NSP Central Sector Scheme of Scholarship : उच्च शिक्षा के लिए गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता! शिक्षा मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानें। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अधिक के बारे में हिंदी में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की एनएसपी केंद्रीय क्षेत्र योजना
उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक छात्रवृत्ति योजना है जो गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय उनके दैनिक खर्च के एक हिस्से को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। छात्रवृत्तियां उच्च माध्यमिक/कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों के आधार पर दी जाती हैं।
स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री और मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 82,000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। 10 + 2 पैटर्न या समकक्ष की कक्षा 12वीं में संबंधित बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से सफल उम्मीदवारों के 80वें पर्सेंटाइल से ऊपर के छात्र और एआईसीटीई और संबंधित नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों/संस्थानों में नियमित डिग्री पाठ्यक्रम ले रहे छात्र इस योजना के लिए पात्र हैं।
छात्रवृत्ति की दर स्नातक स्तर पर कॉलेज और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के पहले तीन वर्षों के लिए ₹ 12,000/- प्रति वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पर ₹ 20,000 प्रति वर्ष है। ऐसे छात्र जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम ले रहे हैं, जहां पाठ्यक्रम की अवधि पांच (5) वर्ष/एकीकृत पाठ्यक्रम है, उन्हें चौथे और पांचवें वर्ष में ₹20,000/- प्रति वर्ष मिलेगा। हालाँकि, बी.टेक, बी.ईएनजी. जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम लेने वाले छात्रों को केवल स्नातक स्तर तक ही छात्रवृत्ति मिलेगी अर्थात् प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए ₹12,000 प्रति वर्ष और चौथे वर्ष में ₹20,000।
ध्यान दें: शैक्षणिक वर्ष 2021-22* के संबंध में नई/नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए छात्रवृत्ति की दर ₹10,000/- प्रति वर्ष है, भले ही वास्तविक राशि वित्त वर्ष 2022-23* में जारी हो।
कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना 2024-25
छात्रवृत्ति का नाम | कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना |
छात्रवृत्ति का उद्देश्य | उच्च माध्यमिक/कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों के आधार छात्रवृत्तियां का लाभ |
पात्रता | आवेदक को 10+2 पैटर्न या समकक्ष की कक्षा 12वीं में संबंधित बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से सफल उम्मीदवारों के 80वें पर्सेंटाइल से ऊपर होना चाहिए। |
लाभ | छात्रवृत्ति |
आवश्यक दस्तावेज | बैंक विवरण, आधार नंबर, आय प्रमाण पत्र, एक ईमेल आईडी, जाति प्रमाण पत्र अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update soon |
ऑफिसियल लिंक | Click here |
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NSP Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students in hindi
छात्रवृत्ति के लिए पात्रता
पात्रता मापदंड:
- आवेदक को 10+2 पैटर्न या समकक्ष की कक्षा 12वीं में संबंधित बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से सफल उम्मीदवारों के 80वें पर्सेंटाइल से ऊपर होना चाहिए।
- आवेदक को नियमित डिग्री पाठ्यक्रम करना अनिवार्य है, पाठ्यक्रम डाक्टरेट या दूरी सीखने का नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और संबंधित नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों/संस्थानों में ही पाठ्यक्रम करना चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना (राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं/ शुल्क माफी और प्रतिपूर्ति योजनाओं सहित) का लाभ नहीं उठा रहा हो।
- आवेदक के माता-पिता/परिवार की सकल वार्षिक आय ₹4,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छात्रवृत्ति के प्रत्येक वर्ष के नवीनीकरण के लिए, वार्षिक परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने के अलावा, कम से कम 75% उपस्थिति बनाए रखना भी आवश्यक होगा।
ध्यान दें:
- अध्ययन का कॉलेज/संस्थान बदलने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति जारी/नवीनीकृत की जा सकती है, बशर्ते कि अध्ययन का पाठ्यक्रम और संस्थान वैध एआईएसएचई कोड रखते हों। एआईएसएचई कोड पोर्टल https://aishe.gov.in/aishe/aisheCode पर चेक किया जा सकता है।
आरक्षण:
- आरक्षित वर्गों/ कमजोर वर्गों/ अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित छात्र योग्यता के आधार पर आरक्षण का लाभ उठाने के पात्र हैं, जो केंद्रीय आरक्षण नीति के अधीन है [अर्थात अनुसूचित जातियों के लिए 15% सीटें, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और सभी श्रेणियों में विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण]।
- प्रत्येक वर्ष के लक्ष्य के विरुद्ध स्लॉट भरने में केंद्रीय आरक्षण नीति लागू होगी। यदि किसी विशिष्ट समूह के तहत स्लॉट सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ध्यान में रखने के बाद नहीं भरे जाते हैं, तो रिक्त स्लॉट अन्य श्रेणियों को आवंटित कर दिए जाएंगे ताकि अधिकतम संख्या में पात्र छात्रों को लाभ मिल सके, कुल मिलाकर स्लॉट की सीमा के अधीन।
लाभ
छात्रवृत्ति राशि:
- ग्रेजुएशन (स्नातक) करने वाले छात्रों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पहले तीन सालों के लिए ₹12,000/- प्रति वर्ष दिया जाएगा।
- पोस्ट ग्रेजुएशन (स्नातकोत्तर) करने वाले छात्रों को ₹20,000 प्रति वर्ष दिया जाएगा।
- जिन छात्रों के प्रोफेशनल कोर्स (पांच साल या इंटीग्रेटेड कोर्स) हैं उन्हें चौथे और पांचवें साल में ₹20,000 प्रति वर्ष दिया जाएगा।
- बी.टेक, बी.ई. जैसी टेक्निकल डिग्री करने वाले छात्रों को सिर्फ ग्रेजुएशन (स्नातक) लेवल तक ही छात्रवृत्ति मिलेगी। यानी पहले, दूसरे और तीसरे साल में ₹12,000 प्रति वर्ष और चौथे साल ₹20,000 दिया जाएगा।
छात्रवृत्ति का भुगतान:
छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए छात्रों के अपने नाम पर बैंक खाता होना ज़रूरी है। छात्रवृत्ति राशि सीधे तौर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों के बचत बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। छात्र अपना भुगतान स्थिति [https://pfms.nic.in/Users/LoginDetails/Login.aspx] पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) पोर्टल पर “अपना भुगतान जानें” टेंप्लेट से आधार नंबर या बैंक खाता संख्या या एनएसपी आवेदन आईडी देकर देख सकते हैं।
अपवाद
यहाँ उन छात्रों के लिए जानकारी दी गई है जो:
- दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, या
- डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं।
ध्यान दें: वे छात्र जो पहले से ही किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा रहे हैं, जैसे कि राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं / शुल्क माफी और प्रतिपूर्ति योजनाएं, वे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकते.
जरूरी दस्तावेज
- बैंक विवरण भरने के लिए बैंक पासबुक
- आधार नंबर
- माता-पिता की आय प्रमाण पत्र
- एक ईमेल आईडी
- जाति प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक हो)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक हो)
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें
आवेदन प्रक्रिया ( आवेदन करने का तरीका)
- आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाते हैं। छात्रों के जाति, शैक्षिक योग्यता आदि दस्तावेजों का सत्यापन भारत सरकार के MeitY की DIGILOCKER सुविधा के माध्यम से किया जाता है।
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) (www.scholarships.gov.in) पोर्टल खुलने और बंद होने की समय-सीमा बताएगा।
- आवेदन, सत्यापन, चयन और छात्रवृत्ति राशि देने के लिए दिशानिर्देश NSP के अनुसार ही होंगे।
- चयनित छात्रों की सूची NSP पर प्रदर्शित की जाएगी।
- ऑनलाइन आवेदनों का दो स्तरों पर सत्यापन होगा – पहला, उस संस्थान द्वारा जहां छात्र पढ़ रहा है और दूसरा, संबंधित राज्य उच्च शिक्षा विभाग या राज्य द्वारा मनोनीत किसी अन्य एजेंसी/अधिकारी द्वारा (यह प्रक्रिया नए और नवीनीकरण दोनों आवेदकों के लिए है)।
- समय-सीमा से संबंधित नवीनतम दिशानिर्देश NSP पर उपलब्ध होंगे।
- नवीनीकरण या सत्यापन में देरी के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति से स्थायी रूप से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि, छात्रों को एक निर्धारित तिथि के अंदर नवीनीकरण आवेदन जमा करना होगा। यदि कोई आवेदक इस समय सीमा को चूक जाता है, तो उस वर्ष के लिए नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
शिकायत निवारण (समस्या होने पर क्या करें)
यदि उपरोक्त योजना के संबंध में कोई शिकायत है, तो उसे निम्नलिखित लिंक पर दर्ज कराया जा सकता है: http://pgportal.gov.in/grievancenew.aspx
NSP पोर्टल (सेवाएं टैब) पर उपलब्ध नोडल अधिकारी के ईमेल के अलावा शिकायत यहां दर्ज कराई जा सकती है।
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update soon
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन पात्रता मानदंडों को पूरा करने के आधार पर किया जाएगा।
छात्रवृत्ति के नियम और शर्तें
- आरक्षित वर्गों/अल्पसंख्यकों/कमजोर वर्गों से संबंधित छात्र, केंद्रीय आरक्षण नीति और आंतरिक आरक्षण के अधीन, योग्यता के आधार पर आरक्षण के लिए पात्र हैं।
- योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों के नाम पर उनके बैंक खाते होने चाहिए।
- जिन आवेदनों का सत्यापन संस्थान या संबंधित राज्य शिक्षा बोर्ड या दोनों द्वारा नहीं किया जाता उन्हें ‘अमान्य’ माना जाएगा।
- छात्रवृत्ति की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- नवीनीकरण या सत्यापन में देरी के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए रोका नहीं जाएगा। हालांकि, छात्रों को एक निश्चित तिथि के भीतर नवीनीकरण आवेदन जमा करना होगा। यदि कोई आवेदक इस समय सीमा को चूक जाता है तो उस वर्ष के लिए नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- राज्य शिक्षा बोर्ड को दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के उत्तीर्ण छात्रों के बीच 3:3:1 के अनुपात में वितरित की जाती है।
ध्यान दें : अधिक जानकारी के लिए, कृपया ‘छात्रवृत्ति दिशानिर्देश’ दस्तावेज़ देखें।
संपर्क सूत्र
संपर्क करें (हमसे कैसे संपर्क करें)
- अनुभाग अधिकारी
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रभाग
- उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय
- पश्चिम ब्लॉक 1, दूसरी मंजिल, विंग 6, कक्ष संख्या 6
- आर.के. पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली 110066
- दूरभाष: 011- 20862360
- ईमेल: es3.edu@nic.in
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
छात्रवृत्ति के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Scholarship FAQs)
प्रश्न 1- इस योजना के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए मेरिट सूची बनाने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली क्या है?
उत्तर- योग्य आवेदकों में से, लिंग (50 लड़के: 50 लड़कियां), धारा (3- विज्ञान: 2- वाणिज्य: 1- मानविकी), श्रेणी (एससी-15% / एसटी-7.5% और ओबीसी-27%) के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाती है। और प्रत्येक राज्य शिक्षा बोर्ड से विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए 3% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाता है। कुल छात्रवृत्ति स्लॉट योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अलग-अलग बोर्डों के लिए निर्धारित आवंटित कोटे तक ही सीमित हैं।
प्रश्न 2- इस योजना के तहत छात्रवृत्ति की दर क्या है?
उत्तर- स्नातक स्तर पर कॉलेज और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के पहले तीन वर्षों के लिए छात्रवृत्ति की दर रु 10000/- प्रति वर्ष है और स्नातकोत्तर स्तर पर रु 20000/- प्रति वर्ष है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को चौथे और पांचवें वर्ष में रु 20,000/- प्रति वर्ष का भुगतान किया जाता है।
प्रश्न 3- इस योजना के तहत छात्रवृत्ति की अवधि और नवीनीकरण के लिए मानदंड क्या है?
उत्तर- छात्रवृत्ति उसी धारा में स्नातकोत्तर स्तर तक वर्ष दर वर्ष नवीनीकृत की जाती है। सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए, और छात्रवृत्ति स्नातक स्तर तक नवीनीकृत की जाएगी। सभी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति अधिकतम पांच (5) वर्षों तक नवीनीकृत की जाएगी। छात्रवृत्ति का नवीनीकरण इस शर्त पर भी है कि छात्र निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है: – (i) पिछले दो सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षा के लिए 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करना जो उसकी अगली कक्षा में पदोन्नति को निर्धारित करता है, (ii) विद्वानों द्वारा कम से कम 75% उपस्थिति का रखरखाव और (iii) अनुशासन का रखरखाव अर्थात विद्वान किसी भी रैगिंग गतिविधियों में शामिल नहीं रहे हों।
प्रश्न 4- इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के वितरण के लिए क्या कार्यप्रणाली है?
उत्तर- छात्रवृत्ति प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में वितरित की जाती है। छात्रवृत्ति के निर्बाध वितरण के लिए, छात्रों को आवेदन पत्र में उल्लिखित बैंक खाते के साथ आधार को सीड करना आवश्यक है।
प्रश्न 5- ड्रॉप डाउन मेनू से संस्थान का चयन करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
उत्तर- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर केवल उन्हीं संस्थानों का डेटा उपलब्ध है जिनके पास एआईएसएचई (अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण) कोड है। छात्र को सही संस्थान का चयन करना आवश्यक है क्योंकि एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, एनएसपी पर संस्थान का नाम नहीं बदला जा सकता है। जिन संस्थानों के पास एआईएसएचई कोड नहीं है, उन्हें भी एआईएसएचई कोड प्राप्त करना होगा। संस्थानों को एआईएसएचई के लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट http://aishe.nic.in पर जाने की आवश्यकता है। एनएसपी पर आवेदनों को सत्यापित करने के लिए संस्थानों को उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है।
प्रश्न 6- आवेदन और सत्यापन के लिए कौन से दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है?
उत्तर- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के समय किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न 7- यूआईडी नंबर/आधार नंबर क्या है?
उत्तर- यूआईडी नंबर जिसे अन्यथा ‘आधार’ नंबर के रूप में जाना जाता है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा दी गई विशिष्ट पहचान संख्या है। आधार नंबर को उस बैंक खाते के साथ सीड किया जाना चाहिए जिसमें छात्रवृत्ति राशि को स्थानांतरित करने की इच्छा है। इसके लिए संबंधित बैंक से आधार कार्ड की एक प्रति के साथ संपर्क किया जा सकता है।
प्रश्न 8- अगर मैं अपनी अस्थायी आईडी/स्थायी आईडी भूल जाता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर- अस्थायी/स्थायी आईडी को फिर से प्राप्त करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है: “छात्र लॉगिन–>पंजीकरण विवरण भूल गए?” फिर उसी के अनुसार बुनियादी क्षेत्रों को दर्ज करें और “पंजीकरण विवरण प्राप्त करें” बटन पर क्लिक करें।
प्रश्न 9- छात्रवृत्ति आवेदन से संबंधित शिकायत/पूछताछ/शिकायत दर्ज करने के लिए कहाँ?
उत्तर- पोर्टल के कामकाज/ऑनलाइन आवेदन के प्रसंस्करण/सत्यापन स्थिति आदि से संबंधित तकनीकी शिकायतों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के हेल्पडेस्क पर संबोधित किया जा सकता है (ई-मेल: dhe@nsp.gov.in या दूरभाष: 0120-6619540)। योजना दिशानिर्देशों, पात्रता आदि से संबंधित प्रश्नों/अनुरोधों को संबंधित राज्य शिक्षा बोर्ड के साथ-साथ इस मंत्रालय (ई-मेल: csssgre@gmail.com या दूरभाष: 011-26172491 और 26165238) को भी संबोधित किया जा सकता है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की “कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना” के तहत नई/नवीनीकरण छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने से संबंधित शिकायतें निम्नलिखित लिंक पर दर्ज की जा सकती हैं http://pgportal.gov.in/grievancenew.aspx
निष्कर्ष
उच्च शिक्षा मंत्रालय गरीब मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देता है। छात्रवृत्ति 12वीं के अंकों के आधार पर दी जाती है। स्नातक डिग्री के लिए ₹12,000 और परास्नातक डिग्री के लिए ₹20,000 वार्षिक राशि दी जाती है।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद!