Samagra Samajik Suraksha Parityakta Pension Yojana Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश सरकार की “समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना” जरूरतमंद परिवारों के लिए एक सहारा है। जानिए कैसे यह योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक मदद देकर उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में सहायता करती है।
मध्य प्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना 2024-25
मध्य प्रदेश सरकार का सामाजिक न्याय विभाग एक पेंशन योजना चलाता है, जिसका नाम है “समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना”। इस योजना के तहत उन परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। यह मदद उन्हें अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में सहायता करती है।
मध्य प्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना
योजना का नाम | मध्य प्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना |
योजना का उद्देश्य | इस योजना का लक्ष्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। |
पात्रता | आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी, 18 से 59 वर्ष की परित्यक्ता महिला हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हो, और उसका नाम समग्र पोर्टल पर दर्ज हो। |
लाभ | मासिक ₹600/- की पेंशन वित्तीय सुरक्षा का एक छोटा पर महत्वपूर्ण कदम है, जो बुढ़ापे में नियमित आय सुनिश्चित करता है। |
आवश्यक दस्तावेज | 3 पासपोर्ट साइज फोटो, बी.पी.एल. कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, परित्याग प्रमाण पत्र, 9 अंकों वाली समग्र आईडी, अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन & ऑफलाइन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
ऑफिसियल लिंक | Click here |
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Samagra Samajik Suraksha Parityakta Pension Yojana Madhya Pradesh in hindi
पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- परित्यक्ता महिलाओं की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।
- आवेदक का नाम समग्र पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए।
लाभ
पेंशन लाभ: हर महीने ₹600/- मिलेंगे।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें:–
- आवेदन: सही फॉर्म में आवेदन करें और ज़रूरी कागज़ात अफसर के दफ़्तर, ग्राम पंचायत, या पब्लिक सर्विस सेंटर में जमा करें।
- पावती: पूरा आवेदन जमा करने पर, आपको दफ़्तर से पावती मिलेगी।
- जांच: जिला पंचायत/ग्राम पंचायत/नगर निकाय/वार्ड कार्यालय आपके कागज़ात की जाँच करेगा।
- अस्वीकार: अगर नियमों के हिसाब से कागज़ात ग़लत पाए गए, तो लिखित कारण के साथ आवेदन रद्द होगा।
- मंज़ूरी: जाँच के बाद, अगर कागज़ात सही पाए गए, तो नियमों के हिसाब से पेंशन मंज़ूर होगी।
- नाम जोड़ना: मंज़ूरी मिलने पर, लाभार्थी का नाम पेंशन सूची में जोड़ा जाएगा और आदेश की कॉपी रखी जाएगी।
- पेंशन भुगतान: पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में महीने की पहली तारीख से जमा हो जाएगी।
ऑनलाइन
- सबसे पहले समाजिक सुरक्षा पोर्टल पर जाएं।
- समाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं पर क्लिक करें।
- अब स्क्रीन के बाईं ओर पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें।
- ज़रूरी जानकारी भरें और जमा करें।
जरूरी दस्तावेज
- अपनी तीन फोटो (पासपोर्ट साइज़ जैसी)
- बीपीएल कार्ड (घर का पता दिखाने के लिए)
- उम्र बताने वाला कोई कागज़ (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट वगैरह)
- अगर हो तो, त्याग पत्र
- आपकी 9 अंकों वाली पहचान संख्या (जैसे आधार कार्ड)
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
संपर्क सूत्र
मध्य प्रदेश, शासन
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
मध्य प्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना क्या है?
यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की परित्यक्ता महिलाओं (जिन्हें उनके पति या परिवार ने छोड़ दिया है) के लिए चलाई जाती है।
2. योजना के क्या लाभ हैं?
इस योजना के तहत परित्यक्ता महिलाओं को ₹600 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
3. क्या यह योजना भारत के सभी नागरिकों के लिए है?
नहीं, यह योजना केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है।
4. आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदिका के तीन फोटो
बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड
आयु प्रमाण पत्र (जैसे: जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र)
परित्याग प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
5. आयु सीमा क्या है?
आवेदिका की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
6. क्या आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है?
जी हाँ, आप इस लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: https://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx
7. यह योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है?
यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है।
8. क्या आवेदन के लिए कोई शुल्क देना होता है?
नहीं, आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। मध्य प्रदेश सरकार की “समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना” जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न सिर्फ उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने में भी मदद करती है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में जीवन जीने को मजबूर न हो।
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