लाभ: इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा, जिन्हें बाल कल्याण समिति ने ‘देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे’ घोषित किया है। ऐसे बच्चों की सूची, ‘होम

  • स्टडी रिपोर्ट’ और ‘सामाजिक जाँच रिपोर्ट’ के साथ जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा समिति को सिफारिश के लिए भेजी जाएगी।

समिति द्वारा जाँच और मंजूरी: प्रायोजन योजना के तहत परिवार/बच्चे की स्थिति की जाँच और योजना के लाभों को जारी रखने या बंद करने का निर्णय समिति द्वारा किया जाएगा। हर साल हर लाभार्थी के लिए मंजूरी का आदेश जारी किया जाएगा और इसके लिए पूरी प्रक्रिया समय से पहले पूरी की जाएगी। मंजूरी के आदेश पोर्टल से ही जारी होंगे।

जरूरी दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. वोटर आईडी कार्ड
  3. जन्म प्रमाण पत्र
  4. माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
  5. बच्चे की स्कूल मार्कशीट

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon

संपर्क सूत्र

मध्य प्रदेश, शासन

महत्वपूर्ण लिंक

ऑफलाइन आवेदनक्लिक करें
दिशा-निर्देशक्लिक करें

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है?

मध्य प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए “मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना” शुरू की है।

2. इस योजना में किस तरह की सहायता मिलती है?

आफ्टरकेयर (AfterCare)
स्पॉन्सरशिप (Sponsorship)

3. आफ्टरकेयर में किस तरह की सहायता मिलती है?

इंटर्नशिप
व्यवसायिक प्रशिक्षण
तकनीकी, चिकित्सा, आयुष और कानूनी शिक्षा में सहायता

4. स्पॉन्सरशिप में किस तरह की सहायता मिलती है?

आर्थिक सहायता
चिकित्सा सहायता

5. आफ्टरकेयर का लाभ कौन ले सकता है?

जो बच्चे लगातार 5 साल से बाल देखभाल संस्थाओं में रह रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है।

6. स्पॉन्सरशिप का लाभ कौन ले सकता है?

18 साल से कम उम्र के बच्चे, जो इस योजना की शर्तें पूरी करते हों, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है।

7. क्या स्पॉन्सरशिप के लिए कोई उम्र सीमा है?

हाँ, स्पॉन्सरशिप के लिए बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए।

8. इस योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड
वोटर आईडी कार्ड
जन्म प्रमाण पत्र
माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
बच्चे की स्कूल मार्कशीट

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। इस ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की विस्तृत जानकारी आपके सामने रखी है। यह योजना उन सभी बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आर्थिक सहायता से लेकर शिक्षा, प्रशिक्षण और समाज में पुनर्वास तक, इस योजना के माध्यम से सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।

यदि आप या आपके आस-पास कोई ऐसा बच्चा है जो इस योजना का लाभ उठा सकता है, तो देर न करें। आज ही आवेदन करें और अपने सपनों को पंख लगाएँ। आइए, हम सब मिलकर इन बच्चों के जीवन में खुशियाँ और सफलता के रंग भरें।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2025-26 | Mukhyamantree Baal Aasheervaad Yojana Madhya Pradesh in hindi

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Written by Tripti Singh

June 10, 2024

Reading Time : 5 min

Mukhyamantree Baal Aasheervaad Yojana Madhya Pradesh : मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के बारे में जानें: 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को आर्थिक और शैक्षिक सहायता, साथ ही 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता। इस योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना अनाथ बच्चों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। 2025-26 के लिए, इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 4000 रुपये की आर्थिक सहायता और आफ्टर केयर में आने वाले बच्चों को 5000 रुपये से 8000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जा रही है, हालाँकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 9 महीनों से COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को पेंशन नहीं मिल रही है, जिसका कारण केंद्र से फंड न मिलना बताया जा रहा है।

मुख्य बातें:

  • योजना अनाथ बच्चों को स्पॉन्सरशिप और आफ्टर-केयर के तहत सहायता देती है।
  • स्पॉन्सरशिप में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 4000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।
  • आफ्टर-केयर में 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को 5000-8000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं।
  • पात्रता के लिए बच्चे का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना और माता-पिता दोनों का निधन होना आवश्यक है।
  • आवेदन ऑफ़लाइन जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला बाल संरक्षण अधिकारी के माध्यम से किए जा सकते हैं।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना

  • 18 साल से ऊपर के बच्चों को, जो बाल देखभाल संस्थाओं से निकल रहे हैं, उन्हें आर्थिक और शैक्षिक मदद देकर समाज में फिर से स्थापित करना।
  • 18 साल तक के अनाथ बच्चों को, जो अपने रिश्तेदारों या अभिभावकों के साथ रहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता (प्रायोजन) देना।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2025-26

योजना का नाममध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना
योजना का उद्देश्यमुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आर्थिक सहायता, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है, साथ ही 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता (प्रायोजन) देना है।
पात्रता कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों या बाल देखभाल संस्थाओं में रह रहे बच्चों के लिए आर्थिक सहायता, शिक्षा, प्रशिक्षण व स्पॉन्सरशिप की सुविधा है। 18 वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चे, जो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, वे भी स्पॉन्सरशिप के पात्र हैं।
लाभयोजना से युवाओं को इंटर्नशिप, ट्रेनिंग व पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही, 18 साल तक के बच्चों को हर महीने पैसे मिलेंगे और आयुष्मान कार्ड से इलाज होगा।
आवश्यक दस्तावेजआधार कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे की मार्कशीट, अन्य l
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Mukhyamantree Baal Aasheervaad Yojana Madhya Pradesh in hindi

पात्रता

देखभाल के बाद (आफ्टर केयर) के लिए:

  • जो बच्चे किसी बाल देखभाल संस्था में लगातार 5 साल या उससे ज्यादा रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें वे बच्चे भी शामिल हैं जो हाल ही में संस्था छोड़कर गए हैं।
  • अगर बच्चा अनाथ या परित्यक्त है, तो उसे संस्था में रहने की अवधि में छूट दी जाएगी।
  • अगर बच्चे को गोद लेने या पालक देखभाल (फोस्टर केयर) का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन वह बाल देखभाल संस्था में रह रहा है, तो गोद लेने और पालक देखभाल की अवधि को भी पात्रता अवधि में गिना जाएगा।
  • बच्चों को आर्थिक सहायता, इंटर्नशिप, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और शिक्षा निर्धारित समय अवधि के लिए या 24 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, दी जाएगी।

प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) के लिए:

  • बच्चों की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए।
  • बच्चे के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो।
  • बच्चा अपने रिश्तेदार या अभिभावक के साथ रह रहा हो।
  • रिश्तेदार/अभिभावक मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता के अंतर्गत नहीं आने चाहिए

लाभ

योजना के तहत दो तरह की मदद मिलेगी –

  1. आफ्टरकेयर इंटर्नशिप: आपकी पढ़ाई के हिसाब से आपको इंटर्नशिप या नौकरी दी जाएगी। इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। यह पैसा इंटर्नशिप खत्म होने तक या एक साल तक, जो भी पहले हो, मिलेगा। लेकिन यह एक साल से ज्यादा नहीं चलेगा।
  2. वोकेशनल ट्रेनिंग: सरकार आपको मुफ्त में वोकेशनल ट्रेनिंग करवाएगी। ट्रेनिंग पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म वगैरह में हो सकती है। ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। यह पैसा ट्रेनिंग खत्म होने तक या दो साल तक, जो भी पहले हो, मिलेगा। लेकिन यह दो साल से ज्यादा नहीं चलेगा।

तकनीकी, मेडिकल, आयुष और कानूनी पढ़ाई में मदद:

  • नीट, जेईई या क्लैट परीक्षा पास करके सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करने पर हर महीने 5,000 से 8,000 रुपये तक मिलेंगे।
  • पढ़ाई की फीस सरकार भरेगी।

आर्थिक मदद:

  • हर बच्चे को हर महीने 4,000 रुपये मिलेंगे। ये पैसे बच्चे और उसके रिश्तेदार या अभिभावक के जॉइंट अकाउंट में जमा होंगे।
  • यह मदद कम से कम एक साल तक मिलेगी। अगर बच्चे की आर्थिक हालत में सुधार नहीं होता, तो यह और बढ़ाई जा सकती है।
  • लेकिन यह पैसा बच्चे के 18 साल का होने के बाद नहीं मिलेगा।

मेडिकल मदद:

  • हर बच्चे का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा।
  • आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाने पर पैसे नहीं लगेंगे।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

बाल देखभाल संस्थाओं के लिए:

  • 17 साल के बच्चों की पहचान: हर बाल देखभाल संस्था के प्रमुख उन बच्चों की सूची बनाएँगे, जिनकी उम्र 17 साल हो गई है। इन बच्चों के लिए अलग-अलग देखभाल योजना तैयार की जाएगी।
  • सूची और डेटाबेस: जिन बच्चों को इंडस्ट्री में इंटर्नशिप, ट्रेनिंग या आगे की पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है, उनकी अलग से सूची और डेटाबेस बनाया जाएगा।
  • समिति द्वारा जाँच और मंजूरी: इन सभी मामलों की जाँच एक समिति करेगी और मंजूरी देगी। हर साल बच्चों को मंजूरी का आदेश दिया जाएगा। इसके लिए सारी प्रक्रिया पहले से पूरी की जाएगी। मंजूरी के आदेश पोर्टल से ही जारी होंगे।

प्रायोजन योजना के लिए:

  • परिवारों की पहचान: जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) ऐसे परिवारों की पहचान करेंगे, जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। वे इन परिवारों से संपर्क करके आवेदन भरवाएँगे। सारी सुविधाएँ पोर्टल के माध्यम से दी जाएँगी।
  • रिपोर्ट तैयार करना: पोर्टल पर पंजीकृत बच्चे की ‘होम स्टडी रिपोर्ट’ और परिवार की ‘सामाजिक जाँच रिपोर्ट’ जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा तैयार की जाएगी। यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश (प्रायोजन) दिशा-निर्देश, 2020 में दिए गए फॉर्मेट में होगी।
  • बाल कल्याण समिति को सूची: ‘होम स्टडी रिपोर्ट’, ‘सामाजिक जाँच रिपोर्ट’ और अन्य दस्तावेज़ों की जाँच के बाद, ऐसे बच्चों की सूची बनाकर बाल कल्याण समिति को भेजी जाएगी।
  • समिति द्वारा बच्चों की घोषणा: जिला बाल संरक्षण अधिकारी से मिली सूची के अनुसार, बाल कल्याण समिति बच्चों की जाँच करेगी और ‘किशोर न्याय अधिनियम एवं नियम’ की प्रक्रिया का पालन करते हुए, बच्चों को ‘देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे’ घोषित करेगी।

योजना का लाभ: इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा, जिन्हें बाल कल्याण समिति ने ‘देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे’ घोषित किया है। ऐसे बच्चों की सूची, ‘होम

  • स्टडी रिपोर्ट’ और ‘सामाजिक जाँच रिपोर्ट’ के साथ जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा समिति को सिफारिश के लिए भेजी जाएगी।

समिति द्वारा जाँच और मंजूरी: प्रायोजन योजना के तहत परिवार/बच्चे की स्थिति की जाँच और योजना के लाभों को जारी रखने या बंद करने का निर्णय समिति द्वारा किया जाएगा। हर साल हर लाभार्थी के लिए मंजूरी का आदेश जारी किया जाएगा और इसके लिए पूरी प्रक्रिया समय से पहले पूरी की जाएगी। मंजूरी के आदेश पोर्टल से ही जारी होंगे।

जरूरी दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. वोटर आईडी कार्ड
  3. जन्म प्रमाण पत्र
  4. माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
  5. बच्चे की स्कूल मार्कशीट

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon

संपर्क सूत्र

मध्य प्रदेश, शासन

महत्वपूर्ण लिंक

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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है?

मध्य प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए “मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना” शुरू की है।

2. इस योजना में किस तरह की सहायता मिलती है?

आफ्टरकेयर (AfterCare)
स्पॉन्सरशिप (Sponsorship)

3. आफ्टरकेयर में किस तरह की सहायता मिलती है?

इंटर्नशिप
व्यवसायिक प्रशिक्षण
तकनीकी, चिकित्सा, आयुष और कानूनी शिक्षा में सहायता

4. स्पॉन्सरशिप में किस तरह की सहायता मिलती है?

आर्थिक सहायता
चिकित्सा सहायता

5. आफ्टरकेयर का लाभ कौन ले सकता है?

जो बच्चे लगातार 5 साल से बाल देखभाल संस्थाओं में रह रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है।

6. स्पॉन्सरशिप का लाभ कौन ले सकता है?

18 साल से कम उम्र के बच्चे, जो इस योजना की शर्तें पूरी करते हों, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है।

7. क्या स्पॉन्सरशिप के लिए कोई उम्र सीमा है?

हाँ, स्पॉन्सरशिप के लिए बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए।

8. इस योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड
वोटर आईडी कार्ड
जन्म प्रमाण पत्र
माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
बच्चे की स्कूल मार्कशीट

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। इस ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की विस्तृत जानकारी आपके सामने रखी है। यह योजना उन सभी बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आर्थिक सहायता से लेकर शिक्षा, प्रशिक्षण और समाज में पुनर्वास तक, इस योजना के माध्यम से सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।

यदि आप या आपके आस-पास कोई ऐसा बच्चा है जो इस योजना का लाभ उठा सकता है, तो देर न करें। आज ही आवेदन करें और अपने सपनों को पंख लगाएँ। आइए, हम सब मिलकर इन बच्चों के जीवन में खुशियाँ और सफलता के रंग भरें।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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