Credit Based Schemes For SC – Micro Credit Finance : अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए खुशखबरी! सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सूक्ष्म वित्त योजना से अपना स्वरोजगार शुरू करें। ₹1,40,000 तक के ऋण पर सिर्फ 2% ब्याज (अनुसूचित जाति संस्थाओं के लिए) पाएं। योजना के बारे में विस्तार से जानने के लिए लेख पढ़ें!
अनुसूचित जाति के लिए ऋण आधारित योजनाएँ – सूक्ष्म ऋण वित्त का परिचय
अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के उद्यमियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से एक सूक्ष्म वित्त योजना है। यह योजना छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुदान देती है जो आपको आमदनी कमाने में मदद करेगी। आपको परियोजना की लागत का अधिकतम 90% लोन के रूप में मिल सकता है, जो कि ₹1,40,000 तक है।
यहाँ लोन के बारे में कुछ और जानकारी है:
- लोन की राशि: परियोजना लागत का अधिकतम 90% (अधिकतम ₹1,40,000)
- ब्याज दर:
- अनुसूचित जाति (SC) संस्थाओं को – 2% प्रति वर्ष
- लोन लेने वाले को – 5% प्रति वर्ष
ध्यान दें: यह योजना अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के उद्यमियों के लिए है।
अनुसूचित जाति के लिए ऋण आधारित योजनाएँ – सूक्ष्म ऋण वित्त 2024-25
छात्रवृत्ति का नाम | अनुसूचित जाति के लिए ऋण आधारित योजनाएँ – सूक्ष्म ऋण वित्त |
छात्रवृत्ति का उद्देश्य | अनुसूचित जाति के उद्यमियों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण योजना । |
पात्रता | यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों के लिए है। |
लाभ | कुल मिलाकर, यह योजना ₹140,000 तक के ऋण प्रदान करती है जिसका पुनर्भुगतान 42 मासिक किस्तों में 5% ब्याज दर के साथ किया जाता है। ऋण पर 3 महीने की मोहलत अवधि भी लागू होती है। |
आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update soon |
ऑफिसियल लिंक | Click here |
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Credit Based Schemes For SC – Micro Credit Finance in hindi
पात्रता
ये योजना अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए है।
लाभ
वित्तीय सहायता
- छोटे आय सृजन गतिविधियों को शुरू करने के लिए आपको सरकार से वित्तीय मदद मिल सकती है।
- आपको परियोजना लागत का अधिकतम 90% या ₹1,40,000 तक की राशि मिल सकती है।
- ब्याज दर सिर्फ 5% है।
वापसी अवधि
- आपको 3 साल 6 महीने के अंदर लोन की राशि वापस करनी होगी। किस्तें तिमाही (हर तीन महीने में) होंगी।
- इसमें 3 महीने की मोहलत अवधि भी शामिल है, जिसके दौरान आपको किस्त membayar (मा bayar) नहीं करनी होगी।
ध्यान दें
- सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत लोन चुकाने के बाद, आप एनएसएफडीसी योजना के तहत भी लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित एससीए से संपर्क करना होगा।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
अगर आप लोन लेने के लिए इच्छुक हैं और योग्य हैं, तो अपने नजदीकी चैनलिंग एजेंसी से संपर्क करें. आप इन एजेंसियों की लिस्ट https://nsfdc.nic.in/channel-patrners/ पर देख सकते हैं.
लोन के लिए आवेदन करने का तरीका:
- अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति जिनकी सालाना पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है, वही लोन लेने के योग्य हैं.
- इन लोगों को जिला कार्यालय, राज्य चैनलिंग एजेंसियों (एससीए) में आवेदन जमा करना होगा.
- जिला कार्यालय आपका आवेदन जांचने के बाद उसे मुख्य कार्यालय भेज देगा.
- मुख्य कार्यालय आपके प्रोजेक्ट प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. अगर प्रस्ताव अच्छा लगा तो उसे स्वीकृति के लिए एनएसएफडीसी के पास भेजा जाएगा.
- आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सरकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (माइक्रोफाइनेंस) आदि जैसी अन्य चैनलिंग एजेंसियों के पास भी आवेदन कर सकते हैं.
- एनएसएफडीसी ने इन संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन किया है.
- चयनित प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा. स्वीकृति के बाद, स्वीकृति पत्र (एलओआई) शर्तों के साथ एससीए/आरआरबी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/एनबीएफसी-एमएफआई आदि को भेजे जाएंगे.
- शर्तों को स्वीकार करने और जरूरी नियमों को पूरा करने के बाद, राशि का भुगतान एनएसएफडीसी द्वारा किया जाएगा. इसके बाद, राशि को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए बैंकों को भेजा जाएगा.
- लोन चुकाने का समय और तरीका राज्य चैनलिंग एजेंसियों (एससीए) द्वारा तय किया जाएगा |
आवश्यक दस्तावेज
एनएसएफडीसी की योजना का लाभ उठाने के लिए, आपको चैनलिंग एजेंसी के कार्यालय में उनके बताए गए फॉर्म में आवेदन जमा करना होगा। इस फॉर्म में आपके व्यापार का विवरण और जाति, आय, अनुभव आदि के दस्तावेजों की कॉपी जमा करनी होगी।
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update soon
संपर्क सूत्र
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MSJE), भारत सरकार
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन/ ऑफलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
अनुसूचित जाति के लिए ऋण आधारित योजनाएँ – सूक्ष्म ऋण वित्त के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1- मोहलत अवधि (Moratorium Period) क्या है?
लोन की मोहलत अवधि वो खास समय होता है, जिस दौरान लोन लेने वाले व्यक्ति को लोन की रकम वापस करने की जरूरत नहीं होती। इसे आप किस्त (EMI) चुकाने शुरू करने से पहले का एक इंतظार का समय समझ सकते हैं।
प्रश्न 2- क्या ये योजना सभी अनुसूचित जाति के लोगों को लोन देती है?
नहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (NSfdc) सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति के लोगों को ही लोन देता है। जिनकी सालाना पारिवारिक आय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ₹3.00 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
प्रश्न 3- ये योजना किस तरह मदद करती है?
अगर आप इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं, तो आपको चैनलिंग एजेंसियों (Channelizing Agencies) से संपर्क करना चाहिए।
प्रश्न 4- मैं किन परियोजनाओं के लिए इस योजना का लाभ उठा सकता/सकती हूं?
ये कुछ उदाहरण हैं, जिन तरह की परियोजनाओं के लिए आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं:
ईंट बनाने का कारखाना
रेडीमेड कपड़े बनाना
हथकरघा/पावरलूम
हस्तशिल्प बनाना
जूते बनाना
चांदी के आभूषण बनाना
बेकरी
बांस का फर्नीचर बनाना
बैटरी बनाना
साइकिल रिपेयरिंग की दुकान
साइकिल सीट कवर बनाना
बायोगैस प्लांट
मोमबत्ती बनाना
कार की सीट बनाना
सीमेंट ब्लॉक बनाना
कोयर उद्योग
कालीन बनाना
तांबे के बर्तन बनाना
कॉपियां और रजिस्टर बनाना
अदरक और हल्दी का प्रसंस्करण
ग्रेनाइट टाइल्स
हस्तनिर्मित कागज
आभूषणों की पॉलिशिंग यूनिट
पत्थर क्रशिंग
सुपारी बनाना
प्रिंटिंग प्रेस
फर्नीचर बनाना
आटा चक्की
सॉफ्ट टॉय बनाना
कढ़ाई/बुनाई का काम
ऊनी कपड़े/शॉल बनाना
होजरी यूनिट
जूट का कपड़ा/बैग बनाना
चमड़े के कपड़े
चमड़े का प्रसंस्करण
चमड़े और रेक्सिन के सामान
चूना भट्टे
प्लास्टिक बैग बनाना
मिट्टी के बर्तन
पाउच बनाना
पावरलूम
झींगा पालन
रबर उद्योग
जूता/चप्पल बनाना
छाता बनाना
फाइबर ग्लास से बनी चीजें बनाना
मिनरल वाटर बॉटलिंग प्लांट
तेल मिल
आरी का कारखाना
सॉफ्ट/स्टफ्ड टॉय बनाना
ध्यान दें: ये सिर्फ एक उदाहरण है। पूरी लिस्ट के लिए, चैनलिंग एजेंसियों से संपर्क करें।
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह सूक्ष्म वित्त योजना (Micro Finance Scheme) उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक सराहनीय पहल है। यह योजना 1,40,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो कम आय वाली आय सृजन गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण राशि है। 90% तक की परियोजना लागत के लिए सहायता प्राप्त करना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रारंभिक पूंजी जुटाने में एक बड़ी छलांग लगा सकता है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के इच्छुक उद्यमियों को आगे आना चाहिए और अपना व्यवसाय शुरू करने की दिशा में पहला कदम उठाना चाहिए। वि अधिक जानकारी के लिए, आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://socialjustice.gov.in/ देख सकते हैं।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!