वंचित इकाई समूह और वर्ग को आर्थिक सहायता योजना 2025-26 | Vanchit Ikai Samooh Aur Vargon Ko Aarthik Sahayata Yojana in hindi

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Written by Tripti Singh

May 21, 2024

Vanchit Ikai Samooh Aur Vargon Ko Aarthik Sahayata Yojana : विस्वास योजना के बारे में जानें! यह योजना अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के स्वयं सहायता समूह (SHG) या व्यक्तिगत लोगों को कम ब्याज दर पर लोन दिलाने में मदद करती है। जानिए कैसे आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं!

हाल ही में, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ‘संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना’ (Modified Interest Subvention Scheme) को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसके तहत किसानों को रियायती दरों पर अल्पकालिक कृषि ऋण मिलते रहेंगे। इसके अलावा, वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में भी प्रगति हुई है, जिनमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और पीएम-उषा (PM-USHA) योजना जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

मुख्य बातें:

  • किसानों को 2025-26 के लिए रियायती दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण मिलते रहेंगे, जिसमें समय पर भुगतान पर अतिरिक्त ब्याज छूट भी मिलेगी।
  • उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब लाभार्थी बेटियों को ₹1 लाख मिलेंगे, जिसमें ₹60,000 सीधे खाते में, ₹25,000 का उपहार और ₹15,000 विवाह आयोजन पर खर्च किए जाएंगे।
  • प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के तहत विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए ₹5,613.12 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
  • वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा (RTE Act के तहत) के आवेदन 2025-26 सत्र के लिए शुरू हो गए हैं, जिसमें 25% सीटें आरक्षित रहेंगी।
  • जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना के तहत वंचितों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार के अवसर मिल सकें।

वंचित इकाई समूह और वर्ग को आर्थिक सहायता योजना

विस्वास योजना (विंचित इकाई समूह और वर्गों को आर्थिक सहायता) का लक्ष्य अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) या व्यक्तिगत लोगों को कम ब्याज दर पर लोन दिलाना है। इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय चलाता है।

यह योजना उन लोगों को फायदा पहुंचाती है जिन्होंने सरकारी बैंकों (PSB), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से लोन लिया है। दिसंबर 2020 में, विस्वास योजना को बड़ी बढ़ावा मिला, जब नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NBCFDC) और नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSFDC) ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए।

वंचित इकाई समूह और वर्ग को आर्थिक सहायता योजना 2025-26

छात्रवृत्ति का नामवंचित इकाई समूह और वर्ग को आर्थिक सहायता योजना
छात्रवृत्ति का उद्देश्यविस्वास योजना: अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वयं सहायता समूहों/व्यक्तियों को कम ब्याज दर पर लोन देना।
पात्रता ओबीसी के लिए: पिछड़ा वर्ग सूची, अंत्योदय कार्ड, पीएम किसान व पात्र एसएचजी. अनुसूचित जाति के लिए: मान्यता प्राप्त एसएचजी, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति व पीएम किसान लाभार्थी |
लाभएसएचजी को ₹4 लाख, व्यक्ति को ₹2 लाख तक ऋण. ब्याज सहायता 5% वार्षिक. सीधे खाते में राशि अंतरण
आवश्यक दस्तावेजआधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), पीएम किसान लाभार्थी प्रमाण (यदि लागू हो), पासपोर्ट साइज फोटो, स्वयं सहायता समूह सदस्यता/एनआरएलएम/नाबार्ड रजिस्ट्रेशन व क्रेडिट प्रमाण, अन्य |
आवेदन कैसे करें ऑफलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
ऑफिसियल लिंकClick here
हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंClick here
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंClick here

Vanchit Ikai Samooh Aur Vargon Ko Aarthik Sahayata Yojana in hindi

पात्रता

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

आप ओबीसी के लिए पात्र हैं यदि आप:

  • केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े वर्गों के सदस्य के रूप में अधिसूचित हैं
  • ओबीसी अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्डधारक हैं और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के अनुसार तीन या अधिक अभावों का सामना कर रहे हैं।
  • कृषि कार्यों में शामिल हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत आते हैं
  • एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्य हैं जो एनआरएलएम/एनयूएलएम/नाबार्ड के साथ पंजीकृत है और जिसका ऋण इतिहास दो वर्ष से अधिक का है।

अनुसूचित जाति (एससी) के लिए पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

आप एससी के लिए पात्र हैं यदि आप:

  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्य हैं जो एनआरएलएम/एनयूएलएम और नाबार्ड के साथ पंजीकृत है।
  • राज्य और/या केंद्र सरकार की अनुसूचित जाति सूचियों में शामिल जाति से संबंध रखते हैं।
  • आपके पास राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध वार्षिक आय प्रमाण पत्र है।
  • आप एएवाई कार्डधारक हैं या सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के अनुसार तीन या अधिक अभावों का सामना कर रहे हैं।
  • कृषि कार्यों में शामिल हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत आते हैं।

लाभ

सुविधा (Feature)विवरण (Description)
अधिकतम ऋण सीमा (स्वयं सहायता समूह के लिए)₹ 4,00,000
अधिकतम ऋण सीमा (व्यक्ति के लिए)₹ 2,00,000
अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशि5% प्रति वर्ष
सब्सिडी भुगतान का तरीकास्वयं सहायता समूह या व्यक्ति के चालू खाते में सब्सिडी राशि का सीधा हस्तांतरण

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

क्रमांक प्रक्रिया विवरण
1आवेदन करना (Apply)अपने नजदीकी अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त विकास निगम (एससीए) कार्यालय जाएं और वहां से विस्वास योजना के लिए निर्धारित फॉर्म प्राप्त करें। आप निकटतम एससीए कार्यालय इस लिंक पर पा सकते हैं – https://nsfdc.nic.in/channel-patrners/scas
2फॉर्म भरना (Fill the Form)फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें और अपनी जरूरतों, पसंद के व्यवसाय और अगर जरूरी हो तो प्रशिक्षण आवश्यकताओं का उल्लेख करें।
3जमा करना (Submit)भरे हुए फॉर्म और जरूरी दस्तावेज उसी एससीए कार्यालय में जमा करें। आवेदन की समीक्षा के बाद, एससीए द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा।

जरूरी दस्तावेज

दस्तावेजों की लिस्ट –

  • पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड)
  • स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्यता का प्रमाण
  • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)/ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)/ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) के साथ स्वयं सहायता समूह (SHG) के पंजीकरण का प्रमाण
  • स्वयं सहायता समूह (SHG) के क्रेडिट इतिहास का पंजीकरण प्रमाण
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र (राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
  • जाति प्रमाण पत्र
  • अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्ड (यदि लागू हो)
  • प्रधानमंत्री किसान योजना (PM Kisan Scheme) के लाभार्थी होने का प्रमाण (यदि लागू हो)
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon

संपर्क सूत्र

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइन आवेदनक्लिक करें
दिशा-निर्देशक्लिक करें

वंचित इकाई समूह और वर्ग को आर्थिक सहायता योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1. क्या कोई स्वयं सहायता समूह (SHG) जो पहले से किसी दूसरी योजना के अंतर्गत सब्सिडी ले रहा है, वह इस योजना के लिए भी पात्र है?

उत्तर नहीं, इस योजना के तहत ब्याज सब्सिडी लेने वाले स्वयं सहायता समूह किसी अन्य योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं।

प्रश्न 2. क्या सभी स्वयं सहायता समूह (SHG) विस्वास योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं?

वास्तव में यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है।

प्रश्न 3. विस्वास योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

3 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले सभी अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (SC/OBC) व्यक्ति और स्वयं सहायता समूह 5 लाख रुपये तक के ऋण पर 5% की ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

प्रश्न 4. विस्वास योजना में “विश्वास” का क्या अर्थ है?

जवाब. योजना के नाम में “विश्वास” का मतलब है “वंचित इकाई समूह और वर्गों को आर्थिक सहायता”।

प्रश्न 5. स्वयं सहायता समूहों के लिए अधिकतम ऋण सीमा क्या है?

जवाब. स्वयं सहायता समूहों के लिए अधिकतम ऋण सीमा ₹4,00,000 है।

प्रश्न 6. व्यक्तियों के लिए अधिकतम ऋण सीमा क्या है?

जवाब. व्यक्तियों के लिए अधिकतम ऋण सीमा ₹2,00,000 है।

प्रश्न 7. इस योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी राशि क्या है?

जवाब. इस योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी राशि 5% प्रति वर्ष है।

प्रश्न 8. सब्सिडी का भुगतान कैसे किया जाएगा?

जवाब. सब्सिडी राशि का भुगतान सीधे स्वयं सहायता समूह या व्यक्ति के चालू खाते में किया जाएगा

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। विश्वास योजना (Vanchit Ikai Samooh aur Vargon ki Aarthik Sahayata Yojana) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC) और अनुसूचित जाति (SC) के स्वयं सहायता समूहों (SHG) और व्यक्तियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल है।

ब्याज सब्सिडी की पेशकश के माध्यम से, यह योजना इन समुदायों को कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जिससे उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है और आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलती है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E) के साथ-साथ प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के सहयोग से कार्यान्वित यह योजना वंचित समुदायों के आर्थिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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वंचित इकाई समूह और वर्ग को आर्थिक सहायता योजना 2025-26 | Vanchit Ikai Samooh Aur Vargon Ko Aarthik Sahayata Yojana in hindi

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Written by Tripti Singh

May 21, 2024

Reading Time : 5 min

Vanchit Ikai Samooh Aur Vargon Ko Aarthik Sahayata Yojana : विस्वास योजना के बारे में जानें! यह योजना अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के स्वयं सहायता समूह (SHG) या व्यक्तिगत लोगों को कम ब्याज दर पर लोन दिलाने में मदद करती है। जानिए कैसे आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं!

हाल ही में, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ‘संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना’ (Modified Interest Subvention Scheme) को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसके तहत किसानों को रियायती दरों पर अल्पकालिक कृषि ऋण मिलते रहेंगे। इसके अलावा, वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में भी प्रगति हुई है, जिनमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और पीएम-उषा (PM-USHA) योजना जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

मुख्य बातें:

  • किसानों को 2025-26 के लिए रियायती दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण मिलते रहेंगे, जिसमें समय पर भुगतान पर अतिरिक्त ब्याज छूट भी मिलेगी।
  • उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब लाभार्थी बेटियों को ₹1 लाख मिलेंगे, जिसमें ₹60,000 सीधे खाते में, ₹25,000 का उपहार और ₹15,000 विवाह आयोजन पर खर्च किए जाएंगे।
  • प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के तहत विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए ₹5,613.12 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
  • वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा (RTE Act के तहत) के आवेदन 2025-26 सत्र के लिए शुरू हो गए हैं, जिसमें 25% सीटें आरक्षित रहेंगी।
  • जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना के तहत वंचितों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार के अवसर मिल सकें।

वंचित इकाई समूह और वर्ग को आर्थिक सहायता योजना

विस्वास योजना (विंचित इकाई समूह और वर्गों को आर्थिक सहायता) का लक्ष्य अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) या व्यक्तिगत लोगों को कम ब्याज दर पर लोन दिलाना है। इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय चलाता है।

यह योजना उन लोगों को फायदा पहुंचाती है जिन्होंने सरकारी बैंकों (PSB), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से लोन लिया है। दिसंबर 2020 में, विस्वास योजना को बड़ी बढ़ावा मिला, जब नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NBCFDC) और नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSFDC) ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए।

वंचित इकाई समूह और वर्ग को आर्थिक सहायता योजना 2025-26

छात्रवृत्ति का नामवंचित इकाई समूह और वर्ग को आर्थिक सहायता योजना
छात्रवृत्ति का उद्देश्यविस्वास योजना: अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वयं सहायता समूहों/व्यक्तियों को कम ब्याज दर पर लोन देना।
पात्रता ओबीसी के लिए: पिछड़ा वर्ग सूची, अंत्योदय कार्ड, पीएम किसान व पात्र एसएचजी. अनुसूचित जाति के लिए: मान्यता प्राप्त एसएचजी, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति व पीएम किसान लाभार्थी |
लाभएसएचजी को ₹4 लाख, व्यक्ति को ₹2 लाख तक ऋण. ब्याज सहायता 5% वार्षिक. सीधे खाते में राशि अंतरण
आवश्यक दस्तावेजआधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), पीएम किसान लाभार्थी प्रमाण (यदि लागू हो), पासपोर्ट साइज फोटो, स्वयं सहायता समूह सदस्यता/एनआरएलएम/नाबार्ड रजिस्ट्रेशन व क्रेडिट प्रमाण, अन्य |
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पात्रता

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

आप ओबीसी के लिए पात्र हैं यदि आप:

  • केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े वर्गों के सदस्य के रूप में अधिसूचित हैं
  • ओबीसी अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्डधारक हैं और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के अनुसार तीन या अधिक अभावों का सामना कर रहे हैं।
  • कृषि कार्यों में शामिल हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत आते हैं
  • एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्य हैं जो एनआरएलएम/एनयूएलएम/नाबार्ड के साथ पंजीकृत है और जिसका ऋण इतिहास दो वर्ष से अधिक का है।

अनुसूचित जाति (एससी) के लिए पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

आप एससी के लिए पात्र हैं यदि आप:

  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्य हैं जो एनआरएलएम/एनयूएलएम और नाबार्ड के साथ पंजीकृत है।
  • राज्य और/या केंद्र सरकार की अनुसूचित जाति सूचियों में शामिल जाति से संबंध रखते हैं।
  • आपके पास राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध वार्षिक आय प्रमाण पत्र है।
  • आप एएवाई कार्डधारक हैं या सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के अनुसार तीन या अधिक अभावों का सामना कर रहे हैं।
  • कृषि कार्यों में शामिल हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत आते हैं।

लाभ

सुविधा (Feature)विवरण (Description)
अधिकतम ऋण सीमा (स्वयं सहायता समूह के लिए)₹ 4,00,000
अधिकतम ऋण सीमा (व्यक्ति के लिए)₹ 2,00,000
अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशि5% प्रति वर्ष
सब्सिडी भुगतान का तरीकास्वयं सहायता समूह या व्यक्ति के चालू खाते में सब्सिडी राशि का सीधा हस्तांतरण

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

क्रमांक प्रक्रिया विवरण
1आवेदन करना (Apply)अपने नजदीकी अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त विकास निगम (एससीए) कार्यालय जाएं और वहां से विस्वास योजना के लिए निर्धारित फॉर्म प्राप्त करें। आप निकटतम एससीए कार्यालय इस लिंक पर पा सकते हैं – https://nsfdc.nic.in/channel-patrners/scas
2फॉर्म भरना (Fill the Form)फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें और अपनी जरूरतों, पसंद के व्यवसाय और अगर जरूरी हो तो प्रशिक्षण आवश्यकताओं का उल्लेख करें।
3जमा करना (Submit)भरे हुए फॉर्म और जरूरी दस्तावेज उसी एससीए कार्यालय में जमा करें। आवेदन की समीक्षा के बाद, एससीए द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा।

जरूरी दस्तावेज

दस्तावेजों की लिस्ट –

  • पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड)
  • स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्यता का प्रमाण
  • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)/ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)/ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) के साथ स्वयं सहायता समूह (SHG) के पंजीकरण का प्रमाण
  • स्वयं सहायता समूह (SHG) के क्रेडिट इतिहास का पंजीकरण प्रमाण
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र (राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
  • जाति प्रमाण पत्र
  • अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्ड (यदि लागू हो)
  • प्रधानमंत्री किसान योजना (PM Kisan Scheme) के लाभार्थी होने का प्रमाण (यदि लागू हो)
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon

संपर्क सूत्र

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइन आवेदनक्लिक करें
दिशा-निर्देशक्लिक करें

वंचित इकाई समूह और वर्ग को आर्थिक सहायता योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1. क्या कोई स्वयं सहायता समूह (SHG) जो पहले से किसी दूसरी योजना के अंतर्गत सब्सिडी ले रहा है, वह इस योजना के लिए भी पात्र है?

उत्तर नहीं, इस योजना के तहत ब्याज सब्सिडी लेने वाले स्वयं सहायता समूह किसी अन्य योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं।

प्रश्न 2. क्या सभी स्वयं सहायता समूह (SHG) विस्वास योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं?

वास्तव में यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है।

प्रश्न 3. विस्वास योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

3 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले सभी अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (SC/OBC) व्यक्ति और स्वयं सहायता समूह 5 लाख रुपये तक के ऋण पर 5% की ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

प्रश्न 4. विस्वास योजना में “विश्वास” का क्या अर्थ है?

जवाब. योजना के नाम में “विश्वास” का मतलब है “वंचित इकाई समूह और वर्गों को आर्थिक सहायता”।

प्रश्न 5. स्वयं सहायता समूहों के लिए अधिकतम ऋण सीमा क्या है?

जवाब. स्वयं सहायता समूहों के लिए अधिकतम ऋण सीमा ₹4,00,000 है।

प्रश्न 6. व्यक्तियों के लिए अधिकतम ऋण सीमा क्या है?

जवाब. व्यक्तियों के लिए अधिकतम ऋण सीमा ₹2,00,000 है।

प्रश्न 7. इस योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी राशि क्या है?

जवाब. इस योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी राशि 5% प्रति वर्ष है।

प्रश्न 8. सब्सिडी का भुगतान कैसे किया जाएगा?

जवाब. सब्सिडी राशि का भुगतान सीधे स्वयं सहायता समूह या व्यक्ति के चालू खाते में किया जाएगा

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। विश्वास योजना (Vanchit Ikai Samooh aur Vargon ki Aarthik Sahayata Yojana) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC) और अनुसूचित जाति (SC) के स्वयं सहायता समूहों (SHG) और व्यक्तियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल है।

ब्याज सब्सिडी की पेशकश के माध्यम से, यह योजना इन समुदायों को कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जिससे उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है और आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलती है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E) के साथ-साथ प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के सहयोग से कार्यान्वित यह योजना वंचित समुदायों के आर्थिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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