Kanya Vivah Sahayta Yojana in hindi : निर्माण श्रमिकों के लिए खुशखबरी! जानिए बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता योजना के बारे में पूरी जानकारी – पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, और आवश्यक दस्तावेज़।
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कन्या विवाह सहायता योजना परिचय
इस योजना का मुख्य उद्देश्य भवन और अन्य निर्माण प्रक्रियाओं में काम करने वाले लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों और पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों की विवाह योग्य बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और अवैध प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए वयस्क विवाह जैसी कानूनी व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है।
वे सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना के तहत पात्र होंगे, जो बोर्ड के नवीनतम विधिवत पंजीकृत सदस्य हैं, साथ ही ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक की बेटी या पंजीकृत महिला श्रमिक स्वयं की आयु सरकार द्वारा समय-समय पर तय की गई आयु से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत, ऐसे अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिन्होंने पंजीकरण के बाद कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) की बोर्ड सदस्यता अवधि पूरी कर ली है, लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
विवाह के पूरा होने के एक वर्ष के भीतर, लोक सेवा केंद्र / बोर्ड की वेबसाइट से सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ एक आवेदन करना होगा, लेकिन सामूहिक विवाह के मामले में, विवाह के लिए नियत तिथि से 15 दिन पहले आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
कन्या विवाह सहायता योजना 2025
योजना का नाम | कन्या विवाह सहायता योजना |
योजना का उद्देश्य | यह योजना पंजीकृत श्रमिकों और महिला निर्माण श्रमिकों की विवाह योग्य बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, साथ ही बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए कानूनी विवाह को प्रोत्साहित करती है। |
लाभ | योजना के तहत, लाभार्थी को ₹55,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अंतरजातीय विवाह के मामले में, यह राशि ₹61,000 होती है। सामूहिक विवाह के मामले में, प्रति जोड़े ₹65,000 और आयोजक को ₹7,000 प्रति जोड़े का भुगतान किया जाता है। |
पात्रता | लाभार्थी को बोर्ड का पंजीकृत सदस्य होना चाहिए और कम से कम एक वर्ष (365 दिन) की सदस्यता अवधि पूरी करनी चाहिए। आवेदन विवाह के एक वर्ष के भीतर या सामूहिक विवाह के मामले में 15 दिन पहले किया जाना चाहिए। |
आवश्यक दस्तावेज | आयु प्रमाण पत्र, विवाह कार्ड, परिवार रजिस्टर, फोटो, रोजगार प्रमाण पत्र, स्व-घोषणा पत्र, अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
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बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता योजना: निर्माण श्रमिकों के लिए वरदान
विवरण
यह योजना निर्माण श्रमिकों और महिला निर्माण श्रमिकों को उनकी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकना और कानूनी रूप से विवाह को प्रोत्साहित करना है।
योजना के मुख्य बिंदु:
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी बोर्ड में सदस्यता कम से कम 1 वर्ष (365 दिन) पूरी हो चुकी है, वे इस योजना के पात्र हैं।
- लाभार्थी की बेटी या महिला श्रमिक की आयु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से कम नहीं होनी चाहिए।
- शादी के एक वर्ष के भीतर जन सेवा केंद्र या बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा। सामूहिक विवाह के मामले में, शादी की तारीख से 15 दिन पहले आवेदन किया जा सकता है।
लाभ
- सामान्य विवाह के लिए ₹55,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- अंतरजातीय विवाह के लिए ₹61,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- सामूहिक विवाह (कम से कम 11 जोड़ों के) के लिए ₹65,000 प्रति जोड़े की आर्थिक सहायता और आयोजक को ₹7,000 प्रति जोड़े के हिसाब से भुगतान किया जाता है।
- सामूहिक विवाह में वर-वधू के लिए ₹5,000 प्रति व्यक्ति की दर से कपड़ों की खरीद के लिए राशि दी जाती है।
- पंजीकृत महिला श्रमिक स्वयं की शादी के लिए भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, बशर्ते उनके माता-पिता ने इस योजना का लाभ न लिया हो।
- पुनर्विवाह के मामले में, तलाकशुदा या विधवा महिलाओं को सामूहिक विवाह के बराबर लाभ मिलेगा।
पात्रता
- निर्माण श्रमिक का बोर्ड में पंजीकरण और कम से कम 365 दिन की सदस्यता।
- शादी के 1 वर्ष के भीतर आवेदन (सामूहिक विवाह के मामले में 15 दिन पहले)।
- बेटी का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य।
- अधिकतम 2 बच्चों के लिए लाभ सीमित।
- वर और वधू की आयु क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
- शादी के एक वर्ष के भीतर (सामूहिक विवाह के मामले में 15 दिन पहले) जन सेवा केंद्र या बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- बेटी और वर की आयु का प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / परिवार रजिस्टर)।
- विवाह कार्ड (स्थानीय ग्राम प्रधान / तहसीलदार / पार्षद द्वारा प्रमाणित)।
- गोद ली हुई बेटी के मामले में, संबंधित दस्तावेज।
- लाभार्थी का परिवार रजिस्टर / राशन कार्ड।
- वर-वधू का फोटोग्राफ (श्रमिक द्वारा सत्यापित)।
- पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण कार्य में नियोजित होने का प्रमाण पत्र / स्व-घोषणा पत्र।
- राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी समान योजना का लाभ न लेने का स्व-घोषणा पत्र।
- पुनर्विवाह के मामले में, तलाक का आदेश या पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
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Kanya Vivah Sahayta Yojana in hindi
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
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संपर्क सूत्र
उत्तर प्रदेश सरकार
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
कन्या विवाह सहायता योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: क्या यह योजना केवल सजातीय विवाह के लिए है?
उत्तर: नहीं, अंतर्जातीय विवाह को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
प्रश्न 2: लाभार्थियों को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा?
उत्तर: सजातीय विवाह के लिए 55,000/- रुपये।
प्रश्न 3: अंतर्जातीय विवाह के लिए कितनी राशि मिलेगी?
उत्तर: अंतर्जातीय विवाह के लिए 61,000/- रुपये।
प्रश्न 4: कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
प्रश्न 5: आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर लोक सेवा केंद्र/बोर्ड की वेबसाइट से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। सामूहिक विवाह के मामले में, विवाह की तिथि से 15 दिन पहले आवेदन किया जा सकता है।
सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो इस योजना के तहत पात्र होंगे, जो बोर्ड के नवीनतम विधिवत पंजीकृत सदस्य हैं, साथ ही ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की आयु या स्वयं पंजीकृत महिला श्रमिक की आयु सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिन्होंने पंजीकरण के बाद बोर्ड की कम से कम एक वर्ष (365 दिन) की सदस्यता पूरी कर ली है, वे इस योजना के तहत लाभों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
प्रश्न 6: किस प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता है?
उत्तर:
संबंधित पुत्री और वर की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / परिवार रजिस्टर की स्व-सत्यापित प्रति।
विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान / तहसीलदार / पार्षद / पार्षद द्वारा प्रमाणित और सत्यापित होना चाहिए।
यदि पुत्री गोद ली गई है, तो उससे संबंधित अभिलेख प्रमाणित रूप में।
लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक का परिवार रजिस्टर / राशन कार्ड या उसके समकक्ष रिकॉर्ड।
विवाह करने वाले वर और वधू के फोटोग्राफ की स्व-सत्यापित प्रति, मजदूर द्वारा सत्यापित।
पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों के लिए भवन और अन्य निर्माण प्रक्रियाओं में काम करने के लिए निर्धारित प्रारूप में रोजगार / स्व-घोषणा प्रमाण पत्र।
पंजीकृत मजदूर के लिए एक स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उसने राज्य या केंद्र सरकार के तहत चलने वाली किसी भी समान योजना में लाभ प्राप्त नहीं किया है।
स्तर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति एक आवश्यक रिकॉर्ड के रूप में आवश्यक होगी। पुनर्विवाह के मामलों में देय लाभ की राशि सामूहिक विवाह के मामलों में देय राशि के बराबर होगी।
पंजीकृत मजदूर द्वारा राज्य या केंद्र सरकार के अधीन संचालित किसी समान योजना में लाभ प्राप्त करने की स्थिति में, उक्त योजना का लाभ देय नहीं होगा।
प्रश्न 7: अगर बेटी गोद ली गई है तो कौन सा दस्तावेज चाहिए?
उत्तर: यदि पुत्री गोद ली गई है, तो गोद लेने से संबंधित सभी कानूनी दस्तावेज प्रमाणित रूप में जमा करने होंगे।
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। यह योजना निर्माण श्रमिकों के लिए एक वरदान है जो उन्हें अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाकर, श्रमिक अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!