GST Exemption Certificate Scheme in hindi : 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कार खरीदने पर जीएसटी में छूट! जानिए भारी उद्योग मंत्रालय की “जीएसटी छूट प्रमाणपत्र योजना” के बारे में और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं।
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जीएसटी छूट प्रमाणपत्र योजना परिचय
भारी उद्योग मंत्रालय ने “जीएसटी छूट प्रमाणपत्र योजना” शुरू की है। यह योजना 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए है। इस योजना के तहत, ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कार खरीदने पर जीएसटी में छूट मिलती है।
जीएसटी छूट प्रमाणपत्र योजना 2025-26
योजना का नाम | जीएसटी छूट प्रमाणपत्र योजना |
योजना का उद्देश्य | यह योजना दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना चाहती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में समान रूप से भाग ले सकें। |
पात्रता | 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वे खुद गाड़ी चलाएँ या नहीं। छोटी कार (4 मीटर तक, 1200cc पेट्रोल/LPG/CNG या 1500cc डीजल इंजन) खरीदने पर जीएसटी में छूट मिलेगी। प्रमाण पत्र 3 महीने के लिए मान्य होगा, इसी अवधि में कार खरीदनी होगी। |
लाभ | इस प्रमाणपत्र से दिव्यांगजन कार खरीद पर जीएसटी में 10% की छूट (18% जीएसटी, बिना सेस) का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन मिलने के एक महीने के भीतर प्रमाणपत्र जारी हो जाता है और 6 महीने तक मान्य रहता है। |
आवश्यक दस्तावेज | कार खरीदने के लिए जीएसटी छूट हेतु आधार, पैन, यूडीआईडी/विकलांगता प्रमाण पत्र, पिछले 3 साल का आयकर रिटर्न, 5 साल तक छूट न लेने और गाड़ी न बेचने का स्व-घोषणा पत्र, गाड़ी और डीलर का विवरण, और आरटीओ का नाम , अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन & ऑफलाइन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
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GST Exemption Certificate Scheme in hindi
पात्रता
- कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से विकलांग हो (ऑर्थोपेडिक), और जिसकी स्थायी विकलांगता 40% या उससे अधिक हो, वह इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकता है। चाहे वह खुद गाड़ी चलाए या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
- इस योजना के तहत आप 4 मीटर से कम लंबाई वाली और 1200 सीसी (पेट्रोल, LPG या CNG) या 1500 सीसी (डीजल) से कम इंजन क्षमता वाली कार खरीद सकते हैं। कार ऑटोमैटिक या मैन्युअल, दोनों ही चलेंगी।
- GST में छूट पाने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो जारी होने की तारीख से तीन महीने के लिए वैध होगा। छूट का लाभ उठाने के लिए आपको तीन महीने के अंदर गाड़ी खरीदनी होगी।
लाभ
- यह सर्टिफिकेट आपको गाड़ी खरीदने पर GST में 10% की छूट दिला सकता है और कोई सेस नहीं लगेगा। मतलब, अगर आप यह सर्टिफिकेट इस्तेमाल करते हैं, तो आपको गाड़ी की कीमत पर 28% GST और सेस देने की बजाय सिर्फ 18% GST देना होगा। सेस बिलकुल नहीं लगेगा।
- अगर आपका आवेदन सही तरीके से भरा हुआ है, तो यह सर्टिफिकेट आपको एक महीने के अंदर मिल जाएगा। यह सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से 6 महीने के लिए वैध रहेगा।
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आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
इच्छुक और योग्य आवेदक अपना आवेदन पत्र, सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ, नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं:
अवर सचिव (एईआई अनुभाग) भारी उद्योग विभाग उद्योग भवन, कमरा नंबर 428 नई दिल्ली 110011 फ़ोन: 011-23061490
गाड़ी खरीदने के बाद, आवेदक को 30 दिन के अंदर भारी उद्योग विभाग को गाड़ी की खरीद और रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी देनी होगी।
ऑनलाइन
जीएसटी छूट प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें:
- वेबसाइट पर जाएँ: सबसे पहले, अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर https://dhigecs.heavyindustry.gov.in/ वेबसाइट खोलें।
- रजिस्ट्रेशन करें: अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो “REGISTER” बटन पर क्लिक करें। अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालें। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे डालकर वेरिफाई करें। अगर आपके पास UDID नंबर है, तो उसे भी डालें।
- पासवर्ड बनाएँ: एक मजबूत पासवर्ड बनाएँ जिसमें कम से कम एक छोटा अक्षर, एक बड़ा अक्षर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर हो। पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए। कैप्चा कोड डालें, नियम और शर्तें मानें, और “REGISTER” पर क्लिक करें।
- अकाउंट एक्टिवेट करें: अपने ईमेल पर एक 4 अंकों का OTP आएगा। उस OTP को डालकर अपना अकाउंट एक्टिवेट करें।
- डैशबोर्ड भरें: अब अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें। आपको यूजर डैशबोर्ड दिखेगा, जहाँ आपको अपनी जानकारी भरनी है। “Draft” बटन पर क्लिक करके जानकारी सेव करें।
- आवेदन जमा करें: डैशबोर्ड में सभी जरूरी (*) जानकारी भरें। “Next” पर क्लिक करके आगे बढ़ें और अगले पेज (SCR-11) पर भी जरूरी जानकारी भरें। सब कुछ भरने के बाद “Final Submit” पर क्लिक करें।
- आवेदन की स्थिति देखें: Application Status पेज (SCR-12) पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। जब आपका आवेदन “Approved” हो जाए, तो “Download Certificate” पर क्लिक करके अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
- वाहन की जानकारी अपडेट करें: वाहन खरीदने के बाद, “Update Vehicle Details” (SCR-14) पर क्लिक करके अपने वाहन का नंबर और खरीद की तारीख डालें।
- नया वाहन/कंपनी जोड़ें: अगर आपका वाहन या कंपनी लिस्ट में नहीं है, तो “Add New OEM/Company Request” (SCR-15) पर क्लिक करके जरूरी जानकारी दें।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी) या दिव्यांगता प्रमाण पत्र (केंद्र सरकार/राज्य सरकार/जिला सरकार द्वारा जारी, जिसमें जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर के साथ उनका नाम और पंजीकरण संख्या हो)
- पिछले तीन सालों का इनकम टैक्स रिटर्न
- स्व-घोषणा जिसमें लिखा हो कि आपने पिछले पांच सालों में इस छूट का लाभ नहीं लिया है और आप जीएसटी छूट का लाभ उठाने के बाद 5 साल तक गाड़ी नहीं बेचेंगे। यह घोषणा Annexure C में दिए गए फॉर्मेट में होनी चाहिए।
- गाड़ी के मॉडल की जानकारी, जिसे आप खरीदना चाहते हैं, साथ ही डीलर का नाम जिससे आप गाड़ी खरीदेंगे और RTO का नाम जहां गाड़ी रजिस्टर होगी।
ध्यान दें: अगर आपके पास ऊपर बताए गए मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं हैं, तो आपको Annexure B भरना होगा। इसमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और सिविल सर्जन रैंक के अधिकारियों के हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए, जिसमें उनका नाम और पंजीकरण संख्या लिखी हो।
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
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संपर्क सूत्र
भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार |
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन & ऑफलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
जीएसटी छूट प्रमाणपत्र योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
१. वाहन खरीदने के बाद, वाहन का विवरण कैसे अपडेट करें?
वाहन खरीदने के बाद, आप पोर्टल पर वाहन संख्या और खरीद की तारीख डालकर अपने वाहन का विवरण अपडेट कर सकते हैं।
२. क्या यह योजना नई और पुरानी दोनों तरह की गाड़ियों के लिए उपलब्ध है?
योजना के दिशानिर्देशों में योग्य वाहनों के लिए मानदंड बताए गए हैं, लेकिन नई या पुरानी कारों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है।
३. क्या ऑनलाइन आवेदन को ड्राफ्ट के रूप में सहेजा जा सकता है और बाद में पूरा किया जा सकता है?
हाँ, ऑनलाइन आवेदन को यूजर डैशबोर्ड में ड्राफ्ट के रूप में सहेजा जा सकता है और बाद में पूरा किया जा सकता है।
४. अगर कोई आवेदक वाहन खरीदने के लिए तीन महीने की समय सीमा चूक जाता है तो क्या होगा?
वाहन खरीदने के लिए तीन महीने की समय सीमा चूकने का मतलब है कि आवेदक रियायत का लाभ नहीं उठा पाएगा, और उसे फिर से आवेदन करना पड़ सकता है।
५. क्या कोई व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है यदि वह स्वयं वाहन नहीं चलाता है?
हाँ, यह योजना उन दोनों व्यक्तियों के लिए खुली है जो स्वयं वाहन चलाते हैं और जो नहीं चलाते हैं।
६. वाहन खरीद के लिए 10% जीएसटी रियायत की गणना कैसे की जाती है?
योग्य आवेदकों के लिए 10% जीएसटी रियायत की गणना मानक जीएसटी दर, जो कि 28% है, को घटाकर 18% करके की जाती है।
७. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी समस्याओं का सामना करने पर आवेदकों को क्या करना चाहिए?
यदि ऑनलाइन आवेदन के दौरान तकनीकी समस्याएं आती हैं, तो सहायता के लिए दिए गए सहायता या हेल्पडेस्क से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
८. क्या स्व-घोषणा पत्र के लिए कोई विशिष्ट प्रारूप या टेम्पलेट है, या आवेदक इसे स्वयं तैयार कर सकते हैं?
यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह योजना की आवश्यकताओं को पूरा करता है, स्व-घोषणा पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
९. पंजीकरण प्रक्रिया में ओटीपी का क्या महत्व है?
ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) का उपयोग सत्यापन के लिए किया जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि आवेदक की संपर्क जानकारी मान्य है।
१०. यदि किसी आवेदक का विकलांगता प्रमाण पत्र जिला सरकार से है तो क्या प्रक्रिया है?
यदि विकलांगता प्रमाण पत्र जिला सरकार से है, तो उस पर जारीकर्ता प्राधिकारी के उचित हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए, और नाम और पंजीकरण संख्या का उल्लेख होना चाहिए।
११. आवेदन जमा करने के बाद प्रमाण पत्र जारी होने में आमतौर पर कितना समय लगता है?
प्रमाण पत्र आमतौर पर पूरा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर जारी कर दिया जाता है।
१२. क्या आप ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान पासवर्ड बनाने के लिए आवश्यक विशिष्टताओं के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं?
पासवर्ड में कम से कम एक छोटा अक्षर, एक बड़ा अक्षर, एक संख्या, एक विशेष वर्ण होना चाहिए और कम से कम 8 वर्ण लंबा होना चाहिए।
१३. इस योजना के लिए वाहन की इंजन क्षमता कैसे निर्धारित की जाती है?
इंजन क्षमता ईंधन के प्रकार (पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, या डीजल) पर आधारित है और रियायत के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट सीमा को पूरा करना चाहिए।
१४. जीएसटी रियायत का लाभ उठाने के बाद अगर कोई पांच साल के भीतर वाहन बेच देता है तो क्या परिणाम होंगे?
यदि वाहन पांच साल के भीतर बेच दिया जाता है, तो आवेदक पर जुर्माना या अन्य कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। जीएसटी छूट प्रमाणपत्र योजना, दिव्यांगजनों के लिए वाहन खरीदना आसान बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनने और समाज में समान रूप से भाग लेने का अवसर भी देती है।
यह योजना सरकार के प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वह समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रयासरत है। दिव्यांगजन भी इस योजना का लाभ उठाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!