Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 : प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) गरीब परिवारों को स्वच्छ LPG ईंधन मुहैया कराने वाली एक सरकारी योजना है। इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार किया है और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया है। यहाँ योजना के प्रभाव और उपलब्धियों के बारे में पढ़ें।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) भारत सरकार की एक योजना है जिसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, खासकर महिलाओं को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन देने के लिए मई 2016 में शुरू किया गया था।
इसका मकसद ये था कि गरीब और ग्रामीण परिवारों को लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले जैसे पारंपरिक ईंधन की जगह स्वच्छ रसोई गैस मिल सके. पारंपरिक ईंधन से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता था बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता था |इस योजना का लक्ष्य मार्च 2020 तक गरीब परिवारों को 8 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन देना था. सितम्बर 2019 में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में योजना के तहत 8 करोड़वां रसोई गैस कनेक्शन दिया.
इस योजना से देश में रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों की संख्या भी काफी बढ़ गई. मई 2016 में ये संख्या 62% थी, जो अप्रैल 2021 तक बढ़कर 99.8% हो गई | उज्ज्वला 2.0: इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के अलावा, प्रवासी मजदूरों को भी रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए अतिरिक्त 1.6 करोड़ कनेक्शन मंजूर किए गए. इस योजना को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लॉन्च किया था |
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 [2024-25]
छात्रवृत्ति का नाम | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 |
छात्रवृत्ति का उद्देश्य | इस योजना का लक्ष्य गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस देना था, ताकि वे हवा प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकें। |
पात्रता | इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और उनके परिवार के पास पहले से कोई रसोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए. महिला अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे या सरकारी आवास योजना के अंतर्गत आती हो तो पात्र हैं | |
लाभ | सरकार महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देती है, साथ ही पहली रिफिल और चूल्हा भी देती है! |
आवश्यक दस्तावेज | ग्राहक सत्यापन (KYC) , राशन कार्ड, आधार कार्ड, पते का प्रमाण और बैंक खाता विवरण, अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑफलाइन /ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update soon |
ऑफिसियल लिंक | Click here |
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Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 in hindi
पात्रता
- यह योजना इन महिलाओं के लिए है:
- अनुसूचित जाति (SC) परिवार
- अनुसूचित जनजाति (ST) परिवार
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) वाली महिलाएं
- अति पिछड़ी जाति (MBC)
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) वाली महिलाएं
- चाय बागान और पूर्व चाय बागान जनजाति
- वनवासी महिलाएं
- द्वीप और नदी द्वीपों में रहने वाली महिलाएं
- SECC परिवार (AHL TIN) वाली महिलाएं
- 14-सूत्री घोषणा के अनुसार गरीब परिवार की महिलाएं
- आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
- उसी घर में पहले से कोई दूसरा रसोई गैस का कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
लाभ
भारत सरकार आपको पीएमयूवाई योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन लेने में आर्थिक मदद देती है. ये मदद दो तरह के सिलेंडरों के लिए अलग-अलग है:
- 14.2 किलो का सिलेंडर: इस कनेक्शन के लिए आपको ₹1600 की सहायता मिलेगी.
- 5 किलो का सिलेंडर: इस छोटे सिलेंडर के लिए आपको ₹1150 की सहायता मिलेगी.
ये पैसा किन चीजों पर खर्च होगा, वो नीचे बताया गया है:
- सिलेंडर की जमान राशि (Security Deposit):
- 14.2 किलो सिलेंडर – ₹1250
- 5 किलो सिलेंडर – ₹800
- प्रेशर रेगुलेटर (Pressure Regulator): ₹150
- एलपीजी गैस पाइप (LPG Hose): ₹100
- घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड (Domestic Gas Consumer Card): ₹25
- जांच/स्थापना/प्रदर्शन शुल्क (Inspection/Installation/Demonstration charges): ₹75
इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियां (OMCs) आपको जमा राशि मुफ्त कनेक्शन के साथ पहली एलपीजी रिफिल और चूल्हा (हॉटप्लेट) दोनों भी निशुल्क प्रदान करेंगी |
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
- चरण 1: सरकारी वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करें : सबसे पहले, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- चरण 2: “नया उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन के लिए आवेदन करें” चुनें : वेबसाइट पर आपको मिलने वाले विकल्पों में से “नया उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन के लिए आवेदन करें” को चुनें।
- चरण 3: “ऑनलाइन पोर्टल” पर क्लिक करें : पेज को नीचे स्क्रॉल करें और “ऑनलाइन पोर्टल” पर क्लिक करें। इसके बाद, अपनी पसंद की एलपीजी वितरण कंपनी का नाम चुनें, उदाहरण के लिए इंदेन / भारत गैस / एचपी गैस।
- चरण 4: चुनी हुई एलपीजी वितरण कंपनी पर रजिस्टर करें : आपने जो एलपीजी कंपनी चुनी है, उसके वेबसाइट पर जाएं और “अभी रजिस्टर करें” पर क्लिक करें।
- चरण 5: कनेक्शन का प्रकार चुनें : कनेक्शन के प्रकार में “उज्ज्वला 2.0 नया कनेक्शन” चुनें।
- चरण 6: अपना क्षेत्र दर्ज करें : अपना राज्य, जिला, पिन कोड और वितरक का नाम चुनें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड और प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
- चरण 7: केवाईसी का प्रकार चुनें : केवाईसी के प्रकार में से “नया केवाईसी” या “सामान्य केवाईसी” चुनें।
- चरण 8: प्रवासी परिवार की स्थिति बताएं : आप प्रवासी परिवार से हैं या नहीं, हां या ना में जवाब दें।
- चरण 9: परिवार पहचान पत्र नहीं है तो : यदि आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है, तो “परिशिष्ट 1” फॉर्म भरें।
- चरण 10: परिवार पहचान पत्र है तो : यदि आपके पास परिवार पहचान पत्र है, तो राशन कार्ड की जानकारी भरें।
- चरण 11: अपना विवरण भरें : अपने परिवार का पूरा विवरण, व्यक्तिगत विवरण, पता, बैंक विवरण, सिलेंडर का प्रकार चुनें, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र चुनें और घोषणा के बाद सबमिट करें।
- चरण 12: संदर्भ संख्या प्राप्त करें और फॉर्म का प्रिंट लें : अंत में आपको एक संदर्भ संख्या मिलेगी। अपना भरा हुआ फॉर्म प्रिंट करें और जमा किए गए सभी दस्तावेजों के साथ चुनी हुई गैस एजेंसी पर जाएं।
ऑफलाइन
चरण 1: फॉर्म प्राप्त करें
आप निम्न में से किसी भी तरीके से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं:
- सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड करें (आपको वेबसाइट का पता नीचे मिल जाएगा)
- अपने नजदीकी एलपीजी वितरक से लें
आपको तीन फॉर्म मिलेंगे:
- केवाईसी फॉर्म (KYC Form)
- पूरक केवाईसी दस्तावेज और घोषणा पत्र (Supplementary KYC Document & Undertaking)
- परिशिष्ट – 1 (ANNEXURE – I): सिर्फ वही लोग भरें जो दूसरे राज्य में रहते हैं (Migrant)
- यह फॉर्म परिवार के सदस्यों और पते की जानकारी के लिए है।
- परिशिष्ट – 2 (ANNEXURE – II): यह फॉर्म गैस कनेक्शन लगाने से पहले जांच के बारे में है (आपको इसे भरने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए)
चरण 2: फॉर्म भरें : जो फॉर्म आपको मिला है, उसमें मांगी गई सारी जानकारी भर दें, जैसे:
- आपके बारे में जानकारी (नाम, जन्मतिथि आदि)
- आपके बैंक खाते की जानकारी
- आप किस एलपीजी कंपनी से कनेक्शन लेना चाहते हैं
चरण 3: जरूरी दस्तावेज जमा करें : फॉर्म के साथ नीचे दिए गए दस्तावेज भी जमा करें:
- पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि)
- पते का प्रमाण (आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि)
- बीपीएल श्रेणी का प्रमाण (यदि आपके पास है)
चरण 4: फॉर्म और दस्तावेज जमा करें : भरे हुए फॉर्म और सारे जरूरी दस्तावेज लेकर अपने नजदीकी एलपीजी वितरक के पास जाएं और जमा कर दें।
आवश्यक दस्तावेज
ये दस्तावेज आपको गैस कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय जमा करने होंगे:
- आप जानिए अपने ग्राहक (केवाईसी) (Know Your Customer – KYC) फॉर्म
- राशन कार्ड: उसी राज्य का राशन कार्ड जहां से आप आवेदन कर रही हैं। अगर राशन कार्ड नहीं है तो आप दूसरे राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार के सदस्यों की जानकारी वाला कोई दस्तावेज जमा कर सकती हैं।
- अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो परिशिष्ट – 1 (Annexure I) में दिया गया स्व-घोषणा पत्र भरना होगा।
- आधार कार्ड: अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड या अन्य दस्तावेज में बताए गए वयस्क परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड जमा करें।
- पते का प्रमाण: अगर आप उसी पते पर कनेक्शन लेना चाहती हैं जहां आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड है तो सिर्फ आधार कार्ड ही काफी है। आधार कार्ड को ही पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा।
- अगर आप किसी दूसरे पते पर कनेक्शन लेना चाहती हैं तो आपको अलग से पते का प्रमाण देना होगा।
- बैंक खाता: अपना बैंक खाता नंबर और IFSC कोड जमा करें।
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update soon
संपर्क सूत्र
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय , भारत सरकार
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन/ ऑफलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1. उज्जवला 2.0 के तहत कौन लाभ ले सकता है?
उत्तर: गरीब परिवार की कोई वयस्क महिला जो पहले से ही घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं रखती हैं, वे उज्जवला 2.0 के लिए आवेदन कर सकती हैं.
आपको इनमें से किसी एक श्रेणी में आना चाहिए:
SECC 2011 लिस्ट में शामिल
अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), अंत्योदय अन्न योजना (AAY), वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग (MBC), चाय और पूर्व चाय बगान जनजाति, नदी के द्वीपों में रहने वाले (इनको सहायक दस्तावेज दिखाना होगा)
अगर आप ऊपर बताई गई 2 श्रेणियों में नहीं आती हैं, तो आप 14-बिंदु घोषणा (तयशुदा फॉर्मेट में) जमा कर गरीब परिवार के तौर पर आवेदन कर सकती हैं.
प्रश्न 2. उज्जवला 2.0 के लिए आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
उत्तर: आपको ये दस्तावेज देने होंगे:
मानक फॉर्मेट में केवाईसी (KYC), जिसमें आपकी फोटो और दस्तखत हो.
पहचान पत्र (POI)
पता प्रमाण (POA)
आपका आधार कार्ड
राशन कार्ड या समकक्ष सरकारी दस्तावेज में बताए गए सभी वयस्क परिवार सदस्यों का आधार कार्ड
आपका बैंक खाता विवरण
राशन कार्ड या राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य पारिवारिक दस्तावेज (जैसे राजस्थान में भामाशाह कार्ड, मध्यप्रदेश में समग्र आईडी, उत्तर प्रदेश में परिवार रजिस्टर, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र, आंध्र प्रदेश में राइस कार्ड या बाद में जोड़े जाने वाले राज्य-विशिष्ट कार्ड) जिसमें आपके परिवार की जानकारी हो. जिन राज्यों में राज्य सरकार के पोर्टल पर परिवार का विवरण अपडेट है, वहां लाभार्थी राशन कार्ड के बदले में वहां से प्रिंटआउट की स्व-हस्ताक्षरित प्रति जमा कर सकती हैं.
प्रवासी आवेदकों के लिए राशन कार्ड की जगह परिवार की संरचना जानने के लिए अनुलग्नक-1 के अनुसार स्व-घोषणा.
अगर आप ऊपर बताई गई सात श्रेणियों (अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) (ग्रामीण) के लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजना (AAY), वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग (MBC), चाय और पूर्व चाय बगान जनजाति, नदी के द्वीपों में रहने वाले) में से किसी के तहत कनेक्शन ले रही हैं तो सहायक दस्तावेज. गरीब परिवार के समर्थन में 14-बिंदु घोषणा, आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मानक फॉर्मेट में.
प्रश्न 3. अगर मेरे पास आधार कार्ड है और कनेक्शन उसी पते पर जारी किया जाना है जो आधार कार्ड में दिया गया है, तो क्या इसका इस्तेमाल पहचान पत्र (POI) और पता प्रमाण (POA) दोनों के रूप में किया जा सकता है?
उत्तर: हां, अगर आपके आधार कार्ड में वही पता है जहां पर कनेक्शन जारी किया जाना है, तो इसका इस्तेमाल पहचान पत्र (POI) और पता प्रमाण (POA) दोनों के रूप में किया जा सकता है.
प्रश्न 4. पहचान पत्र (POI) और पता प्रमाण (POA) के तौर पर कौन से दस्तावेज दिए जा सकते हैं?
उत्तर: 1. आवेदक का आधार कार्ड सिर्फ असम और मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों में पहचान पत्र (POI) माना जाएगा. 2. अगर आपका आधार कार्ड वाला पता आपके आवेदन वाले पते से अलग है, तो आप अनुलग्नक-क में बताए गए |
किसी अन्य दस्तावेज को पता प्रमाण (POA) के रूप में जमा कर सकते हैं. 3. असम और मेघालय में, जहां आधार कार्ड जरूरी नहीं है, वहां आप नीचे दी गई तालिका में बताए गए किसी अन्य पहचान पत्र को जमा कर सकते हैं. 4. प्रवासियों के मामले में, वे नीचे दी गई सूची में बताए गए 25 दस्तावेजों में से कोई भी जमा कर सकते हैं, साथ ही अनुलग्नक-1 के अनुसार स्व-घोषणा फॉर्म भी देना होगा. 5. अनुलग्नक-1 के अनुसार स्व-घोषणा फॉर्म सिर्फ प्रवासियों के लिए मान्य है, सामान्य तौर पर रहने वाले लोगों के लिए नहीं |
प्रश्न 5. उज्जवला 2.0 के तहत एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं.
ऑनलाइन – आप खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं या फिर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क कर सकती हैं, जो आपकी ऑनलाइन आवेदन जमा करने में मदद करेगा.
ऑफलाइन – आप सीधे वितरक के पास जाकर आवेदन जमा कर सकती हैं.
प्रश्न 6. अगर आवेदक राशन कार्ड या राज्य विभाग द्वारा जारी समकक्ष दस्तावेज में दिखाए गए किसी वयस्क परिवार सदस्य का आधार कार्ड जमा नहीं कर पाए, तो क्या उसे उज्जवला 2.0 के तहत नामांकन किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं. ऐसे लाभार्थियों को नामांकन नहीं किया जा सकता है. वितरक को परिवार के ऐसे वयस्कों का आधार कार्ड बनवाने में मदद करनी होगी और उसी की रसीद दिखाने पर आवेदक को उज्जवला 2.0 के तहत नामांकित किया जा सकता है. सिर्फ तभी छूट दी जाएगी जब किसी वयस्क सदस्य की मृत्यु हो गई हो या शादी आदि के कारण परिवार का कोई सदस्य अलग हो गया हो. ऐसे में मृत्यु प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेजी प्रमाण देने होंगे.
प्रश्न 7. आवेदक को किस तरह का राशन कार्ड जमा करना होता है?
उत्तर: राशन कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ लाभार्थी के परिवार की संरचना की पहचान के लिए किया जाता है, इसलिए किसी भी प्रकार का राशन कार्ड (एपीएल या बीपीएल) स्वीकार किया जाएगा.
प्रश्न 8. क्या अकेली रहने वाली महिला या परिवार में नाबालिग सदस्य होने पर भी कनेक्शन दिया जा सकता है?
उत्तर: हां, अगर आपके पास राशन कार्ड जैसे सहायक दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि परिवार में सिर्फ एक वयस्क सदस्य है तो दिया जा सकता है. अगर राशन कार्ड में अतिरिक्त वयस्क सदस्य दिखाए गए हैं, तो मृतक परिवार सदस्य के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र या परिवार से अलग हुए सदस्य के लिए शादी प्रमाण पत्र लगाना होगा.
प्रश्न 9. क्या उज्जवला 2.0 के तहत नामांकित कनेक्शनों के लिए आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) जरूरी है? अगर हां, तो इसे कैसे किया जाता है?
उत्तर: हां. उज्जवला 2.0 के तहत नामांकित कनेक्शनों के लिए आधार प्रमाणीकरण बायोमीट्रिक या मोबाइल ओटीपी के जरिए किया जाएगा. सिर्फ असम और मेघालय राज्य में आधार प्रमाणीकरण वैकल्पिक है.
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) ने देश भर में गरीब और वंचित परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। यह योजना न केवल स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने में सफल रही है बल्कि इससे ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी कम किया गया है। निर्धारित लक्ष्य से पहले ही 8 करोड़ LPG कनेक्शन जारी करके यह योजना एक बड़ी सफलता साबित हुई है। उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के साथ, प्रवासी परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है, जो इस योजना के दायरे को और व्यापक बनाता है।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!