बैंक गारंटी शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम 2025 | Bank Guarantee Charges Reimbursement Scheme in hindi

Bank Guarantee Charges Reimbursement Scheme : अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यम (MSME) के लिए सरकारी ठेकों में मदद! जानिए बैंक गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के बारे में। इस योजना के तहत सरकार आपके पीबीजी शुल्क का 80% या ₹1 लाख तक वापस कर सकती है। यहाँ पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्राप्त करें।

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Table of Contents

बैंक गारंटी शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति हब (NSSH) योजना का एक उप-योजना बैंक गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति योजना है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति/जनजाति सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) को उन बैंक शुल्कों पर प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है, जो बैंक को परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) जारी करने के लिए दिए गए थे। यह गारंटी उन खरीद विभागों के पक्ष में दी जाती है, जिन्होंने इन उद्यमों को कोई काम दिया है।

बैंक गारंटी शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम 2025

योजना का नामबैंक गारंटी शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम
योजना का उद्देश्यअनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमों को सरकारी ठेके प्राप्त करने में सहायता हेतु बैंक गारंटी शुल्क वापसी प्रदान करना।
पात्रता अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमी (MSME) ही आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऋण (सरकारी/गैर-सरकारी) लेने वाले उद्यम योजना के लिए पात्र हैं।
लाभइस योजना के तहत सहायता वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए पीबीजी शुल्कों पर 80% या ₹1,00,000/- (जीएसटी और अन्य सभी लागू करों को छोड़कर), जो भी कम हो, तक सीमित होगी।
आवश्यक दस्तावेजआवेदन के लिए उद्यम पंजीकरण, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शेयरधारिता विवरण, साझेदारी/एलएलपी/कंपनी दस्तावेज, बैंक विवरण, पीबीजी कॉपी, रद्द चेक और कार्य आदेश की स्व-प्रमाणित प्रतियां , अन्य |
आवेदन कैसे करें ऑनलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
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Bank Guarantee Charges Reimbursement Scheme in hindi

बैंक गारंटी शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम 2025
बैंक गारंटी शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम 2025

बैंक गारंटी प्रभार प्रतिभूति स्कीम परिचय

भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के माध्यम से, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं में से एक है बैंक गारंटी शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम। यह योजना एससी/एसटी उद्यमियों को सरकारी निविदाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने और उनके सामने आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए शुरू की गई है।

बैंक गारंटी शुल्‍क प्रतिपूर्ति योजना 2025

योजना के लाभ:

  • बैंक गारंटी शुल्‍क पर प्रतिपूर्ति: इस योजना के तहत, एससी/एसटी उद्यमियों को केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की निविदाओं में भाग लेने के लिए बैंक गारंटी शुल्‍क पर 80% की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
  • अधिकतम प्रतिपूर्ति: प्रति उद्यमी प्रति वर्ष अधिकतम ₹1,00,000/- की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
  • करों की छूट: प्रतिपूर्ति राशि पर जीएसटी और अन्य लागू करों को छोड़ दिया जाता है।

पात्रता:

  • उद्यमी को एससी/एसटी वर्ग का होना चाहिए।
  • उद्यम को सूक्ष्म या लघु उद्यम (एमएसएमई) श्रेणी में पंजीकृत होना चाहिए।
  • उद्यम को केंद्र/राज्य सरकार/सीपीएसई की निविदा में भाग लेना चाहिए।
  • उद्यम को निविदा के लिए बैंक गारंटी शुल्‍क का भुगतान करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया:

  • ऑनलाइन आवेदन करें: एमएसएमई मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का पालन करें। आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और अद्यतन है।
  • दस्तावेज जमा करें: आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियों को ऑनलाइन अपलोड करें या डाक द्वारा भेजें। सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करते हैं, क्योंकि किसी भी दस्तावेज के अभाव में आपका आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।
  • परिणामों का ट्रैक करें: आवेदन जमा करने के बाद, आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय की वेबसाइट या हेल्पलाइन का उपयोग करें।
  • उद्यमी को एमएसएमई मंत्रालय की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
  • दस्तावेजों की जांच के बाद, एमएसएमई मंत्रालय प्रतिपूर्ति राशि को उद्यमी के बैंक खाते में जमा कर देगा।

आवश्यक दस्तावेज:


बैंक गारंटी शुल्‍क प्रतिपूर्ति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

स्व-सत्यापित प्रतियां:

  • उद्योग पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और जीएसटी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • पैन कार्ड (स्वामित्व के मामले में, एससी/एसटी स्वामी का पैन कार्ड)
  • सभी प्रमोटरों (संस्थापकों) का जाति प्रमाण पत्र

साझेदारी/निजी लिमिटेड/एलएलपी फर्म के लिए:

  • शेयरधारिता विवरण (एससी/एसटी उद्यम का दर्जा निर्धारित करने के लिए साझेदारी फर्मों में एससी/एसटी उद्यमी की हिस्सेदारी 51% से अधिक होनी चाहिए)
  • साझेदारी फर्म के लिए साझेदारी विलेख की प्रति / एलएलपी/निजी लिमिटेड कंपनी के लिए ज्ञापन और निगम के नियम

बैंक से प्रमाणित प्रतियां:

  • पीबीजी शुल्‍क का उल्‍लेख करते हुए बैंक खाता लेनदेन का विवरण (हस्ताक्षर और मुहर के साथ) जिसमें बैंक गारंटी संख्या और आवेदक एमएसई का नाम शामिल हो।
  • बैंक द्वारा जारी पीबीजी की प्रति (हस्ताक्षर और मुहर के साथ)

अन्य दस्तावेज:

  • उस उद्यम के चालू खाते का रद्द चेक जिससे बैंक शुल्क काट लिए गए हैं।
  • यदि उसी वित्तीय वर्ष में इसी योजना के तहत एनएसएसएचओ/एनएसआईसी द्वारा प्रतिपूर्ति पहले प्राप्त की गई थी, तो उस प्रतिपूर्ति राशि के हस्तांतरण का प्रमाण।
  • सेंट्रल/राज्य सरकार, सीपीएसई, या राज्य सरकार के संगठन/विभाग से आपूर्ति आदेश/खरीद आदेश/कार्य आदेश, जिसके लिए पीबीजी जमा किया गया है और जिसके लिए प्रतिपूर्ति का आवेदन किया जा रहा है। (आदेश में पीबीजी जमा करने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।)

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए:

  • एमएसएमई मंत्रालय की वेबसाइट: https://msme.gov.in/
  • एमएसएमई मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर: NA
  • एमएसएमई मंत्रालय का ईमेल पता: nsshsupport@nsic.co.in

बैंक गारंटी शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम के लाभ:

  • यह योजना एससी/एसटी उद्यमियों को सरकारी निविदाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।
  • यह योजना उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और बैंक गारंटी शुल्‍क का बोझ कम करती है।
  • यह योजना उद्यमियों को सरकारी खरीद में भागीदारी बढ़ाने में मदद करती है।
  • यह योजना एससी/एसटी समुदायों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।

योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें:

  • यह योजना केवल केंद्र/राज्य सरकार/सीपीएसई की निविदाओं के लिए लागू होती है।
  • यह योजना निजी क्षेत्र की निविदाओं के लिए लागू नहीं होती है।
  • प्रतिपूर्ति राशि का उपयोग केवल बैंक गारंटी शुल्‍क के भुगतान के लिए किया जा सकता है।
  • उद्यमी को प्रतिपूर्ति राशि का दुरुपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई |

बैंक गारंटी शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम: आपके प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न 1: क्या कोई न्यूनतम या अधिकतम निविदा राशि है जिसके लिए मैं आवेदन कर सकता हूं?

उत्तर: नहीं, बैंक गारंटी शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम के तहत न्यूनतम या अधिकतम निविदा राशि की कोई सीमा नहीं है। हालांकि, प्रतिपूर्ति राशि अधिकतम ₹1,00,000/- प्रति वर्ष तक सीमित है।

प्रश्न 2: क्या इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई विशिष्ट उद्योग आवश्यक है?

उत्तर: नहीं, इस योजना के तहत किसी विशिष्ट उद्योग को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय/विभाग या राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश सरकार या सीपीएसई द्वारा जारी किसी भी निविदा में भाग लेने वाले किसी भी एससी/एसटी उद्यमी को इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र माना जाता है।

प्रश्न 3: यदि मेरा उद्यम एक साझेदारी फर्म या निजी लिमिटेड कंपनी है, तो क्या मैं अभी भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता हूं?

उत्तर: हां, बशर्ते कि साझेदारी फर्म या निजी लिमिटेड कंपनी में एससी/एसटी उद्यमी की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक हो और कंपनी सूक्ष्म या लघु उद्यम श्रेणी में पंजीकृत हो, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 4: क्या बैंक गारंटी शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम के तहत कोई अन्य लाभ उपलब्ध हैं?

उत्तर: हां, इस योजना के तहत, उद्यमियों को बैंक गारंटी शुल्‍क के अलावा अन्य लाभ भी मिल सकते हैं, जैसे:
कौशल विकास कार्यक्रम: उद्यमियों को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।
बाजार संपर्क कार्यक्रम: उद्यमियों को व्यापार मेलों और प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है, जिससे उन्हें बाजार का दायरा बढ़ाने में मदद मिलती है।
मार्जिन मनी सहायता योजना: उद्यमियों को सरकारी खरीद में भाग लेने के लिए मार्जिन मनी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

प्रश्न 5: क्या इस योजना के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा है?

उत्तर: नहीं, बैंक गारंटी शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा नहीं है। आप योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं।

ध्यान दें: यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए है और किसी भी तरह से कानूनी सलाह नहीं है। किसी भी विशिष्ट प्रश्न के लिए, एमएसएमई मंत्रालय से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है।  बैंक गारंटी शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम एससी/एसटी उद्यमियों के लिए सरकारी खरीद में भागीदारी को बढ़ावा देने और उनके उद्यमों के विकास में सहायता करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। योजना के लाभों को समझना और आवेदन प्रक्रिया का पालन करना एससी/एसटी उद्यमियों के लिए आर्थिक विकास के अवसरों को बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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