Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के बारे में जानें। इस योजना से उन माता-पिता को सामाजिक सुरक्षा मिलती है जिनकी केवल बेटियां हैं और वे 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। जानिए इस योजना का उद्देश्य, लाभ और आवेदन प्रक्रिया |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
भारत में बेटियों की शादी के बाद उन्हें अपना घर बसाना होता है और वे अपने माता-पिता का घर छोड़कर चली जाती हैं। ऐसे में जिन माता-पिता की केवल बेटियां होती हैं, उन्हें बुढ़ापे में अकेले रहना पड़ता है। इस दौरान उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर ऐसे माता-पिता जिनका कोई बेटा नहीं होता है।
कई दंपत्ति परिवार नियोजन को अपनाकर छोटा परिवार रखते हैं और बढ़ती जनसंख्या को रोकने में सरकार का सहयोग करते हैं। ऐसे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे दंपत्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऐसे दंपत्ति (पति-पत्नी दोनों) जिन्होंने 60 साल की उम्र पूरी कर ली है और जिनकी केवल बेटियां हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य उन दंपत्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिनकी केवल बेटियां हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया विभागीय वेबसाइट देखें।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2024-25
योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना |
योजना का उद्देश्य | इस योजना का उद्देश्य उन दंपत्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिनकी केवल बेटियां हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया विभागीय वेबसाइट देखें। |
पात्रता | मध्य प्रदेश के मूल निवासी, जिनकी एकमात्र संतान विवाहित पुत्री है और जिनकी आयु 60 वर्ष या अधिक है तथा आयकर दाता नहीं हैं, वे इस योजना के पात्र हैं। |
लाभ | जोड़े को ₹600/- प्रति माह का लाभ मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और जीवन स्तर ऊंचा होता है। |
आवश्यक दस्तावेज | एकल कन्या संतान होने का प्रमाण पत्र, आयकर न देने, आयु-निवास, युगल/एकल फोटो, विधवा/परित्यक्ता के लिए पति की मृत्यु/परित्याग का प्रमाण पत्र आवश्यक, अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन & ऑफलाइन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
ऑफिसियल लिंक | Click here |
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Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme Madhya Pradesh in hindi
पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए:
- आपका मूल निवास मध्य प्रदेश होना चाहिए।
- आपके केवल एक ही संतान होनी चाहिए और वो बेटी होनी चाहिए।
- माता या पिता में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आप दोनों (माता-पिता) आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
- आपकी बेटी विवाहित होनी चाहिए।
लाभ
जोड़े को हर महीने 600 रुपये मिलेंगे।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
- अगर आप गाँव में रहते हैं, तो अपने गाँव की ग्राम पंचायत या जिला पंचायत में जाकर फॉर्म भरें।
- अगर आप शहर में रहते हैं, तो अपने शहर के नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद के दफ्तर में जाकर फॉर्म भरें।
याद रखें: फॉर्म वही भरें जो आपके गाँव या शहर के दफ्तर में दिया जाएगा।
ऑनलाइन
पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले, सरकारी वेबसाइट पर जाएँ।
- वहाँ पर “सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें।
- अब, मांगी गयी जानकारी भरें और जमा करें।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- फॉर्म को ध्यान से भरें और सारी जरूरी जानकारी दें।
जरूरी दस्तावेज
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- एकल कन्या संतान होने का प्रमाण पत्र (जिसमें कोई जीवित पुत्र न हो)
- आयकर दाता नहीं होने का स्व-घोषणा पत्र
- आयु और निवास संबंधी प्रमाण पत्र
- दंपत्ति का संयुक्त फोटो / एकल व्यक्ति के लिए एक फोटो
- विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र / परित्याग के लिए माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की सत्यापित प्रति
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
संपर्क सूत्र
मध्य प्रदेश, शासन
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य उन दंपतियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिनके केवल बेटियां हैं और बेटियों की शादी के बाद उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है।
2. योजना का लाभ क्या है?
योजना के तहत लाभार्थी दंपति को ₹600/- प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
3. पात्रता के मानदंड क्या हैं?
मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए।
दंपति के केवल बेटियां होनी चाहिए, कोई जीवित बेटा नहीं।
दंपति में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
दंपति आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
बेटियों की शादी हो चुकी होनी चाहिए।
4. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
आधिकारिक वेबसाइट: http://socialsecurity.mp.gov.in/
5. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
केवल बेटियां होने और कोई जीवित बेटा नहीं होने का प्रमाण पत्र।
आयकर दाता नहीं होने का स्व-घोषणा पत्र।
आयु और निवास का प्रमाण पत्र।
दंपति का संयुक्त फोटो/एकल होने पर एक फोटो।
विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्याग के लिए माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की सत्यापित प्रति।
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना उन माता-पिता के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है, जिन्होंने परिवार नियोजन को अपनाया और देश की बढ़ती जनसंख्या को रोकने में योगदान दिया। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है कि सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यदि आप या आपके परिचित इस योजना के पात्र हैं, तो आज ही आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएँ।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!