मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2024-25 | Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana Madhya Pradesh in hindi

Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश सरकार की “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना” युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख से 2 करोड़ तक का कर्ज़ देती है। जानिए इस योजना की पूरी जानकारी और कैसे उठाएँ इसका लाभ।

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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अगस्त 2014 को “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना” शुरू की थी। इस योजना के तहत, मध्य प्रदेश के जो लोग अपना खुद का उद्योग या कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सरकार 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपये तक का कर्ज़ देती है।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

योजना का नाममध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
योजना का उद्देश्यमध्य प्रदेश के युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना।
पात्रता आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हो, 10वीं पास हो, और उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो। इस योजना का लाभ केवल एक बार लिया जा सकता है।
लाभसामान्य वर्ग को परियोजना की पूंजी लागत का 15% (अधिकतम ₹12 लाख) और बीपीएल को 20% (अधिकतम ₹18 लाख) तक की मार्जिन मनी सहायता। 7 वर्षों तक 5% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी, महिला उद्यमियों के लिए 6%, (अधिकतम ₹5 लाख प्रति वर्ष)। गारंटी शुल्क मौजूदा दर पर 7 वर्ष तक देय होगा।
आवश्यक दस्तावेजविस्तृत परियोजना रिपोर्ट, मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, (यदि लागू हो तो) किरायानामा, मशीनरी/उपकरण/उपस्कर के वर्तमान दरों के कोटेशन, अन्य |
आवेदन कैसे करें ऑनलाइन & ऑफलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
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Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana Madhya Pradesh in hindi

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2024-25

पात्रता

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक दसवीं कक्षा पास होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ केवल एक बार लिया जा सकता है।

लाभ

सरकार आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मदद दे रही है:

मदद के दो तरीके:

  1. मार्जिन मनी: आपके प्रोजेक्ट की लागत का कुछ हिस्सा सरकार देगी।
    • सामान्य वर्ग: 15% तक (ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाख रुपये)
    • बीपीएल: 20% तक (ज़्यादा से ज़्यादा 18 लाख रुपये)
  2. ब्याज में छूट: आपके लिए बैंक से कर्ज़ लेना आसान होगा, क्योंकि सरकार ब्याज का कुछ हिस्सा भरेगी।
    • सभी के लिए: 7 साल तक, हर साल कर्ज़ पर लगने वाले ब्याज का 5% सरकार भरेगी।
    • महिलाओं के लिए: 7 साल तक, हर साल कर्ज़ पर लगने वाले ब्याज का 6% सरकार भरेगी।
    • (ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपये हर साल)

इसके अलावा, गारंटी फ़ीस भी सरकार देगी। इससे आपको बैंक से कर्ज़ लेने में आसानी होगी।

अपवाद

  1. अगर आवेदक किसी और स्वरोज़गार योजना का लाभ ले रहे हैं, तो वो इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
  2. आवेदक के परिवार में कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  3. आवेदक किसी भी बैंक का कर्ज़दार नहीं होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

एमएसएमई पंजीकरण के लिए आसान तरीका:

  1. आवेदन भरें: mpmsme.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें।
  2. दस्तावेज़ लगाएँ: फॉर्म में बताए गए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ साथ में लगाएँ।
  3. आवेदन जमा करें: अपने जिले के उद्योग केंद्र में आवेदन जमा करें।
  4. पंजीकरण: आपका आवेदन मिलते ही उसे रजिस्टर किया जाएगा।
  5. अपडेट पाएँ: 15 दिन के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपका आवेदन पूरा है या नहीं।
  6. रिपोर्ट तैयार करें: अपने काम की जानकारी देने वाली एक साधारण रिपोर्ट (GPR) बनाकर आवेदन के साथ दें।

ऑनलाइन

  1. वेबसाइट पर जाएं: दिए गए लिंक से योजना की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
  2. आवेदन लिंक पर क्लिक करें: वेबसाइट के मुख्य पेज पर आपको “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना” के आवेदन का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
  3. अपना विभाग चुनें: योजना से जुड़े अलग-अलग विभाग दिखेंगे, आपको जिस विभाग में रुचि है उसे चुनें।
  4. रजिस्ट्रेशन करें: अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो “रजिस्ट्रेशन” या “साइन-अप” पर क्लिक करें। अपना नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, और कैप्चा कोड भरकर “सबमिट” बटन दबाएं।
  5. रजिस्ट्रेशन पूरा: अब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
  6. लॉग इन करें और आवेदन करें: अब आप अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नोट: अगर आपको किसी भी चरण में कोई परेशानी हो तो वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

जरूरी दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
  • जन्मतिथि प्रमाण पत्र
  • अगर जमीन/भवन किराए पर है तो किरायानामा
  • मशीनरी/उपकरण/सामग्री के लिए मौजूदा रेट का कोटेशन

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon

संपर्क सूत्र

मध्य प्रदेश, शासन

महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदनक्लिक करें
दिशा-निर्देशक्लिक करें

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है?

उत्तर: यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता और लाभ प्रदान करना है। सरकार ₹10 लाख से ₹2 करोड़ तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराती है।

प्रश्न 2: इस योजना के लिए कौन पात्र है?

उत्तर: 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिक जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।

प्रश्न 3: योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता उपलब्ध है?

उत्तर: योजना के तहत प्रत्येक सफल आवेदक को अधिकतम ₹10 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रश्न 4: योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?

उत्तर: इस योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा पास है।

प्रश्न 5: क्या मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, केवल मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 6: योजना के लिए पंजीकरण हेतु कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

उत्तर: आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र
शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
जन्मतिथि प्रमाण पत्र
यदि भूमि/भवन किराए पर है तो किरायानामा
मशीनरी/उपकरण/सामग्री के लिए वर्तमान दरों के कोटेशन

प्रश्न 7: यह योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है?

उत्तर: यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत आती है।

प्रश्न 8: ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर: आप mpmsme.gov.in ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन पत्र को भर सकते हैं या https://mpmsme.gov.in:8080/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MYUY_Application.pdf से डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रश्न 9: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है।  मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं। यह योजना न सिर्फ आर्थिक मदद प्रदान करती है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश की आर्थिक विकास में योगदान देने का भी एक मंच प्रदान करती है। अगर आप भी अपने बिज़नेस आइडिया को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ उठाएँ और अपने उद्यम की नींव रखें।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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