Divyang Shiksha Protsahan Yojana Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश सरकार की दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना: दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई में आर्थिक मदद, अच्छी शिक्षा और आगे बढ़ने के मौके। जानिए इस योजना के बारे में सबकुछ और कैसे उठाएं लाभ।
मध्यप्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना
मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग की दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई में आर्थिक मदद देती है। इसका मकसद है दिव्यांग बच्चों को अच्छी शिक्षा और आगे बढ़ने के पूरे मौके मिलें।
मध्यप्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2024-25
योजना का नाम | मध्यप्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना |
योजना का उद्देश्य | दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के रास्ते में आने वाली आर्थिक परेशानियों को दूर कर उन्हें आगे बढ़ने और सफल होने के समान अवसर देना इस योजना का लक्ष्य है। |
पात्रता | मध्य प्रदेश के मूल निवासी, 6 से 18 वर्ष की आयु के 40% या अधिक दिव्यांग बच्चे, जिनका नाम समग्र पोर्टल पर दर्ज और स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित हो, इस योजना के लिए पात्र हैं। |
लाभ | इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को उनकी शिक्षा में मदद के लिए हर महीने 600 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। |
आवश्यक दस्तावेज | तीन पासपोर्ट साइज फोटो, उम्र प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, 9 अंकों की समग्र आईडी, अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन /ऑफलाइन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
ऑफिसियल लिंक | Click here |
हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें | Click here |
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें | Click here |
Divyang Shiksha Protsahan Yojana Madhya Pradesh in hindi
पात्रता
आवेदक के लिए ज़रूरी बातें:
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- दिव्यांगजन की उम्र 6 से 18 साल के बीच होनी चाहिए।
- दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक होना चाहिए।
- समग्र पोर्टल पर नाम होना चाहिए और स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित (वेरिफाई) होना चाहिए।
लाभ
आर्थिक मदद: ₹600 प्रति माह
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें:
- सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर जाएं। (आप इसे ऑनलाइन खोज सकते हैं)
- “सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएँ” पर क्लिक करें।
- अब स्क्रीन के बाईं ओर “पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें।
- मांगी गई जानकारी भरें और जमा करें।
ऑफलाइन
पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें:
- आवेदन जमा करना: आपको एक फॉर्म भरना होगा और जरूरी कागज़ात देने होंगे। यह आप अपने अधिकारी के दफ्तर, ग्राम पंचायत या जन सुविधा केंद्र में जमा कर सकते हैं।
- आवेदन की पावती: जब आपका पूरा आवेदन जमा हो जाएगा, आपको दफ्तर से एक रसीद मिलेगी।
- दस्तावेज़ों की जाँच: आपके फॉर्म के साथ दिए गए कागज़ातों की जाँच की जाएगी। यह जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, शहरी निकाय या वार्ड ऑफिस वाले करेंगे।
- आवेदन रद्द होना: अगर आपके कागज़ात नियमों के हिसाब से ठीक नहीं हुए, तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है। आपको इसकी वजह लिखित में बताई जाएगी।
- आवेदन मंज़ूर होना: अगर सब कुछ ठीक रहा, तो नियमों के अनुसार आपकी पेंशन मंज़ूर कर ली जाएगी।
- पेंशन की सूची में नाम: पेंशन मंज़ूर होने के बाद, आपका नाम उसी महीने की पेंशन सूची में जोड़ दिया जाएगा।
- पेंशन का भुगतान: आपकी पेंशन हर महीने सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। यह उसी महीने से शुरू होगा जिस महीने आपकी पेंशन मंज़ूर होगी।
जरूरी दस्तावेज
- तीन फोटो
- उम्र बताने वाला कोई भी सरकारी प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (अगर हो तो)
- 9 अंकों वाली समग्र आईडी
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
संपर्क सूत्र
मध्य प्रदेश, शासन
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
मध्यप्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या है?
यह योजना दिव्यांगजनों (विकलांग व्यक्तियों) के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। इसका उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों को भी अच्छी शिक्षा और शिक्षा के अवसर समान रूप से मिलें।
2. योजना के क्या लाभ हैं?
इस योजना के तहत ₹600 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
3. क्या दूसरे राज्य के व्यक्ति भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल मध्य प्रदेश के नागरिक ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4. आवेदन के लिए क्या दस्तावेज चाहिए?
तीन फोटो
आयु प्रमाण पत्र
विकलांगता प्रमाण पत्र
9 अंकों वाला समग्र आईडी
5. आयु सीमा क्या है?
आवेदक की आयु 6 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
6. क्या मैं योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकता हूँ?
हाँ, आप ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन कर सकते हैं।
7. यह योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है?
यह योजना सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है।
8. समग्र आईडी क्या है?
समग्र आईडी कार्ड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समग्र पोर्टल के तहत राज्य के सभी स्थायी निवासियों को प्रदान किया जाता है ताकि वे राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
9. क्या विकलांगता का कोई प्रतिशत निर्धारित है?
हाँ, विकलांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक होना चाहिए।
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो दिव्यांग बच्चों के सपनों को पंख लगाने का काम कर रही है। यह योजना न सिर्फ आर्थिक मदद देती है बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में भी एक कदम है। यदि आप या आपके आस-पास कोई दिव्यांग बच्चा है, तो इस योजना का लाभ उठाकर उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखी जा सकती है।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!