Pre Matric Scholarship For Scheduled Tribe Students in hindi | अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना 2025-26

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Written by Tripti Singh

May 1, 2024

Pre Matric Scholarship For Scheduled Tribe Students : अनुसूचित जनजाति समुदाय से 9वीं या 10वीं कक्षा में सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहा है? जानिए जनजातीय  कार्य मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के बारे में जिससे आप आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं।

अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के आवेदन विभिन्न राज्यों में शुरू हो चुके हैं या जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) और संबंधित राज्य के छात्रवृत्ति पोर्टल पर नवीनतम जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए नज़र रखने की सलाह दी जाती है।

मुख्य बातें:

  • कई राज्यों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पोस्ट-मैट्रिक और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं।
  • छत्तीसगढ़ में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथियां 31 मई, 31 अगस्त और 30 नवंबर 2025 हैं।
  • महाराष्ट्र में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जून 2025 से शुरू होगी।
  • उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिसके लिए परिवार की वार्षिक आय ₹2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन करना आवश्यक है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है. यह छात्रवृत्ति 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले नियमित, पूर्णकालिक छात्रों के लिए है. ये छात्र सरकारी स्कूल, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल या केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ सकते हैं |

इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए छात्र के माता-पिता या अभिभावक की सालाना आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए | इस योजना का उद्देश्य जनजातीय बच्चों के माता-पिता की उनकी पढ़ाई में आर्थिक मदद करना है. इससे खासकर प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में जाने के दौरान स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) की समस्या कम होगी. यह योजना अनुसूचित जनजाति  बच्चों की प्री-मैट्रिक शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ाती है, जिससे वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें और आगे की पढ़ाई (पोस्ट मैट्रिक) के लिए तैयार हो सकें |

यह छात्रवृत्ति सिर्फ भारत में पढ़ाई करने के लिए ही मिलेगी. छात्रवृत्ति राशि उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा दी जाएगी जहां छात्र रहता है (जहां उसका स्थायी निवास है). यह छात्रवृत्ति हर कक्षा के लिए सिर्फ एक साल के लिए मिलेगी |

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना 2025-26

छात्रवृत्ति का नामअनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना
छात्रवृत्ति का उद्देश्ययह छात्रवृत्तिअनुसूचित जनजाति  बच्चों की 9वीं और 10वीं कक्षा की पढ़ाई में आर्थिक मदद करती है ताकि वे आगे की पढ़ाई कर सकें और स्कूल ना छोड़ें |
पात्रता 9वीं-10वीं के अनुसूचित जनजाति  छात्र, ₹2.50 लाख से कम पारिवारिक आय, और दूसरी सरकारी छात्रवृत्ति न लेने वाले आवेदन कर सकते हैं।
लाभछात्रवृत्ति राशि 10 महीने, दैनिक छात्रों को ₹225/माह, छात्रावासियों को ₹525/माह + किताबें व वार्षिक अनुदान + दिव्यांगों के लिए पाठक, परिवहन, सहायक व कोचिंग भत्ता.
आवश्यक दस्तावेजआधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो , अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति स्वीकृति रसीद, अन्य |
आवेदन कैसे करें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update soon
ऑफिसियल लिंकClick here
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Pre Matric Scholarship For Scheduled Tribe Students in hindi

पात्रता

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाला छात्र 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा हो |
  • छात्र अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए |
  • छात्र के माता-पिता या अभिभावकों की कुल सालाना आमदनी सभी मिलाकर 2.50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए |
  • छात्र को सरकारी किसी दूसरी छात्रवृत्ति का फायदा नहीं मिल रहा हो |

लाभ

छात्रवृत्ति की राशि:

  • डे स्कॉलर (रोज स्कूल आने-जाने वाले छात्र) – 10 महीने के लिए हर महीने 225 रुपये।
  • होस्टलर (छात्रावास में रहने वाले छात्र) – 10 महीने के लिए हर महीने 525 रुपये।

किताबें और अन्य खर्च (Ad hoc Grant):

  • डे स्कॉलर – हर साल 750 रुपये।
  • होस्टलर – हर साल 1000 रुपये।

विकलांग छात्रों के लिए विशेष भत्ता (केवल निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए):

  • नेत्रहीन छात्रों के लिए रीडर भत्ता – 160 रुपये प्रति माह।
  • अन्य दिव्यांग छात्रों के लिए परिवहन भत्ता (यदि छात्रावास स्कूल परिसर में न हो) – 160 रुपये प्रति माह।
  • गंभीर रूप से दिव्यांग छात्रों (80% या उससे अधिक विकलांगता) और निचले अंगों में विकलांग छात्रों के लिए एस्कॉर्ट भत्ता – 160 रुपये प्रति माह।
  • छात्रावास में रहने वाले गंभीर रूप से दिव्यांग छात्रों की देखभाल के लिए सहायक भत्ता (छात्रावास के कर्मचारी को दिया जाएगा) – 160 रुपये प्रति माह।
  • मानसिक रूप से मंद और मानसिक रूप से बीमार छात्रों के लिए कोचिंग भत्ता – 240 रुपये प्रति माह।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन प्रक्रिया

पहला चरण:

  • राज्य सरकार की वेबसाइट से छात्रवृत्ति का फॉर्म डाउनलोड करें।
  • फॉर्म को पूरा भरें, ध्यान दें कि कोई भी जानकारी छूट ना जाए।
  • भरे हुए फॉर्म को स्कूल के प्रधानाचार्य को जमा कर दें।

दूसरा चरण:

  • प्रधानाचार्य फॉर्म की जांच करेंगे और अगर सब कुछ ठीक है तो अपनी सिफारिश के साथ उसे आगे बढ़ाएंगे।
  • यह फॉर्म फिर से संबंधित ब्लॉक या जिला स्तर के अधिकारियों के पास भेजा जाएगा।

तीसरा चरण:

  • राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन छात्रवृत्ति मंजूरी का अधिकार उपयुक्त जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों या कुछ मामलों में सीधे स्कूल प्रधानाचार्यों को दे सकती है।

आवश्यक दस्तावेज

आपको छात्रवृत्ति के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  1. आधार कार्ड नंबर
  2. पासपोर्ट साइज फोटो छात्र के हस्ताक्षर के साथ
  3. अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र (मूल) – यह प्रमाण पत्र किसी अधिकृत राजस्व अधिकारी (तहसीलदार या उससे ऊपर के पद) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
  4. आय प्रमाण पत्र:
    • स्व-नियोजित माता-पिता/अभिभावक: सभी स्रोतों से निश्चित आय बताते हुए एक गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ पत्र जमा करें।
    • नियोजित माता-पिता/अभिभावक: अपने नियोक्ता से वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त करें। यदि अन्य स्रोतों से आय है, तो उसे गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ पत्र द्वारा प्रस्तुत करें।
  5. पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति की रसीद (यदि लागू हो): संस्था/विद्यालय के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र से जुड़े फॉर्म पर ही पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति की स्वीकृति की रसीद जमा करें। (यदि छात्र को पिछले वर्ष इस योजना के तहत छात्रवृत्ति मिली थी)

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update soon

संपर्क सूत्र

जनजातीय कार्य मंत्रालय , भारत सरकार

महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइन आवेदनक्लिक करें
दिशा-निर्देशक्लिक करें

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. क्या दिव्यांग छात्रों (SwDs) के लिए कोई भत्ता है?

जी हां, दिव्यांगता के प्रकार और गंभीरता के आधार पर मासिक भत्ता दिया जाता है। इसमें रीडर भत्ता, परिवहन भत्ता, अनुरक्षक भत्ता, सहायक भत्ता और कोचिंग भत्ता शामिल हैं।

2. छात्रवृत्ति कब से मिलनी शुरू होगी?

छात्रवृत्ति 1 अप्रैल से या दाखिले के महीने से, जो भी बाद में हो, से मिलनी शुरू होगी और यह शैक्षणिक वर्ष के 10 महीनों के लिए दी जाएगी।

3. क्या छात्रवृत्ति की संख्या सीमित है?

नहीं। इस योजना में निर्धारित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।

4. अगर मुझे कक्षा दोबारा करनी पड़े तो क्या मैं छात्रवृत्ति के लिए पात्र रहूंगा?

नहीं। ऐसी स्थिति में छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी।

5. मैं पहले से ही केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहा हूं। क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं?

नहीं, ऐसी स्थिति में आप पात्र नहीं होंगे।

6. क्या कोई आवेदन शुल्क है?

नहीं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।

7. किन परिस्थितियों में अभिभावक की आय का उल्लेख करना होगा?

छात्र के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाने पर अभिभावक की आय का उल्लेख करना होगा।

8. क्या मुझे आवेदन जमा करते समय संस्थान/विद्यालय के प्रमुख को आधार कार्ड की एक प्रति संलग्न करनी होगी?

हां, आपको अपने आवेदन के साथ इसे जमा करना आवश्यक है।

9. मुझे कैसे पता चलेगा कि आवेदन फॉर्म में कोई क्षेत्र अनिवार्य है?

अनिवार्य क्षेत्रों के अंत में एक लाल तारांकन चिह्न (*) होता है।

निष्कर्ष

जनजातीय  कार्य मंत्रालय की यह छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों के लिए वरदान साबित हो सकती है, जो सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। यह छात्रवृत्ति न केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की मदद करेगी, बल्कि आदिवासी बच्चों के बीच शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी और उनकी स्कूल छोड़ने की दर को कम करेगी। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से निश्चित रूप से आदिवासी समुदाय के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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Pre Matric Scholarship For Scheduled Tribe Students in hindi | अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना 2025-26

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May 1, 2024

Reading Time : 5 min

Pre Matric Scholarship For Scheduled Tribe Students : अनुसूचित जनजाति समुदाय से 9वीं या 10वीं कक्षा में सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहा है? जानिए जनजातीय  कार्य मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के बारे में जिससे आप आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं।

अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के आवेदन विभिन्न राज्यों में शुरू हो चुके हैं या जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) और संबंधित राज्य के छात्रवृत्ति पोर्टल पर नवीनतम जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए नज़र रखने की सलाह दी जाती है।

मुख्य बातें:

  • कई राज्यों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पोस्ट-मैट्रिक और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं।
  • छत्तीसगढ़ में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथियां 31 मई, 31 अगस्त और 30 नवंबर 2025 हैं।
  • महाराष्ट्र में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जून 2025 से शुरू होगी।
  • उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिसके लिए परिवार की वार्षिक आय ₹2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन करना आवश्यक है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है. यह छात्रवृत्ति 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले नियमित, पूर्णकालिक छात्रों के लिए है. ये छात्र सरकारी स्कूल, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल या केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ सकते हैं |

इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए छात्र के माता-पिता या अभिभावक की सालाना आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए | इस योजना का उद्देश्य जनजातीय बच्चों के माता-पिता की उनकी पढ़ाई में आर्थिक मदद करना है. इससे खासकर प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में जाने के दौरान स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) की समस्या कम होगी. यह योजना अनुसूचित जनजाति  बच्चों की प्री-मैट्रिक शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ाती है, जिससे वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें और आगे की पढ़ाई (पोस्ट मैट्रिक) के लिए तैयार हो सकें |

यह छात्रवृत्ति सिर्फ भारत में पढ़ाई करने के लिए ही मिलेगी. छात्रवृत्ति राशि उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा दी जाएगी जहां छात्र रहता है (जहां उसका स्थायी निवास है). यह छात्रवृत्ति हर कक्षा के लिए सिर्फ एक साल के लिए मिलेगी |

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना 2025-26

छात्रवृत्ति का नामअनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना
छात्रवृत्ति का उद्देश्ययह छात्रवृत्तिअनुसूचित जनजाति  बच्चों की 9वीं और 10वीं कक्षा की पढ़ाई में आर्थिक मदद करती है ताकि वे आगे की पढ़ाई कर सकें और स्कूल ना छोड़ें |
पात्रता 9वीं-10वीं के अनुसूचित जनजाति  छात्र, ₹2.50 लाख से कम पारिवारिक आय, और दूसरी सरकारी छात्रवृत्ति न लेने वाले आवेदन कर सकते हैं।
लाभछात्रवृत्ति राशि 10 महीने, दैनिक छात्रों को ₹225/माह, छात्रावासियों को ₹525/माह + किताबें व वार्षिक अनुदान + दिव्यांगों के लिए पाठक, परिवहन, सहायक व कोचिंग भत्ता.
आवश्यक दस्तावेजआधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो , अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति स्वीकृति रसीद, अन्य |
आवेदन कैसे करें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
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Pre Matric Scholarship For Scheduled Tribe Students in hindi

पात्रता

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाला छात्र 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा हो |
  • छात्र अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए |
  • छात्र के माता-पिता या अभिभावकों की कुल सालाना आमदनी सभी मिलाकर 2.50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए |
  • छात्र को सरकारी किसी दूसरी छात्रवृत्ति का फायदा नहीं मिल रहा हो |

लाभ

छात्रवृत्ति की राशि:

  • डे स्कॉलर (रोज स्कूल आने-जाने वाले छात्र) – 10 महीने के लिए हर महीने 225 रुपये।
  • होस्टलर (छात्रावास में रहने वाले छात्र) – 10 महीने के लिए हर महीने 525 रुपये।

किताबें और अन्य खर्च (Ad hoc Grant):

  • डे स्कॉलर – हर साल 750 रुपये।
  • होस्टलर – हर साल 1000 रुपये।

विकलांग छात्रों के लिए विशेष भत्ता (केवल निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए):

  • नेत्रहीन छात्रों के लिए रीडर भत्ता – 160 रुपये प्रति माह।
  • अन्य दिव्यांग छात्रों के लिए परिवहन भत्ता (यदि छात्रावास स्कूल परिसर में न हो) – 160 रुपये प्रति माह।
  • गंभीर रूप से दिव्यांग छात्रों (80% या उससे अधिक विकलांगता) और निचले अंगों में विकलांग छात्रों के लिए एस्कॉर्ट भत्ता – 160 रुपये प्रति माह।
  • छात्रावास में रहने वाले गंभीर रूप से दिव्यांग छात्रों की देखभाल के लिए सहायक भत्ता (छात्रावास के कर्मचारी को दिया जाएगा) – 160 रुपये प्रति माह।
  • मानसिक रूप से मंद और मानसिक रूप से बीमार छात्रों के लिए कोचिंग भत्ता – 240 रुपये प्रति माह।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन प्रक्रिया

पहला चरण:

  • राज्य सरकार की वेबसाइट से छात्रवृत्ति का फॉर्म डाउनलोड करें।
  • फॉर्म को पूरा भरें, ध्यान दें कि कोई भी जानकारी छूट ना जाए।
  • भरे हुए फॉर्म को स्कूल के प्रधानाचार्य को जमा कर दें।

दूसरा चरण:

  • प्रधानाचार्य फॉर्म की जांच करेंगे और अगर सब कुछ ठीक है तो अपनी सिफारिश के साथ उसे आगे बढ़ाएंगे।
  • यह फॉर्म फिर से संबंधित ब्लॉक या जिला स्तर के अधिकारियों के पास भेजा जाएगा।

तीसरा चरण:

  • राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन छात्रवृत्ति मंजूरी का अधिकार उपयुक्त जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों या कुछ मामलों में सीधे स्कूल प्रधानाचार्यों को दे सकती है।

आवश्यक दस्तावेज

आपको छात्रवृत्ति के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  1. आधार कार्ड नंबर
  2. पासपोर्ट साइज फोटो छात्र के हस्ताक्षर के साथ
  3. अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र (मूल) – यह प्रमाण पत्र किसी अधिकृत राजस्व अधिकारी (तहसीलदार या उससे ऊपर के पद) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
  4. आय प्रमाण पत्र:
    • स्व-नियोजित माता-पिता/अभिभावक: सभी स्रोतों से निश्चित आय बताते हुए एक गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ पत्र जमा करें।
    • नियोजित माता-पिता/अभिभावक: अपने नियोक्ता से वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त करें। यदि अन्य स्रोतों से आय है, तो उसे गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ पत्र द्वारा प्रस्तुत करें।
  5. पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति की रसीद (यदि लागू हो): संस्था/विद्यालय के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र से जुड़े फॉर्म पर ही पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति की स्वीकृति की रसीद जमा करें। (यदि छात्र को पिछले वर्ष इस योजना के तहत छात्रवृत्ति मिली थी)

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update soon

संपर्क सूत्र

जनजातीय कार्य मंत्रालय , भारत सरकार

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अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. क्या दिव्यांग छात्रों (SwDs) के लिए कोई भत्ता है?

जी हां, दिव्यांगता के प्रकार और गंभीरता के आधार पर मासिक भत्ता दिया जाता है। इसमें रीडर भत्ता, परिवहन भत्ता, अनुरक्षक भत्ता, सहायक भत्ता और कोचिंग भत्ता शामिल हैं।

2. छात्रवृत्ति कब से मिलनी शुरू होगी?

छात्रवृत्ति 1 अप्रैल से या दाखिले के महीने से, जो भी बाद में हो, से मिलनी शुरू होगी और यह शैक्षणिक वर्ष के 10 महीनों के लिए दी जाएगी।

3. क्या छात्रवृत्ति की संख्या सीमित है?

नहीं। इस योजना में निर्धारित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।

4. अगर मुझे कक्षा दोबारा करनी पड़े तो क्या मैं छात्रवृत्ति के लिए पात्र रहूंगा?

नहीं। ऐसी स्थिति में छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी।

5. मैं पहले से ही केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहा हूं। क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं?

नहीं, ऐसी स्थिति में आप पात्र नहीं होंगे।

6. क्या कोई आवेदन शुल्क है?

नहीं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।

7. किन परिस्थितियों में अभिभावक की आय का उल्लेख करना होगा?

छात्र के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाने पर अभिभावक की आय का उल्लेख करना होगा।

8. क्या मुझे आवेदन जमा करते समय संस्थान/विद्यालय के प्रमुख को आधार कार्ड की एक प्रति संलग्न करनी होगी?

हां, आपको अपने आवेदन के साथ इसे जमा करना आवश्यक है।

9. मुझे कैसे पता चलेगा कि आवेदन फॉर्म में कोई क्षेत्र अनिवार्य है?

अनिवार्य क्षेत्रों के अंत में एक लाल तारांकन चिह्न (*) होता है।

निष्कर्ष

जनजातीय  कार्य मंत्रालय की यह छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों के लिए वरदान साबित हो सकती है, जो सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। यह छात्रवृत्ति न केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की मदद करेगी, बल्कि आदिवासी बच्चों के बीच शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी और उनकी स्कूल छोड़ने की दर को कम करेगी। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से निश्चित रूप से आदिवासी समुदाय के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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