सारांश (Summary) : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु या विकलांगता होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है।
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निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना परिचय
उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण कामगारों के लिए एक बहुत अच्छी योजना शुरू की है, जिसका नाम है “निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना”।
यह योजना उन सभी निर्माण कामगारों के लिए है जो उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं। अगर किसी कामगार की दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है या वो अपंग हो जाता है, तो इस योजना के तहत उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है।
निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना 2025
योजना का नाम | निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना |
योजना का उद्देश्य | यह योजना उत्तर प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु या विकलांगता होने पर उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। |
लाभ | योजना के तहत मृत्यु होने पर ₹5,25,000 तक और विकलांगता होने पर ₹4,00,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए भी ₹25,000 की अलग से सहायता राशि शामिल है। |
पात्रता | इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। मृत्यु होने पर आश्रित माता-पिता, पति/पत्नी, बेटी और 21 वर्ष से कम आयु के बेटे को लाभ मिल सकता है। |
आवश्यक दस्तावेज | मृत्यु प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,बैंक खाता विवरण,दुर्घटना रिपोर्ट ,विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो),स्व-घोषणा पत्र, अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन & ऑफलाइन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
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निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना उत्तर प्रदेश: एक संक्षिप्त विवरण
विवरण
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में निर्माण श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
लाभ
मृत्यु लाभ:
- दुर्घटना के कारण मृत्यु: ₹5,25,000/-
- आश्रितों को: ₹5,00,000/- (लगभग ₹9,395/- प्रति माह 5 वर्षों के लिए)
- अंतिम संस्कार के लिए: ₹25,000/- एकमुश्त
- प्राकृतिक कारणों से मृत्यु: ₹2,25,000/-
- आश्रितों को: ₹2,00,000/- (लगभग ₹8,736/- प्रति माह 2 वर्षों के लिए)
- अंतिम संस्कार के लिए: ₹25,000/- एकमुश्त
- कार्यस्थल पर मृत्यु: ₹1,00,000/- एकमुश्त
विकलांगता लाभ:
- 100% स्थायी विकलांगता: ₹4,00,000/- (लगभग ₹9,172/- प्रति माह 4 वर्षों के लिए)
- 50% से 99% स्थायी विकलांगता: ₹3,00,000/- (लगभग ₹8,953/- प्रति माह 3 वर्षों के लिए)
- 26% से 49% स्थायी विकलांगता: ₹2,00,000/- (लगभग ₹8,736/- प्रति माह 2 वर्षों के लिए)
पात्रता
- आवेदक/लाभार्थी का श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- केवल परिवार के सदस्य ही मृत्यु लाभ प्राप्त कर सकते हैं:
- आश्रित माता-पिता
- पति/पत्नी
- बेटी
- बेटा (केवल 21 वर्ष से कम आयु का)
- आत्महत्या के मामले में मृत्यु लाभ लागू नहीं होगा।
- हत्या, सर्पदंश, बिजली गिरने, प्रसव और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों को सामान्य मौत माना जाएगा और उसके अनुसार लाभ देय होगा।
- निर्माण श्रमिक के मृत्यु लाभ के दावे में, यदि आश्रित आवेदन करता है तो आश्रित का आधार प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन:
- आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएं।
- आवश्यक विवरण प्रदान करें।
- सर्किल चुनें।
- योजना का नाम चुनें।
- पंजीकृत आधार नंबर दर्ज करें।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- “आवेदन पत्र खोलें” पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करें।
- आवेदक/श्रमिक विवरण
- बच्चे का विवरण
- बैंक खाते का विवरण
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
- आवेदन अनुरोध जमा करें।
ऑफलाइन:
- श्रम विभाग के कार्यालय में जाएं।
- आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवश्यक विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन पत्र जमा करें।
पंजीकरण कैसे प्राप्त करें:
- आवेदक को आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाना होगा।
- आवश्यक विवरण प्रदान करें।
- आधार नंबर दर्ज करें।
- सर्किल चुनें।
- जिला चुनें।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- पंजीकरण अनुरोध जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज
- मृत्यु प्रमाण पत्र: ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति।
- बैंक खाते की फोटोकॉपी: आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते की पासबुक की एक फोटोकॉपी।
- आईडी कार्ड की फोटोकॉपी: आवेदक के आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी।
- दुर्घटना रिपोर्ट:
- पंजीकृत श्रमिक: पंजीकृत श्रमिकों के लिए, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट/पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों की आवश्यकता होती है।
- अपंजीकृत श्रमिक: यदि मृतक श्रमिक अपंजीकृत था, तो दुर्घटना का प्रमाण प्रदान करें, जैसे प्राथमिक सूचना रिपोर्ट या कार्यस्थल दुर्घटना रिपोर्ट।
- विकलांगता दस्तावेज:
- प्रमाण पत्र और रिपोर्ट: विकलांगता के मामले में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र और प्रथम सूचना रिपोर्ट या चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करें।
- स्व-घोषणा: सभी पंजीकृत श्रमिकों/आवेदकों को एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्हें राज्य या केंद्र सरकार की समान योजनाओं से लाभ नहीं मिला है।
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Nirmaan Kamgar Mrtyu Va Divyangta Sahayta Yojana in hindi
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
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संपर्क सूत्र
उत्तर प्रदेश सरकार
महत्वपूर्ण लिंक
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निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
यह योजना किस बारे में है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा “निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना” पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है।
इस योजना के क्या लाभ हैं?
इस योजना के तहत वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं।
किस प्रकार के वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं?
दो प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं:
मृत्यु लाभ
विकलांगता लाभ
मृत्यु के मामले में कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर: ₹5,25,000/-
प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर: ₹2,25,000/-
कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर: ₹1,00,000/- एकमुश्त
विकलांगता के मामले में कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
100% स्थायी विकलांगता होने पर: ₹4,00,000/-
50% से 99% स्थायी विकलांगता होने पर: ₹3,00,000/-
26% से 49% स्थायी विकलांगता होने पर: ₹2,00,000/-
योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?
सबसे पहले श्रम विभाग में अपना पंजीकरण कराएँ।
आवश्यक दस्तावेजों के साथ श्रम विभाग में आवेदन पत्र जमा करें।
पंजीकरण लिंक क्या है?
आवेदन लिंक क्या है?
आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
मृत्यु प्रमाण पत्र
बैंक खाते की फोटोकॉपी
दुर्घटना रिपोर्ट (यदि लागू हो)
विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
स्व-घोषणा पत्र
क्या परिवार के सदस्यों के लिए कोई आयु सीमा है?
पुत्र को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। पुत्र को लाभ तभी मिलेगा जब उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो।
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा योजना है। यह योजना दुर्घटना या बीमारी के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें कठिन समय से उबरने में मदद करती है।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!