Mukhya mantri Krishak Udyami Yojana Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के किसान परिवारों के लिए खुशखबरी! जानिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत कैसे 50 हजार से 10 लाख तक का लोन लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर किसान भी बन सकते हैं आत्मनिर्भर।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना
मध्य प्रदेश सरकार की ‘मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना’ किसानों के बेटे-बेटियों को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए 50 हज़ार से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन देती है। यह लोन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के ज़रिए दिया जाता है। इससे आर्थिक रूप से कमज़ोर किसान परिवार भी अपना व्यापार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति उनके विकास में रुकावट नहीं बनेगी।
योजना के तहत, सामान्य वर्ग के लोगों को पूंजी लागत का 15% और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के लोगों को पूंजी लागत का 20% दिया जाएगा। इससे राज्य के नागरिकों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2024-25
योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना |
योजना का उद्देश्य | मध्य प्रदेश के किसान परिवारों के लिए खुशखबरी! जानिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत कैसे 50 हजार से 10 लाख तक का लोन लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर किसान भी बन सकते हैं आत्मनिर्भर। |
पात्रता | मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी, 18-45 वर्ष की आयु, न्यूनतम 10वीं पास, आयकरदाता नहीं और माता-पिता के पास कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। |
लाभ | 10 लाख से अधिक के प्रोजेक्ट पर सामान्य वर्ग को 15%, BPL को 20% और महिला उद्यमियों को ब्याज में 6% की सब्सिडी मिलेगी। 10 लाख से कम के प्रोजेक्ट पर सामान्य वर्ग को 15% और विशेष वर्ग को 30% अनुदान मिलेगा। विमुक्त घुमंतू जनजातियों को 30% और भोपाल गैस पीड़ित परिवारों को अतिरिक्त 20% की सहायता मिलेगी। |
आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, खेत के कागज़, आय प्रमाण पत्र, पता प्रमाण, फोटो, मोबाइल नंबर और 10वीं की मार्कशीट, अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन & ऑफलाइन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
ऑफिसियल लिंक | Click here |
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Mukhya mantri Krishak Udyami Yojana Madhya Pradesh in hindi
पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं कक्षा होनी चाहिए।
- लाभार्थी के माता-पिता के पास अपनी कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
लाभ
10 लाख रुपये या उससे ज्यादा के प्रोजेक्ट के लिए:
- सामान्य वर्ग: 15% मदद मिलेगी, अधिकतम 12 लाख रुपये तक।
- बीपीएल वर्ग: 20% मदद मिलेगी, अधिकतम 18 लाख रुपये तक।
- महिलाओं को: ब्याज पर 6% और पुरुषों को 5% की छूट मिलेगी।
- गारंटी फीस: 7 साल तक के लिए देनी होगी, जो उस समय के हिसाब से तय होगी।
10 लाख रुपये से कम के प्रोजेक्ट के लिए:
- सामान्य वर्ग: प्रोजेक्ट की लागत का 15%, अधिकतम 1 लाख रुपये तक।
- बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिलाएं/अल्पसंख्यक/विकलांग: प्रोजेक्ट की लागत का 30%, अधिकतम 2 लाख रुपये तक।
कुछ और खास बातें:
- विमुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति: प्रोजेक्ट की लागत का 30%, अधिकतम 3 लाख रुपये तक।
- भोपाल गैस पीड़ित परिवार: प्रोजेक्ट की लागत पर 20% अतिरिक्त, अधिकतम 1 लाख रुपये तक।
- ब्याज पर छूट:
- 10 लाख या उससे ज्यादा के प्रोजेक्ट पर 5% सालाना, महिलाओं के लिए 6% सालाना। (अधिकतम 5 लाख रुपये सालाना)
- 10 लाख से कम के प्रोजेक्ट पर 5% सालाना, महिलाओं के लिए 6% सालाना। (अधिकतम 25 हजार रुपये सालाना)
- ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए मिलेगी।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
- ऑफलाइन आवेदन पत्र भरें: आवेदक किसान कल्याण विभाग या जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कार्यालय से ऑफलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र सही से भरें: आवेदन पत्र में सभी जानकारियां सही-सही भरें।
- दस्तावेज़ लगाएँ: आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेज़ लगाएँ।
- आवेदन जमा करें: भरे हुए आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों को किसान कल्याण विभाग या जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में जमा करें।
- आवेदन की जाँच: विभाग के अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेज़ों की जाँच करेंगे।
- योजना का लाभ: जाँच के बाद, आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
ऑनलाइन
- वेबसाइट पर जाएं: दिए गए लिंक से मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- आवेदन लिंक ढूंढें: वेबसाइट के मुख्य पेज पर आपको योजना के लिए आवेदन का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
- विभाग चुनें: योजना से जुड़े अलग-अलग विभाग दिखाई देंगे। आपको जिस विभाग में रुचि है, उसे चुनें।
- पंजीकरण करें: अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन या साइन-अप का विकल्प चुनें। अपना नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन दबाएं।
- पंजीकरण पूरा: सबमिट करते ही आपका पोर्टल पर पंजीकरण हो जाएगा।
- आवेदन करें: अब आप पोर्टल पर लॉग इन करके योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) का प्रमाण पत्र
- खेती की जमीन के कागज़
- आय प्रमाण पत्र
- पते का सबूत
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
- दसवीं कक्षा की मार्कशीट
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
संपर्क सूत्र
मध्य प्रदेश, शासन
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना (MMKUY) क्या है?
उत्तर: यह सरकारी योजना है जो किसानों को कृषि-आधारित व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है। इसके तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है।
2. मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: जो किसान कृषि-आधारित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
3. मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना किसानों को आर्थिक रूप से कैसे मदद करती है?
उत्तर: इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी, लोन, अनुदान, या अन्य तरह की आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वे अपना व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकें।
4. इस योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?
उत्तर: आवेदक को कम से कम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए।
5. मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ग्रामीण विकास में कैसे योगदान देती है?
उत्तर: यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर उद्यमी बनाने में मदद करती है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
6. मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
उत्तर: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट यह है: https://msme.mponline.gov.in/
7. आवेदक इस योजना का लाभ कितनी बार ले सकता है?
उत्तर: आवेदक इस योजना के तहत केवल एक बार ही सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा।
8. क्या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?
उत्तर: जी हाँ, आप इस लिंक का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं: https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। मध्य प्रदेश सरकार की ‘मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना’ कृषि क्षेत्र को मज़बूत करने और युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने का एक सराहनीय कदम है। यह योजना न केवल किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगी, बल्कि राज्य में उद्यमिता को भी बढ़ावा देगी। इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। यदि आप भी एक किसान परिवार से हैं और खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखते हैं, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही आवेदन करें।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!