मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना 2024-25 | Mukhyamantri Kalyakani Pension Yojana Madhya Pradesh in hindi

Mukhyamantri Kalyakani Pension Yojana Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश की विधवा महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना: जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता के बारे में सम्पूर्ण जानकारी।

Table of Contents

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना

मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग की “मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना” के अंतर्गत राज्य में रहने वाली कल्याणी (विधवा) महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और गुजर-बसर के लिए हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना 2024-25

योजना का नाममध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना
योजना का उद्देश्यमुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाना है।
पात्रता आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी, 18 वर्ष या अधिक आयु का हो, आयकर दाता नहीं, सरकारी कर्मचारी/अधिकारी नहीं, परिवार कल्याणी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो, तथा समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
लाभमासिक पेंशन राशि 600/- रुपये निर्धारित है। यह राशि पेंशनधारक के खाते में प्रतिमाह जमा की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेजलाभार्थी के तीन फ़ोटो, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, 9-अंकों की समग्र आई.डी., अन्य |
आवेदन कैसे करें ऑनलाइन & ऑफलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
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Mukhyamantri Kalyakani Pension Yojana Madhya Pradesh in hindi

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना 2024-25

पात्रता

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक आयकर दाता नहीं है।
  • आवेदक सरकारी कर्मचारी/अधिकारी नहीं है (सरकारी कर्मचारी/अधिकारी वे होते हैं जो राज्य या केंद्र सरकार या सरकारी लाभकारी निगमों, उपक्रमों या संगठनों के अधीन कार्यरत होते हैं)।
  • आवेदक के परिवार को कल्याणी पेंशन नहीं मिल रही है।
  • आवेदक का नाम समग्र पोर्टल पर दर्ज है।

लाभ

पेंशन की राशि: 600 रुपये प्रति माह |

आवेदन प्रक्रिया

वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें: –

  1. आवेदन जमा करें: योजना के लिए दिए गए फॉर्म को भरें और ज़रूरी कागज़ात (दस्तावेज़) के साथ ग्राम पंचायत, जन सेवा केंद्र या संबंधित अधिकारी के दफ्तर में जमा कर दें।
  2. आवेदन की पावती (रसीद): आवेदन जमा करने पर आपको दफ्तर से एक पावती ज़रूर मिलेगी।
  3. दस्तावेज़ों की जाँच: आपके द्वारा दिए गए कागज़ातों की ग्राम पंचायत/जिला पंचायत/नगर निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा जाँच की जाएगी।
  4. आवेदन अस्वीकार (रिजेक्ट): अगर जाँच में कागज़ात नियमों के अनुसार सही नहीं पाए गए, तो आपका आवेदन लिखित कारण के साथ रद्द कर दिया जाएगा।
  5. आवेदन स्वीकार: अगर जाँच में सब कुछ सही पाया गया, तो आपके पेंशन के लिए मंज़ूरी मिल जाएगी।
  6. पेंशन सूची में नाम: पेंशन मंज़ूर होने पर आपका नाम उसी महीने की पेंशन सूची में जोड़ दिया जाएगा और इसकी जानकारी आपके पास भी रहेगी।
  7. पेंशन की राशि सीधे खाते में: पेंशन मंज़ूर होने के बाद, हर महीने की पेंशन आपके बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी।
  1. सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर जाएं।
  2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएँ” पर क्लिक करें।
  3. अब स्क्रीन के बाईं ओर “पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें।
  4. मांगी गई जानकारी भरें और जमा कर दें।

जरूरी दस्तावेज

  1. लाभार्थी के तीन फोटो ।
  2. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ।
  3. आयु प्रमाण पत्र ।
  4. 9 अंकों वाली समग्र आईडी ।

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon

संपर्क सूत्र

मध्य प्रदेश, शासन

महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदनक्लिक करें
दिशा-निर्देशक्लिक करें

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना क्या है?

इस योजना के तहत राज्य में रहने वाली विधवा महिलाओं (कल्याणी) को सामाजिक सुरक्षा और गुजर-बसर के लिए हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है।

2. क्या पुरुष भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, केवल विधवा महिलाएं (कल्याणी) ही इस योजना में आवेदन कर सकती हैं।

3. क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई आयु सीमा है?

हाँ, आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

4. कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

आवेदक की तीन तस्वीरें
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
9 अंकों वाला समग्र आईडी

5. क्या कोई आवेदन शुल्क है?

नहीं, कोई आवेदन शुल्क नहीं है।

6. क्या आवेदक इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकता है?

हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत कार्यालय में और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करें।

7. समग्र आईडी क्या है?

समग्र आईडी कार्ड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समग्र पोर्टल के तहत मध्य प्रदेश के सभी स्थायी निवासियों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रदान किया जाता है।

8. क्या विधवा महिलाओं के पूरे परिवार को यह पेंशन राशि मिल सकती है?

नहीं, केवल विधवा महिलाएं ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

9. क्या सरकारी कर्मचारी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं?

नहीं, राज्य या केंद्र सरकार या किसी निगम, उपक्रम या संस्थान में काम करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। मध्य प्रदेश की “मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना” विधवा महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। यह योजना न केवल उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि समाज में उनकी गरिमा और सम्मान को भी सुनिश्चित करती है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाया है। आशा है कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक पहुँचेगा और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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