Disha Early Intervention and School Readiness Scheme in hindi : दिशा-प्रारंभिक हस्तक्षेप और विद्यालय तत्परता योजना के बारे में जानें, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप और समर्थन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम योजना के उद्देश्यों, लाभों और दिशा केंद्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
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दिशा शीघ्र हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता योजना परिचय
निर्भाशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिशा-प्रारंभिक हस्तक्षेप और विद्यालय तत्परता योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत 0-10 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों (दिव्यांग) के लिए चिकित्सा, प्रशिक्षण और परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करने के माध्यम से प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए दिशा केंद्र स्थापित करना है।
दिशा शीघ्र हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता योजना 2024-25
योजना का नाम | दिशा शीघ्र हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता योजना |
योजना का उद्देश्य | इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को प्रारंभिक हस्तक्षेप प्रदान करना और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना है। |
पात्रता | दिशा केंद्र में नामांकन के लिए PwD की आयु 0-10 वर्ष होनी चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के तहत कवर की गई विकलांगता (ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, बहु-विकलांगता) होनी चाहिए। |
लाभ | दिव्यांगों के लिए डे-केयर सेवाएं, थेरेपी, प्रशिक्षण और परिवार को समर्थन, नियमित परामर्श, परिवहन सुविधा, और विशेषज्ञों द्वारा प्रगति की नियमित मूल्यांकन जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। |
आवश्यक दस्तावेज | Hindi: नामांकन फॉर्म, जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि का प्रमाण, विकलांगता प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा से नीचे परिवार या आय प्रमाण पत्र, माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र (स्थानीय), अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑफलाइन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
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Disha Early Intervention and School Readiness Scheme in hindi
पात्रता
निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं जो दिशा केंद्र के अंतर्गत नामांकन के लिए एक PwD के पास होना चाहिए:-
- PwD 0-10 वर्ष की आयु वर्ग का होना चाहिए।
- PwD को राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के अंतर्गत शामिल विकलांगताओं में से एक होना चाहिए, जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता हैं।
लाभ
दिव्यांगों के लिए डे केयर सुविधाएं
- डे केयर: दिन में कम से कम 4 घंटे के लिए दिव्यांगों के लिए डे केयर सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।
- स्टाफिंग: चिकित्सा, प्रशिक्षण और परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए।
- काउंसलिंग: दैनिक जीवन गतिविधियों (एडीएल) के लिए विशेष रूप से माता-पिता या अभिभावकों को काउंसलिंग और मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। आरओ द्वारा नियमित रूप से फॉलो-अप के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होगा कि माता-पिता या अभिभावक न्यूनतम संख्या में काउंसलिंग सत्रों में भाग लेते हैं।
- परिवहन सुविधाएं: पंजीकृत संगठन भी दिव्यांगों के लिए परिवहन सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, यदि यह दोनों के लिए पारस्परिक रूप से उपयुक्त हो।
- मूल्यांकन और मूल्यांकन: दिव्यांगों का मूल्यांकन और मूल्यांकन संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा नियमित रूप से किया जाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझा जा सके और साथ ही दिव्यांगों की प्रगति की निगरानी की जा सके।
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अपवाद
PwD को समर्थ योजना के तहत पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
Disha केंद्र में PwD का नामांकन
ऐसे करें नामांकन:
- अभिभावक के साथ आएं: PwD व्यक्ति को अपने अभिभावक या संरक्षक के साथ Disha केंद्र में आना चाहिए।
- ज़रूरी दस्तावेज़ लाएं: उन्हें आवश्यक दस्तावेज़ भी साथ लाने होंगे।
- मूल्यांकन टेस्ट: Disha केंद्र PwD व्यक्ति का मूल्यांकन टेस्ट करेगा।
- स्कूल के लिए उपयुक्तता: अगर वे स्कूल जाने के लिए उपयुक्त हैं तो उन्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा। अभिभावक स्कूल का चुनाव कर सकते हैं या Disha केंद्र में ही रख सकते हैं। अगर वे रुचि नहीं दिखाते हैं तो वे वापस जा सकते हैं।
- Disha केंद्र में नामांकन: अगर अभिभावक Disha केंद्र में नामांकन चाहते हैं तो अगला कदम बढ़ाया जाएगा।
- आर्थिक सहायता: संबंधित RO (Registered Organization) LIG/BPL फंडिंग के लिए पात्रता जांच करेगा। आमतौर पर National Trust RO की जानकारी के आधार पर फंडिंग करता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सत्यापन भी कर सकता है।
- नामांकन फॉर्म और दस्तावेज़: अभिभावक या संरक्षक को नामांकन फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करना होगा। RO प्रत्येक PwD व्यक्ति के लिए अलग फाइल रखेगा।
- सफल सत्यापन के बाद: सफल सत्यापन के बाद, PwD व्यक्ति को Disha केंद्र में नामांकित किया जाएगा। उन्हें पुष्टि आईडी कार्ड या स्टार्टर किट प्रदान किया जाएगा। Disha के प्रतिनिधि उन्हें विवरण समझाएंगे।
- Niramaya स्वास्थ्य बीमा: Disha के प्रतिनिधि Niramaya स्वास्थ्य बीमा के बारे में जानकारी देंगे और अगर अभिभावक चाहें तो PwD व्यक्ति का पंजीकरण करने में मदद करेंगे।
जरूरी दस्तावेज
नामांकन फॉर्म
- जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि का प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बीपीएल प्रमाण पत्र या माता-पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, जो संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (LIG या BPL परिवार के लिए)
- माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र
- निवास (स्थानीय) प्रमाण पत्र (LIG माता-पिता या अभिभावक के मामले में या परिवहन सुविधा का लाभ उठाने वाले विकलांग के माता-पिता के लिए अनिवार्य)
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
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संपर्क सूत्र
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार |
महत्वपूर्ण लिंक
ऑफलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
दिशा शीघ्र हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
यह योजना क्या है?
दिशा-प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत 0-10 वर्ष आयु के विकलांग व्यक्तियों (PwD) के लिए चिकित्सा, प्रशिक्षण और परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करने के माध्यम से प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए दिशा केंद्र स्थापित करना है।
किस विभाग ने इस योजना को शुरू किया?
दिशा-प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता योजना को विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया था।
इस योजना के मुख्य लाभ क्या हैं?
दिशा केंद्र/पंजीकृत संगठन (RO) को PwD को डे केयर, स्टाफिंग, बुनियादी ढांचा, आकलन और मूल्यांकन आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।
PwD इन सुविधाओं को कहां से प्राप्त कर सकते हैं?
PwD दिशा केंद्र या पंजीकृत संगठन से लाभ उठा सकते हैं।
योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
यह बच्चों के लिए एक प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता योजना है।
क्या ये सुविधाएँ केवल बच्चों के लिए लागू होंगी?
नहीं, इस योजना का उद्देश्य बच्चों और माता-पिता दोनों को प्रशिक्षण (विशेष रूप से स्कूल तत्परता) और परामर्श प्रदान करना है।
इस योजना के तहत कौन शामिल होगा?
0-10 वर्ष आयु के विकलांग व्यक्ति (PwD) इस योजना के तहत शामिल होंगे।
दिशा केंद्र में PwD का नामांकन प्रक्रिया क्या है?
PwD के माता-पिता/अधिकृत संरक्षक को दिशा केंद्र में एक साथ आना होगा। फिर केंद्र एक चिकित्सक या परामर्शदाता की मदद से PwD आकलन परीक्षण आयोजित करेगा।
नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
नामांकन फॉर्म।
जन्म प्रमाण पत्र या PwD के जन्म तिथि का प्रमाण।
विकलांगता प्रमाण पत्र।
संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी माता-पिता या अभिभावक का बीपीएल प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र (LIG या BPL परिवार के लिए)।
माता-पिता या अभिभावक का आईडी प्रमाण।
निवास (स्थानीय) प्रमाण (LIG माता-पिता या अभिभावक के मामले में या परिवहन सुविधा का लाभ उठाने वाले PwD के माता-पिता के मामले में अनिवार्य)।
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। दिशा-प्रारंभिक हस्तक्षेप और विद्यालय तत्परता योजना दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से स्थापित दिशा केंद्रों का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को आवश्यक चिकित्सा, प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करना है, ताकि वे अपने पूर्ण क्षमता तक पहुंच सकें और समाज में सफलतापूर्वक भागीदारी कर सकें।
इस तरह के प्रयासों से दिव्यांगता को एक बाधा नहीं, बल्कि एक चुनौती के रूप में देखने और स्वीकार करने की दिशा में एक सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!