साइकिल वितरण योजना 2024-25 | Cycle Distribution Scheme in hindi

Cycle Distribution Scheme in hindi : मध्य प्रदेश सरकार की “साइकिल वितरण योजना” आदिवासी छात्राओं को शिक्षा जारी रखने में कैसे मदद करती है, जानें। इस योजना का उद्देश्य, लाभार्थी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी इस ब्लॉग पोस्ट में पढ़ें।

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Table of Contents

साइकिल वितरण योजना परिचय

मध्य प्रदेश सरकार के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा “साइकिल वितरण योजना” चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य गाँव की छात्राओं को साइकिल प्रदान करना है ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इस योजना के अंतर्गत, कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली आदिवासी छात्राएँ जिन्हें स्कूल पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है और जिन्हें कक्षा 9वीं में साइकिल नहीं मिली है, उन्हें साइकिल की कीमत के बराबर नकद राशि दी जाती है।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करना और उनकी शिक्षा को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की सभी अनुसूचित जनजाति की लड़कियां कक्षा 10वीं के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखें, भले ही उन्हें दूसरे गाँवों में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दाखिला लेना पड़े।

साइकिल वितरण योजना 2024-25

योजना का नामसाइकिल वितरण योजना
योजना का उद्देश्यइस योजना का उद्देश्य दूर रहने वाली आदिवासी छात्राओं को साइकिल या उसकी कीमत देकर उनकी उच्च शिक्षा को सुलभ बनाना और बीच में पढ़ाई छोड़ने से रोकना है।
पात्रता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की छात्रा हो, कक्षा 11 में पढ़ रही हो, स्कूल 2 किमी से दूर हो, और उसे 9वीं में साइकिल न मिली हो। आय सीमा नहीं है।
लाभइस योजना में, साइकिल की कीमत के बराबर राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाती है।
आवश्यक दस्तावेजपासपोर्ट साइज़ फोटो, आधार कार्ड, मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, पिछली कक्षा की उत्तीर्ण मार्कशीट, बैंक खाते का विवरण/बैंक पासबुक, अन्य आवश्यक दस्तावेज़ (यदि आवश्यक हों)।
आवेदन कैसे करें  ऑफलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
ऑफिसियल लिंकClick here
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Cycle Distribution Scheme in hindi

साइकिल वितरण योजना 2024-25 | Cycle Distribution Scheme in hindi

पात्रता

  • आवेदक एक छात्रा होनी चाहिए।
  • छात्रा मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • छात्रा 11वीं कक्षा में पढ़ रही होनी चाहिए।
  • छात्रा अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होनी चाहिए।
  • जिस छात्रा को कक्षा 9 में साइकिल नहीं मिली, वह इस योजना के तहत पात्र है।
  • छात्रा को अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए 2 किमी से अधिक की यात्रा करनी चाहिए।
  • छात्रा के परिवार की वार्षिक आय पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

लाभ

इस योजना के तहत, साइकिल की कीमत के बराबर नकद राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

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आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

इस योजना का लाभ पाने के लिए, योग्य लड़कियां अपने ज़िले के ज़िला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिवासी कल्याण विभाग के ज़िला कार्यालय, या अपने स्कूल/संस्था के प्रधानाचार्य से संपर्क कर सकती हैं।

ध्यान दें: ज़िला कलेक्टर के पास साइकिल आपूर्ति योजना के तहत योग्य लड़कियों को वित्तीय सहायता देने का अधिकार है।

जरूरी दस्तावेज

ज़रूरी दस्तावेज़:-

  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • आधार कार्ड
  • मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • समग्र आईडी
  • पिछली कक्षा की पासिंग मार्कशीट
  • बैंक खाते की जानकारी / बैंक पासबुक
  • अगर ज़रूरत हो तो बाकी ज़रूरी कागज़ात

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
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संपर्क सूत्र

मध्य प्रदेश, शासन

महत्वपूर्ण लिंक

ऑफलाइन आवेदनक्लिक करें
दिशा-निर्देशक्लिक करें

साइकिल वितरण योजना: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए शिक्षा जारी रखने को प्रोत्साहित करना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है।

2. कौन इस योजना के लिए पात्र है?

मध्य प्रदेश की मूल निवासी छात्राएं
कक्षा 11 में अध्ययनरत
अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित
कक्षा 9 में साइकिल प्राप्त नहीं की हो
स्कूल पहुंचने के लिए 2 किमी से अधिक की दूरी तय करती हों

3. क्या पात्रता के लिए वार्षिक पारिवारिक आय पर कोई प्रतिबंध है?

नहीं, इस योजना के तहत पात्रता के लिए वार्षिक पारिवारिक आय पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

4. योजना का लाभ कैसे प्रदान किया जाता है?

लाभ एक साइकिल की लागत के बराबर नकद राशि के रूप में प्रदान किया जाता है, जिसे सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा किया जाता है।

5. पात्र छात्राएं योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकती हैं?

पात्र छात्राएं जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला कार्यालय, या संबंधित स्कूल/संस्था के प्राचार्य से संपर्क कर सकती हैं।

6. इस योजना के तहत वित्तीय सहायता को मंजूरी देने का अधिकार किसके पास है?

जिला कलेक्टर को साइकिल आपूर्ति योजना के तहत पात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता को मंजूरी देने का अधिकार है।

7. क्या दूसरे राज्यों की छात्राएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?

नहीं, केवल मध्य प्रदेश की मूल निवासी छात्राएं ही पात्र हैं।

8. क्या कक्षा 9 में साइकिल प्राप्त करने वाली छात्रा कक्षा 11 में फिर से आवेदन कर सकती है?

नहीं, यह योजना विशेष रूप से उन छात्राओं के लिए है जिन्हें कक्षा 9 में साइकिल नहीं मिली थी।

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। “साइकिल वितरण योजना” मध्य प्रदेश सरकार का एक सराहनीय कदम है जो आदिवासी छात्राओं की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह योजना न केवल दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली छात्राओं के लिए शिक्षा तक पहुँच को सुगम बनाती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर करती है। आशा है कि इस योजना के माध्यम से अधिक से अधिक आदिवासी छात्राएँ अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगी और अपने सपनों को साकार कर सकेंगी।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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