Marriage Incentive Reward Scheme in hindi : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दिव्यांगजनों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ कैसे उठाएं, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यहां प्राप्त करें।
Join WhatsApp Group | Click here |
Join Telegram channel | Click here |
विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना परिचय
यह एक राज्य प्रायोजित योजना है और केवल उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी नागरिक ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की गई थी, जिसमें दिव्यांगजन को विवाह करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। विवाह राज्य के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होना चाहिए और एक या दोनों दिव्यांगजन होने चाहिए।
विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2025
योजना का नाम | विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना |
योजना का उद्देश्य | दिव्यांगजन के विवाह को प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। |
लाभ | विवाह के लिए दिव्यांगजन को ₹15,000 से ₹35,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पुरुष दिव्यांग को ₹15,000, महिला दिव्यांग को ₹20,000 और दोनों के दिव्यांग होने पर ₹35,000 की सहायता राशि मिलती है। |
पात्रता | न्यूनतम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी 18 से 45 वर्ष की आयु (महिला) / 21 से 45 वर्ष की आयु (पुरुष) आयकर दाता नहीं विवाह पंजीकृत हो |
आवश्यक दस्तावेज | आयु प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र, फोटो, विकलांगता प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
ऑफिसियल लिंक | Click here |
हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें | Click here |
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें | Click here |
हमारे व्हात्सप्प ग्रुप से जुड़े – | Click here |
हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े – | Click here |
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
विवरण
यह एक राज्य प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की गई है जिसके तहत विवाह करने वाले दिव्यांगजनों को पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। विवाह राज्य के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होना चाहिए और जोड़े में से एक या दोनों दिव्यांग होने चाहिए।
लाभ
- दिव्यांग पुरुष के मामले में: 15,000/- रुपये प्रदान किए जाते हैं।
- दिव्यांग महिला के मामले में: 20,000/- रुपये प्रदान किए जाते हैं।
- यदि पुरुष और महिला दोनों दिव्यांग हैं: 35,000/- रुपये प्रदान किए जाते हैं।
पात्रता
- न्यूनतम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र।
- दंपत्ति उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए या कम से कम पांच वर्षों से वहां का निवासी होना चाहिए।
- दंपत्ति में से किसी भी सदस्य को किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया हो।
- विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विवाह के समय लड़के की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- दंपत्ति में से कोई भी आयकर दाता नहीं है।
- विवाह पंजीकृत होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
- सबसे पहले, आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- अब, पंजीकरण पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र भरें। i. दंपत्ति की विकलांगता का प्रकार और प्रतिशत। ii. दंपत्ति का नाम। iii. दंपत्ति का वर्तमान पता। iv. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- आवेदन पत्र जमा करें।
ध्यान दें: आवेदन पत्र में उल्लिखित सभी बिंदुओं पर वांछित जानकारी देनी होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने जिले के जिला विकलांग सशक्तिकरण कार्यालय में 15 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
- आयु प्रमाण पत्र
- पता प्रमाण पत्र
- फोटो
- विकलांगता प्रतिशत प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
हमारे व्हात्सप्प ग्रुप से जुड़े – | Click here |
हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े – | Click here |
Marriage Incentive Reward Scheme in hindi
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
Join WhatsApp Group | Click here |
Join Telegram channel | Click here |
संपर्क सूत्र
उत्तर प्रदेश सरकार
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
१. इस योजना का उद्देश्य क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह के लिए विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 1997 से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को विवाह के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
२. योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
यदि पुरुष दिव्यांग है: 15,000/- रुपये
यदि महिला दिव्यांग है: 20,000/- रुपये
यदि दोनों दिव्यांग हैं: 35,000/- रुपये
३. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी दिव्यांग जोड़े, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
४. क्या दिव्यांगता का कोई न्यूनतम प्रतिशत होना चाहिए?
हाँ, न्यूनतम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए और यह राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
५. लड़की/दुल्हन के लिए पात्रता आयु क्या है?
विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
६. लड़के/दूल्हे के लिए पात्रता आयु क्या है?
विवाह के समय लड़के की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
७. क्या दूसरे राज्य के जोड़े इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, जोड़े को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए या कम से कम पांच साल से वहां का निवासी होना चाहिए।
८. जोड़ों के लिए वित्तीय पात्रता क्या है?
दंपत्ति में से कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
९. योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले, आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
अब, पंजीकरण पर क्लिक करें।
आवेदन पत्र भरें।
आवेदन पत्र जमा करें।
१०. कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है?
आयु प्रमाण पत्र
पता प्रमाण पत्र
फोटोग्राफ
दिव्यांगता प्रतिशत प्रमाण पत्र
विवाह प्रमाण पत्र
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि समाज में दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती है।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!