Nihshaktajan Vivaah Protsaahan Yojana Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश सरकार की “निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना” दिव्यांगों के जीवन में खुशियाँ लाने का एक प्रयास है। जानिए इस योजना के बारे में और कैसे यह दिव्यांगों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
मध्य प्रदेश निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 2024-25
मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के लिए “निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना” शुरू की है। इस योजना में शादी करने वाले दिव्यांगों को सरकार आर्थिक मदद देगी। यह योजना दिव्यांगों को शादी के लिए प्रेरित करने और उनके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए बनाई गई है।
मध्य प्रदेश निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना
योजना का नाम | मध्य प्रदेश निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना |
योजना का उद्देश्य | दिव्यांगों को आर्थिक मदद देकर उनकी शादी को प्रोत्साहित करना और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। |
पात्रता | मध्य प्रदेश के 40% से अधिक विकलांग मूल निवासियों, जिनकी आयकर सीमा से कम है, को विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन करने पर लाभ मिल सकता है। पुरुष आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला आवेदक की 18 वर्ष होनी चाहिए। |
लाभ | यदि एक युवक/युवती विवाह करें, जिनमें से एक दिव्यांग हो, तो प्रोत्साहन राशि 2 लाख रुपये है। यदि दोनों दिव्यांग हैं, तो संयुक्त रूप से 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। |
आवश्यक दस्तावेज | सक्षम चिकित्सक द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और युगल के दो पासपोर्ट आकार के फोटो, अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑफलाइन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
ऑफिसियल लिंक | Click here |
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Nihshaktajan Vivaah Protsaahan Yojana Madhya Pradesh in hindi
पात्रता
- आवेदक को 40% या उससे अधिक की विकलांगता होनी चाहिए।
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- पुरुष आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला आवेदक की 18 वर्ष होनी चाहिए।
- विवाह धार्मिक रीति-रिवाज/ सामाजिक रीति-रिवाज से या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से निर्धारित तरीके से होना चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- लाभ प्राप्त करने के लिए, विवाहित जोड़े में से एक को विवाह पूरा होने के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा, अन्यथा, वे लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
लाभ
अगर एक दिव्यांग लड़का या लड़की किसी सामान्य लड़की या लड़के से शादी करे तो सरकार 2 लाख रुपये देती है. वहीं अगर दोनों ही दिव्यांग हैं तो उन्हें 1 लाख रुपये मिलते हैं.
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
- आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र में सभी जरूरी जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेजों को आवेदन के साथ संलग्न करें।
- आवेदन पत्र को संयुक्त संचालक/उप संचालक समाज कल्याण एवं नि:शक्तजन कल्याण या जिला पंचायत कार्यालय में जमा करें।
जरूरी दस्तावेज
- सक्षम चिकित्सक द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
संपर्क सूत्र
मध्य प्रदेश, शासन
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
मध्य प्रदेश निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
यह योजना क्या है?
2008 में, मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए “नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना” शुरू की।
इसके क्या लाभ हैं?
एक व्यक्ति दिव्यांग होने पर: विवाहित जोड़े को ₹2,00,000/- की आर्थिक सहायता।
दोनों व्यक्ति दिव्यांग होने पर: विवाहित जोड़े को ₹1,00,000/- की आर्थिक सहायता।
दुल्हन की योग्य आयु क्या है?
दुल्हन की आयु विवाह की निर्धारित आयु पूरी होनी चाहिए (वर्तमान में, लड़की के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 18 वर्ष है)।
दूल्हे की योग्य आयु क्या है?
दूल्हे की आयु विवाह की निर्धारित आयु पूरी होनी चाहिए (वर्तमान में, लड़के के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 21 वर्ष है)।
कितनी समय सीमा के अंदर आवेदन करना होगा?
किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को विवाह के एक वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा।
क्या दूसरे राज्य के व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
आर्थिक पात्रता क्या है?
आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
क्या पुरुष भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
हाँ।
आवेदन पत्र जमा करते समय कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
निवास प्रमाण पत्र।
विवाह प्रमाण पत्र।
दो पासपोर्ट आकार के फोटो।
कैसे आवेदन करें?
आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरें।
आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
आवेदन पत्र संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण या जिला पंचायत के कार्यालय में जमा करें।
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। “निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना” मध्य प्रदेश सरकार का एक सराहनीय कदम है जो दिव्यांगजनों के जीवन में नई रोशनी लाने का प्रयास है। इस योजना से न केवल दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि समाज में उनका मान-सम्मान भी बढ़ेगा। आशा है कि यह योजना अपने उद्देश्यों में सफल होगी और दिव्यांगजनों के जीवन में खुशियाँ लाएगी।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!