Marriage Grant Scheme in hindi : आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹20,000 का अनुदान प्राप्त करें। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी यहाँ प्राप्त करें।
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विवाह अनुदान योजना परिचय
अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है ताकि उस परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब परिवारों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए नियमित प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के असहाय, गरीब और बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है।
विवाह अनुदान योजना 2025
योजना का नाम | विवाह अनुदान योजना |
योजना का उद्देश्य | यह योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान प्रदान करती है ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। |
लाभ | प्रत्येक विवाह के लिए 20,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। |
पात्रता | अन्य पिछड़ा वर्ग (पिछड़े वर्गों में अल्पसंख्यकों को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की बेटियों के लिए। शहरी क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। लड़की और लड़के की आयु क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। |
आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह की तिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र (विवाह निमंत्रण पत्र), विधवा / दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले में दस्तावेजी प्रमाण और बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज, अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
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विवाह अनुदान योजना: अन्य पिछड़ा वर्ग
विवरण
यह योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य ऐसे परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब परिवारों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत असहाय, गरीब और बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान देने का प्रावधान है।
लाभ
प्रत्येक विवाह के लिए ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
पात्रता
- अन्य पिछड़ा वर्ग (पिछड़े वर्गों में अल्पसंख्यकों को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की बेटियाँ।
- शहरी क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय ₹56,460/- और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में तहसील द्वारा जारी ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करना होगा।
- पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला या विधवा आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- एक परिवार से अधिकतम 02 बेटियों को विवाह अनुदान की अनुमति होगी।
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक को जन सुविधा केंद्रों, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदक को विवाह की तिथि से 90 दिन पहले या विवाह के 90 दिन बाद तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, सभी स्व-सत्यापित अपलोड किए गए दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह की तिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र (विवाह निमंत्रण पत्र), विधवा/दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले में दस्तावेजी प्रमाण और बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज प्रिंट आउट के रूप में अपने पास रखेंगे।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह की तिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र (विवाह निमंत्रण पत्र)
- विधवा/दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले में दस्तावेजी प्रमाण
- बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज
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Marriage Grant Scheme in hindi
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
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संपर्क सूत्र
उत्तर प्रदेश सरकार
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
विवाह अनुदान योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: विवाह अनुदान योजना क्या है?
उत्तर: यह योजना राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
प्रश्न 2: इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर: राज्य की ऐसी महिलाएं जो योजना के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं।
प्रश्न 3: दुल्हन/महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?
उत्तर: दुल्हन/महिलाओं की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
प्रश्न 4: दूल्हे/लड़कों के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?
उत्तर: दूल्हे/लड़कों की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
प्रश्न 5: क्या यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है?
उत्तर: नहीं, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
प्रश्न 6: आर्थिक पात्रता मानदंड क्या है?
उत्तर: शहरी क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रश्न 7: क्या निराश्रित/विधवा महिलाएं भी इसके लिए आवेदन कर सकती हैं?
उत्तर: हाँ, वे आवेदन कर सकती हैं और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रश्न 8: एक परिवार की कितनी लड़कियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है?
उत्तर: एक परिवार से अधिकतम 2 बेटियों को विवाह अनुदान की अनुमति होगी।
प्रश्न 9: इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर:
आवेदकों को जन सुविधा केंद्रों, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा।
ऑनलाइन मोड में, आवेदक अपने आधार नंबर का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 10: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है?
उत्तर: निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें: https://www.shadianudan.upsdc.gov.in/Avedak_KYC.aspx
प्रश्न 11: आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
उत्तर:
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
इंटरमीडिएट मार्कशीट
आवेदक की तस्वीर
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता मिलती है और परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलती है।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!