मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना) 2024-25 | Mukhyamantri Jankalyan (Shiksha Protsahan Yojna) Madhya Pradesh in hindi

Mukhyamantri Jankalyan (Shiksha Protsahan Yojna) Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना गरीब परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देगी। जानें कैसे यह योजना युवाओं को सशक्त बनाकर प्रदेश में बेरोजगारी घटाएगी और जीवन स्तर सुधारेगी।

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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना)

इस योजना का मुख्य मकसद है, गरीब परिवार के बच्चों को भी ऊंची शिक्षा दिलाना। मध्य प्रदेश सरकार उन सभी छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी, जिनके माता-पिता प्रदेश के श्रम विभाग में असंगठित मजदूर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं।

अब पैसों की तंगी के कारण प्रदेश के किसी भी बच्चे को पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार उन्हें आगे की पढ़ाई कराएगी। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना से प्रदेश में बेरोजगारी भी कम होगी। साथ ही, इस योजना से प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना) 2024-25

योजना का नाममध्यप्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना)
योजना का उद्देश्यगरीब परिवार के बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाकर, उन्हें रोजगार के काबिल बनाना और प्रदेश में बेरोजगारी व गरीबी दूर करना, इस योजना का मुख्य लक्ष्य है।
पात्रता मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी असंगठित कामगारों के बच्चे, सरकारी या अनुदान प्राप्त संस्थानों में डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक, परास्नातक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, विधि आदि की पढ़ाई के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
लाभमध्य प्रदेश सरकार स्नातक, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और आईटीआई पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुल्क और ट्यूशन फीस वहन करेगी। इससे विद्यार्थियों को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी, बेरोज़गारी घटेगी और राज्य के जीवन स्तर में सुधार होगा।
आवश्यक दस्तावेजआधार कार्ड, पता प्रमाण, आय प्रमाण, आयु प्रमाण, पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी, बैंक खाता विवरण, अन्य |
आवेदन कैसे करें ऑनलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
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Mukhyamantri Jankalyan (Shiksha Protsahan Yojna) Madhya Pradesh in hindi

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना) 2024-25

पात्रता

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के माता/पिता मध्य प्रदेश सरकार के श्रम विभाग में असंगठित मजदूर के रूप में पंजीकृत होने चाहिए।
  • सरकारी मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल साइंस में डिप्लोमा/डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश लेने पर छात्र को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • राज्य सरकार के सभी सरकारी और अनुदान प्राप्त कॉलेज और विश्वविद्यालय, जिनमें राज्य उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में संचालित सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रम और आईटीआई, छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • राज्य सरकार या भारत सरकार के सभी विश्वविद्यालय संस्थानों में संचालित स्नातक कार्यक्रम और एकीकृत स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश पाने के बाद भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • इंजीनियरिंग के लिए, जेईई मेन्स में 1.5 लाख के तहत आने वाली फीस के मामले में, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने पर पूरी फीस दी जाएगी और 1.5 लाख रुपये और वास्तविक ट्यूशन फीस, जो भी कम हो, सहायता प्राप्त कॉलेज में प्रवेश पर प्रदान की जाएगी।
  • यदि छात्रों ने केंद्रीय या राज्य सरकार के एमबीबीएस/वीडियो मेडिकल और डेंटल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई के लिए या कॉलेज में स्थित निजी मेडिकल के एमबीबीएस कोर्स के लिए NEET प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लिया है, तो छात्र इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • कानून की पढ़ाई के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट और इसके द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने पर भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

लाभ

  1. सरकार ग्रेजुएशन, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और आईटीआई में एडमिशन लेने वाले छात्रों की ट्यूशन फीस भरेगी।
  2. सरकार इन सभी कोर्सेज़ की प्रवेश और असली फीस भी भरेगी।
  3. मेस और कॉशन मनी इस योजना में शामिल नहीं हैं।
  4. इस योजना में सिर्फ वही फीस शामिल होगी जो रेगुलेटरी कमिटी या मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन और भारत सरकार ने तय की है।
  5. इससे राज्य के छात्र पढ़ाई कर सकेंगे और उन्हें आर्थिक परेशानी नहीं होगी।
  6. राज्य में बेरोज़गारी कम होगी।
  7. नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन

  • आवेदकों को मध्य प्रदेश छात्रवृत्ति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना) पर क्लिक करें या यहां क्लिक करें।
  • अब रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
  • अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
  • अब सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • अब दोबारा लॉगिन करें।
  • इसके बाद आवेदकों को अपना लॉगिन जानकारी डालकर लॉगिन करना होगा।
  • अब आवेदकों को अप्लाई नाउ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • आवेदकों को इस फॉर्म में मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अब सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें।
  • सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पता प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • उम्र प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
  • बैंक खाते की जानकारी

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon

संपर्क सूत्र

मध्य प्रदेश, शासन

महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदनक्लिक करें
दिशा-निर्देशक्लिक करें

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना) के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना) क्या है?

उत्तर: यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले माता-पिता के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देती है।

प्रश्न 2: इस योजना में क्या लाभ मिलते हैं?

उत्तर:
ग्रेजुएशन, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और आईटीआई कोर्सेज में एडमिशन लेने पर ट्यूशन फीस माफ़ होती है।
एडमिशन फीस और बाकी ज़रूरी फीस भी सरकार भरती है।
मेस और कॉशन मनी इसमें शामिल नहीं है।
सिर्फ़ वही फीस माफ़ होगी, जो रेगुलेटरी कमेटी या मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन और भारत सरकार ने तय की है।
इससे राज्य के बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलेगा।
पैसों की तंगी के कारण पढ़ाई नहीं रुकने दी जाएगी।
राज्य में बेरोज़गारी कम होगी।
लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

प्रश्न 3: इस योजना के लिए कौन पात्र है?

उत्तर:
आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक के माता या पिता मध्य प्रदेश सरकार के श्रम विभाग में असंगठित कामगार के रूप में पंजीकृत होने चाहिए।

प्रश्न 4: क्या दूसरे राज्य के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, केवल मध्य प्रदेश के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 5: क्या ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ।

प्रश्न 6: ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर:
सबसे पहले विद्यार्थी को अपना पंजीकरण करना होगा।
पंजीकरण फॉर्म भरें।
आवेदन पत्र भरें।

प्रश्न 7: पंजीकरण का URL क्या है?

प्रश्न 8: आवेदन फॉर्म कैसे भरें?

उत्तर:
पंजीकरण के बाद लॉग इन करें।
निम्नलिखित लिंक खोलें: http://www.scholarshipportal.mp.nic.in/SambalScholarship/Login/sLogin.aspx
मांगी गई जानकारी भरें।

प्रश्न 9: आवेदन की स्थिति कैसे पता करें?

उत्तर:
नीचे दिया गया URL खोलें और आवेदन आईडी और शैक्षणिक वर्ष प्रदान करें। URL: http://www.scholarshipportal.mp.nic.in/SambalScholarship/Public/Track_Your_Applica

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है।  मध्य प्रदेश सरकार की “मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना” एक महत्वपूर्ण कदम है जो प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बच्चों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान कर उनके सपनों को साकार करने में मदद करेगी। यह योजना न केवल शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएगी बल्कि प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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